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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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बारे में उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक जिन 140 बांधों के बारे में आकंड़े उपलब्ध हैं, उनसे&nbsp; 44 लाख लोग विस्थापित हुए।</li> <li>कई अनुसंधानकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि बड़ी परियोनजाओं से विस्थापित हुए लोगों की संख्या एक से ढाई करोड़ के बीच है। 1989 में एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन के जरिए फर्नांडिस, दास और राव ने दो करोड़ दस लाख लोगों के विस्थापित होने का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना का अनुमान है कि 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों की संख्या पांच करोड़ है।</li> <li>भारत ने तेज आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। इन क्षेत्रों के लिए करीब 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की जरूरत होगी। औद्योगिक, खनन, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए 1 लाख 49 हजार हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।</li> <li>भू-अर्जन कानून, 1894 वह प्रमुख कानून है, जिसके प्रावधानों के जरिए जमीन का अधिग्रहण का होता है।</li> <li>आजादी के बाद से बांधों, खदानों, ताप बिजली संयंत्रों, कॉरिडोर परियोजनाओं, फील्ड फायरिंग रेंज, एक्सप्रेस-हाईवे, हवाई अड्डों, राष्ट्रीय पार्कों, अभायरण्यों, औद्योगिक नगरों और यहां तक कि पॉल्ट्री फॉर्म्स के लिए भी लोग विस्थापित किए गए हैं और इनकी संख्या कम से कम पांच करोड़ है।</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>**page**</p> <p>&nbsp;</p> <p>[inside]विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.[/inside]<br /> पूरी रिपोर्ट&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf" title="/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf">यहाँ से पढ़िए</a>..</p> <p>युक्रेन-रूस युद्ध के कारण शरणार्थियों की&nbsp;संख्या बढ़कर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी दुनिया में हर 78 लोगों में से एक इंसान विस्थापित है.</p> <p>इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2021 के दौरान बलपूर्वक प्रवसन को मजबूर हुए लोगों का ट्रेंड दिखाना है.</p> <p>रिपोर्ट की मुख्य बातें-</p> <p>वर्ष 2021 के अंत तक विस्थापित लोगों&nbsp;की संख्या 89.3 मिलियन को पहुँच गई है.&nbsp;हालांकि&nbsp;कुल चिंताजनित लोगों की संख्या 94.7 मिलियन थी.</p> <p>चिंताजनित लोगों में शामिल हैं- जबरदस्ती विस्थापित,&nbsp;उसी वर्ष वापस घर लौट आए है , राज्यविहीन और अन्य ऐसे लोग जिन्हें आयोग सुरक्षा प्रदान करता है.&nbsp;&nbsp;</p> <p>संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का कार्य&nbsp;ऐसे लोगों की रक्षा करना जिनका जीवन अपने निवास के कारण संकटग्रस्त है. साथ ही प्रवसित हो चुके लोगों की सार संभाल भी समय-समय पर लेते रहना है.<br /> किसी राष्ट्र के अंदर सैन्य कारणों, मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित बहुसंख्यकों के दबाव के कारण विस्थापन होता है तो उसे आंतरिक विस्थापन कहते है.विश्व में विस्थापित कुल लोगों में इनकी&nbsp;हिस्सेदारी&nbsp;60% है.आतंरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IMDC) अनुसार आपदा के कारण होने वाले विस्थापन (जिन्हें आंतरिक विस्थापन की श्रेणी में जोड़ा जाता है.) का आंकड़ा 23.7 मिलियन को पहुँच गया है.&nbsp;<br /> इसी केंद्र के अनुसार आपदा के कारण होने वाला विस्थापन वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में 23% विस्थापन कम हुआ है. संख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सात मिलियन के पास जाता है.<br /> आपदा के कारण होने वाला विस्थापन अलग-अलग देशों में-</p> <ol> <li>चीन &nbsp;6.0 मिलियन&nbsp;</li> <li>फिलीपींस 5.7 मिलियन&nbsp;</li> <li>इंडिया 4.9 मिलियन&nbsp;</li> </ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> &bull; साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> &bull; साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>&bull; साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस माह चक्रवाती तूफान फेलिन के कारण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाके में लाखों लोगों को विस्थापित होना पडा। बहरहाल, त्वरित राहत कार्य के कारण फेलिन चक्रवात में मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत कम(50) रही।</p> <p>&bull; साल 2008 से 2013 के बीच सर्वाधिक विस्थापन( 80.9 प्रतिशत) का केंद्र एशिया महादेश रहा। साल 2013 में 14 बड़े आकार के विस्थापन इसी महादेश में हुए। सर्वाधिक विस्थापन प्रभावित देशों के नाम हैं: फिलीपिन्स , चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम।</p> <p>&bull; बीते छह साल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों के नाम हैं- चीन, भारत, फिलीपिन्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश , नाइजीरिया और अमेरिका।</p> <p>&bull; साल 2013 में भूकंप य़ा फिर जलवायु-प्रेरित कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या विश्वस्तर पर 2 करोड़ 20 लाख थी। इस वर्ष जितने लोग मानव जनित संघर्षों के कारण विस्थापित हुए उसकी तुलना में यह संख्या तीन गुनी ज्यादा है।</p> <p>&bull; बीते चार दशकों में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने का जोखिम दोगुना बढ़ा है। ऐसा बढ़ते हुए शहरीकरण के बीच नगरों में हो रहे आबादी के संकेंद्रण के कारण हुआ है।</p> <p>&bull; प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले विस्थापन का दंश अमीर देश भी झेल रहे हैं और गरीब देश भी हालांकि विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन(85 प्रतिशत) होता है। पिछले साल की तरह प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या इस बार भी एशिया में सबसे ज्यादा( वैश्विक संख्या का 87.1 प्रतिशत) थी।</p> <p>**page**</p> <p><br /> इंद्राणी मजूमदार, एन नीता और इंदु अग्निहोत्री द्वारा इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013) में प्रस्तुत [inside]माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट[/inside] के अनुसार (Economic and Political Weekly, March 9, 2013, Vol xlvIiI No 10):<br /> <br /> &bull; यह रिपोर्ट सेंटर फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच करवाये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण 20 राज्यों में किया गया और जानने की कोशिश की गई कि पलायन के संदर्भ में महिलाओं कामगारों की स्थिति क्या है, उनके काम की दशा क्या है।<br /> &nbsp;<br /> <br /> पलायन का स्वरुप<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> &bull; चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की हैं। इसकी तुलना में उच्च वर्ण की महिला-कामगारों की संख्या 18 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जिन महिला कामगारों ने पलायन किया है उनमें 39 फीसदी तादाद छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का है। इस सामाजिक वर्ग में 65 फीसदी तादाद लंबी अवधि के लिए पलायन करने वाली महिला कामगारों का है।<br /> <br /> &bull; पलायन के बाद 40 फीसदी महिला कामगार तुलनात्मक रुप से ज्यादा विविध उद्योग या सेवाओं से जुड़ती हैं जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 51 फीसदी का है।<br /> &nbsp;<br /> &bull; ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने वाली महिला कामगारों को ज्यादातर रोजगार ईंट-भट्ठे पर हासिल है। इसे पूरे देश भर में देखा जा सकता है। हालांकि खेतिहर कामों के लिए पलायन अब भी प्रमुख है।<br /> <br /> &bull; शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों की 31 फीसदी तादाद या तो बेरोजगार है या फिर पलायन से पहले उनका काम घरेलू कामकाज करना था। शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों मात्र 13 फीसदी ही ऐसी हैं जिनकी पृष्ठभूमि पलायन से पहले खेतिहर काम करने की है।<br /> <br /> कामगारों की पलायन-प्रक्रिया से जुड़े कुछ तथ्य<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें गरीबी, कर्ज, आमदनी में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव जैसे कारणों से पलायन करना पडा। पलायन करने वाली महिला कामगारों में 62 फीसदी ने काम के लिए अन्य जगह पर जाने का खर्चा अपनी घरेलू बचत की रकम से उठाया। महिला कामगारों का पलायन(43 फीसदी) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ जबकि पुरुष कामगारों में 43 फीसदी अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> &bull; सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है और कभी ना कभी उन्हें जबरन काम करने के लिए बाध्य किया गया है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 67 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनके साथ उनके कम उम्र बच्चे थे जबकि 26 फीसदी पुरुष कामगारों के साथ उनके कमउम्र बच्चों ने पलायन किया।<br /> <br /> पलायन करने वाली महिला कामगारों के काम की दशा<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाली 59 फीसदी महिला कामगार और काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तऱफ कूच करने वाली 78 फीसदी महिला कामगार अकुशल हस्तकर्म मजदूर(अनस्किल्ड मैनुअल लेबर) के रुप में कार्यशील हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 18 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 फीसदी महिला कामगार कुशल हस्तकर्म मजदूर के रुप में कार्यशील हैं।ग्रामीण इलाके की पलायित महिला कामगारों में 6 फीसदी क्लर्की, सुपरवाईजरी, प्रबंधकीय या फिर ऐसे कामों से जुड़ी हैं जसमें उच्च स्तर की शिक्षा की जरुरत होती है जबकि शहरी इलाके की पलायित महिला कामगारों में यह तादाद 23 फीसदी है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 41 फीसदी पलायन से पहले दिहाड़ी मजदूरी में लगी थीं और पलायन करने के बाद ऐसी महिलाओं के बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> &bull; पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> &bull; काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> &bull; तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> &bull; पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> &nbsp; **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> &ndash;</strong>&nbsp; <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि&nbsp; कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक&nbsp; SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और&nbsp; 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong>&nbsp;मुद्दे</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> &nbsp;इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत &quot;सार्वजिक उपयोगिता सेवा&quot; (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद&nbsp; SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। &nbsp;<br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> &nbsp;<br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> &nbsp;<br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> &nbsp;<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> &nbsp;<br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि &#39;बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।&#39; &nbsp;<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- &quot;निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को &quot;व्यापार गोपनीयता&quot; की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। &nbsp;<br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)-&nbsp; &nbsp;<br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की&nbsp; वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने &lsquo;सेज की कार्यप्रणाली&rsquo; पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी &lsquo;ठहरने और विचार करने&rsquo; की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का &lsquo;वैज्ञानिक मूल्याकंन&rsquo; करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई&nbsp; गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है।&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह &#39;आम जन के हित&#39; में हो।<br /> <br /> 2007 की नीति में &#39;जमीन के बदले जमीन&#39; देने का सिद्धांत अस्पष्ट है। इसमें जमीन देने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन ऐसा उसी हद तक किया जाएगा, जितनी &lsquo;सरकारी जमीन पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध&rsquo; होगी।<br /> <br /> नीति में प्रभावित लोगों को कई लाभ देने की बातें शामिल है, मसलन- उन परिवारों के योग्य लोगों को शिक्षा के लिए वजीफा, परियोजना स्थल के आसपास ठेके और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम देने में प्रभावित लोगों के सहकारी समूहों को प्राथमिकता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित भूमिहीन परिवारों को आवास देना, परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों में इच्छुक प्रभावित लोगों को वेतन आधारित रोजगार, आदि। लेकिन हर पारिवारिक इकाई के एक व्यक्ति के लिए &lsquo;रोजगार की गारंटी&#39; रिक्त स्थानों की &lsquo;उपलब्धता&#39; और &lsquo;प्रभावित व्यक्ति की योग्यता&#39; पर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि अधिकारी और नीति निर्माता &lsquo;अगर उपलब्ध हुआ&#39; और &lsquo;यथासंभव&#39; जैसी शर्तों का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से मुकरने के लिए व्यापक रूप से करते हैं।<br /> <br /> नई नीति में परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में जब मैदानी इलाकों में 400 और आदिवासी, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 200 परिवार प्रभावित हो रहे हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा मूल्यांकन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में क्यों अनिवार्य होना चाहिए, जब एक पहले से तय संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हों?<br /> <br /> 2007 की नीति में ये प्रवाधान भी हैं- भूमि अधिग्रहण मुआवजा निपटारा प्राधिकरण की स्थापना (स्थानीय स्तर पर, जो आम सिविल अदालतों से अलग होगा और जो मुआवजा विवाद से संबंधित मामलों को फुर्ती से निपटाने में सहायक होगा), जिला स्तर पर एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के &lsquo;प्रथम अधिकार&#39; के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष &nbsp;</strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>&nbsp;</p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे पुनर्वास को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लोगों से ली गई उनकी जायदाद के बदले नकदी मुआवजे से आगे जाने और उन्हें घर बनाने की जगह देने के बारे में सोचा जाता है। पुनर्वास की उपेक्षा उन पुरानी परियोजनाओं के मामले में सबसे गंभीर दिखती है, जो आजादी के बाद पहले तीन दशकों में शुरू हुईं या शुरू होकर पूरी हो गईं।<br /> <br /> यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों का प्रेरक उद्देश्य प्रभावित परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे कम कष्टकर बनाना और इसके लिए उन्हें दोबारा बसने योग्य बनाना एवं इस कार्य में मददगार बनना नहीं रहा है। बल्कि अक्सर उनका एकमात्र उद्देश्य डूब वाले इलाकों को खाली करना रहा है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्य की निर्मम ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। अक्सर गांवों को निर्ममता के साथ खाली कराया गया है और गांववासियों को असहाय हालत में छो़ड़ दिया गया है।<br /> <br /> पुनर्वास स्थल अक्सर कई मायनों में रहने लायक अवस्था में नहीं रहे हैं। इन स्थलों का चयन आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित लोगों की प्राथमिकताओं का बिना ख्याल किए किया गया है।<br /> <br /> सामुदायिक और सामाजिक रिश्तों के नष्ट हो जाने से विस्थापित लोग अकेलेपन और असहायता की गहरी भावना से साथ जीने को मजबूर हो जाते हैं। नकद धन आने से पारिवारिक रिश्तों पर दबाव पैदा होता है। इसका परिणाम मनोवैज्ञानिक रोगों और शराबखोरी जैसी बुराइयों में सामने आता है। ऐसी शिकायतें विस्थापित आबादियों में आम रही है।<br /> <br /> कहा जा सकता है कि विस्थापित लोगों पर सरकार 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<br /> विस्थापितों में एक और बेहद कमजोर समूह भूमिहीन विस्थापितों का है, जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। भारतीय कानून में क्षतिपूर्ति का प्रावधान मात्र उन विस्थापित लोगों के लिए है, जिनकी जायदाद `सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की परियोजना के लिए ली जाती है। जबकि अधिग्रहीत जमीन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर भूमिहीन परिवार विस्थापन से सबसे गंभीर रूप से दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के अकेले आर्थिक स्रोत को खो देते हैं। लेकिन कानून और ज्यादातर पुनर्वास नीतियों में ऐसे लोगों के अधिकार को कोई मान्यता नहीं दी गई है।<br /> &nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Experts', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'विस्थापन-2851', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 2851, 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title="/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf">यहाँ से पढ़िए</a>..</p> <p>युक्रेन-रूस युद्ध के कारण शरणार्थियों की&nbsp;संख्या बढ़कर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी दुनिया में हर 78 लोगों में से एक इंसान विस्थापित है.</p> <p>इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2021 के दौरान बलपूर्वक प्रवसन को मजबूर हुए लोगों का ट्रेंड दिखाना है.</p> <p>रिपोर्ट की मुख्य बातें-</p> <p>वर्ष 2021 के अंत तक विस्थापित लोगों&nbsp;की संख्या 89.3 मिलियन को पहुँच गई है.&nbsp;हालांकि&nbsp;कुल चिंताजनित लोगों की संख्या 94.7 मिलियन थी.</p> <p>चिंताजनित लोगों में शामिल हैं- जबरदस्ती विस्थापित,&nbsp;उसी वर्ष वापस घर लौट आए है , राज्यविहीन और अन्य ऐसे लोग जिन्हें आयोग सुरक्षा प्रदान करता है.&nbsp;&nbsp;</p> <p>संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का कार्य&nbsp;ऐसे लोगों की रक्षा करना जिनका जीवन अपने निवास के कारण संकटग्रस्त है. साथ ही प्रवसित हो चुके लोगों की सार संभाल भी समय-समय पर लेते रहना है.<br /> किसी राष्ट्र के अंदर सैन्य कारणों, मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित बहुसंख्यकों के दबाव 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<p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> &bull; साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> &bull; साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>&bull; साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस 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सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> &bull; चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की 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पलायन-प्रक्रिया से जुड़े कुछ तथ्य<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें गरीबी, कर्ज, आमदनी में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव जैसे कारणों से पलायन करना पडा। पलायन करने वाली महिला कामगारों में 62 फीसदी ने काम के लिए अन्य जगह पर जाने का खर्चा अपनी घरेलू बचत की रकम से उठाया। महिला कामगारों का पलायन(43 फीसदी) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ जबकि पुरुष कामगारों में 43 फीसदी अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> &bull; सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है और कभी ना कभी उन्हें जबरन काम करने के लिए बाध्य किया गया है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 67 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनके साथ उनके कम उम्र बच्चे थे जबकि 26 फीसदी पुरुष कामगारों के साथ उनके कमउम्र बच्चों ने पलायन किया।<br /> <br /> पलायन करने वाली महिला कामगारों के काम की दशा<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाली 59 फीसदी महिला कामगार और काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तऱफ कूच करने वाली 78 फीसदी महिला कामगार अकुशल हस्तकर्म मजदूर(अनस्किल्ड मैनुअल लेबर) के रुप में कार्यशील हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 18 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 फीसदी महिला कामगार कुशल हस्तकर्म मजदूर के रुप में कार्यशील हैं।ग्रामीण इलाके की पलायित महिला कामगारों में 6 फीसदी क्लर्की, सुपरवाईजरी, प्रबंधकीय या फिर ऐसे कामों से जुड़ी हैं जसमें उच्च स्तर की शिक्षा की जरुरत होती है जबकि शहरी इलाके की पलायित महिला कामगारों में यह तादाद 23 फीसदी है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 41 फीसदी पलायन से पहले दिहाड़ी मजदूरी में लगी थीं और पलायन करने के बाद ऐसी महिलाओं के बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> &bull; पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> &bull; काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> &bull; तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> &bull; पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> &nbsp; **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> &ndash;</strong>&nbsp; <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि&nbsp; कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक&nbsp; SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और&nbsp; 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong>&nbsp;मुद्दे</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> &nbsp;इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत &quot;सार्वजिक उपयोगिता सेवा&quot; (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद&nbsp; SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। &nbsp;<br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> &nbsp;<br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> &nbsp;<br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> &nbsp;<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> &nbsp;<br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि &#39;बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।&#39; &nbsp;<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- &quot;निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को &quot;व्यापार गोपनीयता&quot; की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। &nbsp;<br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)-&nbsp; &nbsp;<br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की&nbsp; वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने &lsquo;सेज की कार्यप्रणाली&rsquo; पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी &lsquo;ठहरने और विचार करने&rsquo; की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का &lsquo;वैज्ञानिक मूल्याकंन&rsquo; करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई&nbsp; गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है।&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह &#39;आम जन के हित&#39; में हो।<br /> <br /> 2007 की नीति में &#39;जमीन के बदले जमीन&#39; देने का सिद्धांत अस्पष्ट है। इसमें जमीन देने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन ऐसा उसी हद तक किया जाएगा, जितनी &lsquo;सरकारी जमीन पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध&rsquo; होगी।<br /> <br /> नीति में प्रभावित लोगों को कई लाभ देने की बातें शामिल है, मसलन- उन परिवारों के योग्य लोगों को शिक्षा के लिए वजीफा, परियोजना स्थल के आसपास ठेके और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम देने में प्रभावित लोगों के सहकारी समूहों को प्राथमिकता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित भूमिहीन परिवारों को आवास देना, परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों में 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एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के &lsquo;प्रथम अधिकार&#39; के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष &nbsp;</strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>&nbsp;</p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे पुनर्वास को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लोगों से ली गई उनकी जायदाद के बदले नकदी मुआवजे से आगे जाने और उन्हें घर बनाने की जगह देने के बारे में सोचा जाता है। पुनर्वास की उपेक्षा उन पुरानी परियोजनाओं के मामले में सबसे गंभीर दिखती है, जो आजादी के बाद पहले तीन दशकों में शुरू हुईं या शुरू होकर पूरी हो गईं।<br /> <br /> यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों का प्रेरक उद्देश्य प्रभावित परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे कम कष्टकर बनाना और इसके लिए उन्हें दोबारा बसने योग्य बनाना एवं इस कार्य में मददगार बनना नहीं रहा है। बल्कि अक्सर उनका एकमात्र उद्देश्य डूब वाले इलाकों को खाली करना रहा है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्य की निर्मम ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। अक्सर गांवों को निर्ममता के साथ खाली कराया गया है और गांववासियों को असहाय हालत में छो़ड़ दिया गया है।<br /> <br /> पुनर्वास स्थल अक्सर कई मायनों में रहने लायक अवस्था में नहीं रहे हैं। इन स्थलों का चयन आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित लोगों की प्राथमिकताओं 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ज्यादा निर्भर रहते हैं। उन्हें लगातार जायदाद खोने, बेरोजगारी, कर्ज-बंधुआ बनने और भुखमरी के दुश्चक्र में धकेल दिया जाता है।<br /> <br /> आजीविका के पारंपरिक स्रोतों- भूमि, वन, समुद्र, नदी, चरागाह, पशु आदि- खोने से महिलाएं मजदूर बनने को विवश हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं न सिर्फ स्वास्थ्य और पौष्टिकता की समस्या से पीड़ित हो गई हैं, बल्कि अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकने की क्षमता भी&nbsp; को देती हैं।<br /> <br /> विस्थापितों में एक और बेहद कमजोर समूह भूमिहीन विस्थापितों का है, जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। भारतीय कानून में क्षतिपूर्ति का प्रावधान मात्र उन विस्थापित लोगों के लिए है, जिनकी जायदाद `सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की परियोजना के लिए ली जाती है। जबकि अधिग्रहीत जमीन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर भूमिहीन परिवार विस्थापन से सबसे गंभीर रूप से दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के अकेले आर्थिक स्रोत को खो देते हैं। लेकिन कानून और ज्यादातर पुनर्वास नीतियों में ऐसे लोगों के अधिकार को कोई मान्यता नहीं दी गई है।<br /> &nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Experts', 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विस्थापित लोगों&nbsp;की संख्या 89.3 मिलियन को पहुँच गई है.&nbsp;हालांकि&nbsp;कुल चिंताजनित लोगों की संख्या 94.7 मिलियन थी.</p> <p>चिंताजनित लोगों में शामिल हैं- जबरदस्ती विस्थापित,&nbsp;उसी वर्ष वापस घर लौट आए है , राज्यविहीन और अन्य ऐसे लोग जिन्हें आयोग सुरक्षा प्रदान करता है.&nbsp;&nbsp;</p> <p>संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का कार्य&nbsp;ऐसे लोगों की रक्षा करना जिनका जीवन अपने निवास के कारण संकटग्रस्त है. साथ ही प्रवसित हो चुके लोगों की सार संभाल भी समय-समय पर लेते रहना है.<br /> किसी राष्ट्र के अंदर सैन्य कारणों, मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित बहुसंख्यकों के दबाव के कारण विस्थापन होता है तो उसे आंतरिक विस्थापन कहते है.विश्व में विस्थापित कुल लोगों में इनकी&nbsp;हिस्सेदारी&nbsp;60% है.आतंरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IMDC) अनुसार आपदा के कारण होने वाले विस्थापन (जिन्हें आंतरिक विस्थापन की श्रेणी में जोड़ा जाता है.) का आंकड़ा 23.7 मिलियन को पहुँच गया है.&nbsp;<br /> इसी केंद्र के अनुसार आपदा के कारण होने वाला विस्थापन वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में 23% विस्थापन कम हुआ है. संख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सात मिलियन के पास जाता है.<br /> आपदा के कारण होने वाला विस्थापन अलग-अलग देशों में-</p> <ol> <li>चीन &nbsp;6.0 मिलियन&nbsp;</li> <li>फिलीपींस 5.7 मिलियन&nbsp;</li> <li>इंडिया 4.9 मिलियन&nbsp;</li> </ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> &bull; साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> &bull; साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>&bull; साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस माह चक्रवाती तूफान फेलिन के कारण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाके में लाखों लोगों को विस्थापित होना पडा। बहरहाल, त्वरित राहत कार्य के कारण फेलिन चक्रवात में मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत कम(50) रही।</p> <p>&bull; साल 2008 से 2013 के बीच सर्वाधिक विस्थापन( 80.9 प्रतिशत) का केंद्र एशिया महादेश रहा। साल 2013 में 14 बड़े आकार के विस्थापन इसी महादेश में हुए। सर्वाधिक विस्थापन प्रभावित देशों के नाम हैं: फिलीपिन्स , चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम।</p> <p>&bull; बीते छह साल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों के नाम हैं- चीन, भारत, फिलीपिन्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश , नाइजीरिया और अमेरिका।</p> <p>&bull; साल 2013 में भूकंप य़ा फिर जलवायु-प्रेरित कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या विश्वस्तर पर 2 करोड़ 20 लाख थी। इस वर्ष जितने लोग मानव जनित संघर्षों के कारण विस्थापित हुए उसकी तुलना में यह संख्या तीन गुनी ज्यादा है।</p> <p>&bull; बीते चार दशकों में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने का जोखिम दोगुना बढ़ा है। ऐसा बढ़ते हुए शहरीकरण के बीच नगरों में हो रहे आबादी के संकेंद्रण के कारण हुआ है।</p> <p>&bull; प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले विस्थापन का दंश अमीर देश भी झेल रहे हैं और गरीब देश भी हालांकि विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन(85 प्रतिशत) होता है। पिछले साल की तरह प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या इस बार भी एशिया में सबसे ज्यादा( वैश्विक संख्या का 87.1 प्रतिशत) थी।</p> <p>**page**</p> <p><br /> इंद्राणी मजूमदार, एन नीता और इंदु अग्निहोत्री द्वारा इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013) में प्रस्तुत [inside]माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट[/inside] के अनुसार (Economic and Political Weekly, March 9, 2013, Vol xlvIiI No 10):<br /> <br /> &bull; यह रिपोर्ट सेंटर फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच करवाये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण 20 राज्यों में किया गया और जानने की कोशिश की गई कि पलायन के संदर्भ में महिलाओं कामगारों की स्थिति क्या है, उनके काम की दशा क्या है।<br /> &nbsp;<br /> <br /> पलायन का स्वरुप<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> &bull; चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की हैं। इसकी तुलना में उच्च वर्ण की महिला-कामगारों की संख्या 18 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जिन महिला कामगारों ने पलायन किया है उनमें 39 फीसदी तादाद छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का है। इस सामाजिक वर्ग में 65 फीसदी तादाद लंबी अवधि के लिए पलायन करने वाली महिला कामगारों का है।<br /> <br /> &bull; पलायन के बाद 40 फीसदी महिला कामगार तुलनात्मक रुप से ज्यादा विविध उद्योग या सेवाओं से 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अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> &bull; सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है और कभी ना कभी उन्हें जबरन काम करने के लिए बाध्य किया गया है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 67 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनके साथ उनके कम उम्र बच्चे थे जबकि 26 फीसदी पुरुष कामगारों के साथ उनके कमउम्र बच्चों ने पलायन किया।<br /> <br /> पलायन करने वाली महिला कामगारों के काम की दशा<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाली 59 फीसदी महिला कामगार और काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तऱफ कूच करने वाली 78 फीसदी महिला कामगार अकुशल हस्तकर्म मजदूर(अनस्किल्ड मैनुअल लेबर) के रुप में कार्यशील हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 18 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 फीसदी महिला कामगार कुशल हस्तकर्म मजदूर के रुप में कार्यशील हैं।ग्रामीण इलाके की पलायित महिला कामगारों में 6 फीसदी क्लर्की, सुपरवाईजरी, प्रबंधकीय या फिर ऐसे कामों से जुड़ी हैं जसमें उच्च स्तर की शिक्षा की जरुरत होती है जबकि शहरी इलाके की पलायित महिला कामगारों में यह तादाद 23 फीसदी है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 41 फीसदी पलायन से पहले दिहाड़ी मजदूरी में लगी थीं और पलायन करने के बाद ऐसी महिलाओं के बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> &bull; पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> &bull; काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> &bull; तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> &bull; पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> &nbsp; **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> &ndash;</strong>&nbsp; <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि&nbsp; कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक&nbsp; SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और&nbsp; 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong>&nbsp;मुद्दे</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> &nbsp;इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत &quot;सार्वजिक उपयोगिता सेवा&quot; (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद&nbsp; SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। &nbsp;<br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> &nbsp;<br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> &nbsp;<br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> &nbsp;<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> &nbsp;<br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि &#39;बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।&#39; &nbsp;<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- &quot;निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को &quot;व्यापार गोपनीयता&quot; की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। &nbsp;<br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)-&nbsp; &nbsp;<br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की&nbsp; वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने &lsquo;सेज की कार्यप्रणाली&rsquo; पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी &lsquo;ठहरने और विचार करने&rsquo; की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का &lsquo;वैज्ञानिक मूल्याकंन&rsquo; करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई&nbsp; गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है।&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह &#39;आम जन के हित&#39; में 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नीति में परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में जब मैदानी इलाकों में 400 और आदिवासी, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 200 परिवार प्रभावित हो रहे हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा मूल्यांकन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में क्यों अनिवार्य होना चाहिए, जब एक पहले से तय संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हों?<br /> <br /> 2007 की नीति में ये प्रवाधान भी हैं- भूमि अधिग्रहण मुआवजा निपटारा प्राधिकरण की स्थापना (स्थानीय स्तर पर, जो आम सिविल अदालतों से अलग होगा और जो मुआवजा विवाद से संबंधित मामलों को फुर्ती से निपटाने में सहायक होगा), जिला स्तर पर एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के &lsquo;प्रथम अधिकार&#39; के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष &nbsp;</strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>&nbsp;</p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे पुनर्वास को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लोगों से ली गई उनकी जायदाद के बदले नकदी मुआवजे से आगे जाने और उन्हें घर बनाने की जगह देने के बारे में सोचा जाता है। पुनर्वास की उपेक्षा उन पुरानी परियोजनाओं के मामले में सबसे गंभीर दिखती है, जो आजादी के बाद पहले तीन दशकों में शुरू हुईं या शुरू होकर पूरी हो गईं।<br /> <br /> यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों का प्रेरक उद्देश्य प्रभावित परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे कम कष्टकर बनाना और इसके लिए उन्हें दोबारा बसने योग्य बनाना एवं इस कार्य में मददगार बनना नहीं रहा है। बल्कि अक्सर उनका एकमात्र उद्देश्य डूब वाले इलाकों को खाली करना रहा है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्य की निर्मम ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। अक्सर गांवों को निर्ममता के साथ खाली कराया गया है और गांववासियों को असहाय हालत में छो़ड़ दिया गया है।<br /> <br /> पुनर्वास स्थल अक्सर कई मायनों में रहने लायक अवस्था में नहीं रहे हैं। इन स्थलों का चयन आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित लोगों की प्राथमिकताओं का बिना ख्याल किए किया गया है।<br /> <br /> सामुदायिक और सामाजिक रिश्तों के नष्ट हो जाने से विस्थापित लोग अकेलेपन और असहायता की गहरी भावना से साथ जीने को मजबूर हो जाते हैं। नकद धन आने से पारिवारिक रिश्तों पर दबाव पैदा होता है। इसका परिणाम मनोवैज्ञानिक रोगों और शराबखोरी जैसी बुराइयों में सामने आता है। ऐसी शिकायतें विस्थापित आबादियों में आम रही है।<br /> <br /> कहा जा सकता है कि विस्थापित लोगों पर सरकार 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<br /> विस्थापितों में एक और बेहद कमजोर समूह भूमिहीन विस्थापितों का है, जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। भारतीय कानून में क्षतिपूर्ति का प्रावधान मात्र उन विस्थापित लोगों के लिए है, जिनकी जायदाद `सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की परियोजना के लिए ली जाती है। जबकि अधिग्रहीत जमीन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर भूमिहीन परिवार विस्थापन से सबसे गंभीर रूप से दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के अकेले आर्थिक स्रोत को खो देते हैं। लेकिन कानून और ज्यादातर पुनर्वास नीतियों में ऐसे लोगों के अधिकार को कोई मान्यता नहीं दी गई है।<br /> &nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Experts', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'विस्थापन-2851', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 2851, 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title="/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf">यहाँ से पढ़िए</a>..</p> <p>युक्रेन-रूस युद्ध के कारण शरणार्थियों की&nbsp;संख्या बढ़कर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी दुनिया में हर 78 लोगों में से एक इंसान विस्थापित है.</p> <p>इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2021 के दौरान बलपूर्वक प्रवसन को मजबूर हुए लोगों का ट्रेंड दिखाना है.</p> <p>रिपोर्ट की मुख्य बातें-</p> <p>वर्ष 2021 के अंत तक विस्थापित लोगों&nbsp;की संख्या 89.3 मिलियन को पहुँच गई है.&nbsp;हालांकि&nbsp;कुल चिंताजनित लोगों की संख्या 94.7 मिलियन थी.</p> <p>चिंताजनित लोगों में शामिल हैं- जबरदस्ती विस्थापित,&nbsp;उसी वर्ष वापस घर लौट आए है , राज्यविहीन और अन्य ऐसे लोग जिन्हें आयोग सुरक्षा प्रदान करता है.&nbsp;&nbsp;</p> <p>संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का कार्य&nbsp;ऐसे लोगों की रक्षा करना जिनका जीवन अपने निवास के कारण संकटग्रस्त है. साथ ही प्रवसित हो चुके लोगों की सार संभाल भी समय-समय पर लेते रहना है.<br /> किसी राष्ट्र के अंदर सैन्य कारणों, मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित बहुसंख्यकों के दबाव के कारण विस्थापन होता है तो उसे आंतरिक विस्थापन कहते है.विश्व में विस्थापित कुल लोगों में इनकी&nbsp;हिस्सेदारी&nbsp;60% है.आतंरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IMDC) अनुसार आपदा के कारण होने वाले विस्थापन (जिन्हें आंतरिक विस्थापन की श्रेणी में जोड़ा जाता है.) का आंकड़ा 23.7 मिलियन को पहुँच गया है.&nbsp;<br /> इसी केंद्र के अनुसार आपदा के कारण होने वाला विस्थापन वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में 23% विस्थापन कम हुआ है. संख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सात मिलियन के पास जाता है.<br /> आपदा के कारण होने वाला विस्थापन अलग-अलग देशों में-</p> <ol> <li>चीन &nbsp;6.0 मिलियन&nbsp;</li> <li>फिलीपींस 5.7 मिलियन&nbsp;</li> <li>इंडिया 4.9 मिलियन&nbsp;</li> </ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> &bull; साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> &bull; साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>&bull; साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस माह चक्रवाती तूफान फेलिन के कारण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाके में लाखों लोगों को विस्थापित होना पडा। बहरहाल, त्वरित राहत कार्य के कारण फेलिन चक्रवात में मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत कम(50) रही।</p> <p>&bull; साल 2008 से 2013 के बीच सर्वाधिक विस्थापन( 80.9 प्रतिशत) का केंद्र एशिया महादेश रहा। साल 2013 में 14 बड़े आकार के विस्थापन इसी महादेश में हुए। सर्वाधिक विस्थापन प्रभावित देशों के नाम हैं: फिलीपिन्स , चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम।</p> <p>&bull; बीते छह साल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों के नाम हैं- चीन, भारत, फिलीपिन्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश , नाइजीरिया और अमेरिका।</p> <p>&bull; साल 2013 में भूकंप य़ा फिर जलवायु-प्रेरित कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या विश्वस्तर पर 2 करोड़ 20 लाख थी। इस वर्ष जितने लोग मानव जनित संघर्षों के कारण विस्थापित हुए उसकी तुलना में यह संख्या तीन गुनी ज्यादा है।</p> <p>&bull; बीते चार दशकों में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने का जोखिम दोगुना बढ़ा है। ऐसा बढ़ते हुए शहरीकरण के बीच नगरों में हो रहे आबादी के संकेंद्रण के कारण हुआ है।</p> <p>&bull; प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले विस्थापन का दंश अमीर देश भी झेल रहे हैं और गरीब देश भी हालांकि विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन(85 प्रतिशत) होता है। पिछले साल की तरह प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या इस बार भी एशिया में सबसे ज्यादा( वैश्विक संख्या का 87.1 प्रतिशत) थी।</p> <p>**page**</p> <p><br /> इंद्राणी मजूमदार, एन नीता और इंदु अग्निहोत्री द्वारा इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013) में प्रस्तुत [inside]माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट[/inside] के अनुसार (Economic and Political Weekly, March 9, 2013, Vol xlvIiI No 10):<br /> <br /> &bull; यह रिपोर्ट सेंटर फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच करवाये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण 20 राज्यों में किया गया और जानने की कोशिश की गई कि पलायन के संदर्भ में महिलाओं कामगारों की स्थिति क्या है, उनके काम की दशा क्या है।<br /> &nbsp;<br /> <br /> पलायन का स्वरुप<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> &bull; चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की हैं। इसकी तुलना में उच्च वर्ण की महिला-कामगारों की संख्या 18 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जिन महिला कामगारों ने पलायन किया है उनमें 39 फीसदी तादाद छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का है। इस सामाजिक वर्ग में 65 फीसदी तादाद लंबी अवधि के लिए पलायन करने वाली महिला कामगारों का है।<br /> <br /> &bull; पलायन के बाद 40 फीसदी महिला कामगार तुलनात्मक रुप से ज्यादा विविध उद्योग या सेवाओं से जुड़ती हैं जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 51 फीसदी का है।<br /> &nbsp;<br /> &bull; ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने वाली महिला कामगारों को ज्यादातर रोजगार ईंट-भट्ठे पर हासिल है। इसे पूरे देश भर में देखा जा सकता है। हालांकि खेतिहर कामों के लिए पलायन अब भी प्रमुख है।<br /> <br /> &bull; शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों की 31 फीसदी तादाद या तो बेरोजगार है या फिर पलायन से पहले उनका काम घरेलू कामकाज करना था। शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों मात्र 13 फीसदी ही ऐसी हैं जिनकी पृष्ठभूमि पलायन से पहले खेतिहर काम करने की है।<br /> <br /> कामगारों की पलायन-प्रक्रिया से जुड़े कुछ तथ्य<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें गरीबी, कर्ज, आमदनी में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव जैसे कारणों से पलायन करना पडा। पलायन करने वाली महिला कामगारों में 62 फीसदी ने काम के लिए अन्य जगह पर जाने का खर्चा अपनी घरेलू बचत की रकम से उठाया। महिला कामगारों का पलायन(43 फीसदी) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ जबकि पुरुष कामगारों में 43 फीसदी अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> &bull; सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है और कभी ना कभी उन्हें जबरन काम करने के लिए बाध्य किया गया है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 67 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनके साथ उनके कम उम्र बच्चे थे जबकि 26 फीसदी पुरुष कामगारों के साथ उनके कमउम्र बच्चों ने पलायन किया।<br /> <br /> पलायन करने वाली महिला कामगारों के काम की दशा<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाली 59 फीसदी महिला कामगार और काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तऱफ कूच करने वाली 78 फीसदी महिला कामगार अकुशल हस्तकर्म मजदूर(अनस्किल्ड मैनुअल लेबर) के रुप में कार्यशील हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 18 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 फीसदी महिला कामगार कुशल हस्तकर्म मजदूर के रुप में कार्यशील हैं।ग्रामीण इलाके की पलायित महिला कामगारों में 6 फीसदी क्लर्की, सुपरवाईजरी, प्रबंधकीय या फिर ऐसे कामों से जुड़ी हैं जसमें उच्च स्तर की शिक्षा की जरुरत होती है जबकि शहरी इलाके की पलायित महिला कामगारों में यह तादाद 23 फीसदी है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 41 फीसदी पलायन से पहले दिहाड़ी मजदूरी में लगी थीं और पलायन करने के बाद ऐसी महिलाओं के बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> &bull; पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> &bull; काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> &bull; तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> &bull; पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> &nbsp; **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> &ndash;</strong>&nbsp; <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि&nbsp; कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक&nbsp; SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और&nbsp; 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong>&nbsp;मुद्दे</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> &nbsp;इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत &quot;सार्वजिक उपयोगिता सेवा&quot; (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद&nbsp; SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। &nbsp;<br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> &nbsp;<br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> &nbsp;<br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> &nbsp;<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> &nbsp;<br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि &#39;बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।&#39; &nbsp;<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- &quot;निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को &quot;व्यापार गोपनीयता&quot; की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। &nbsp;<br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)-&nbsp; &nbsp;<br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की&nbsp; वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने &lsquo;सेज की कार्यप्रणाली&rsquo; पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी &lsquo;ठहरने और विचार करने&rsquo; की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का &lsquo;वैज्ञानिक मूल्याकंन&rsquo; करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई&nbsp; गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है।&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह &#39;आम जन के हित&#39; में हो।<br /> <br /> 2007 की नीति में &#39;जमीन के बदले जमीन&#39; देने का सिद्धांत अस्पष्ट है। इसमें जमीन देने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन ऐसा उसी हद तक किया जाएगा, जितनी &lsquo;सरकारी जमीन पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध&rsquo; होगी।<br /> <br /> नीति में प्रभावित लोगों को कई लाभ देने की बातें शामिल है, मसलन- उन परिवारों के योग्य लोगों को शिक्षा के लिए वजीफा, परियोजना स्थल के आसपास ठेके और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम देने में प्रभावित लोगों के सहकारी समूहों को प्राथमिकता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित भूमिहीन परिवारों को आवास देना, परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों में इच्छुक प्रभावित लोगों को वेतन आधारित रोजगार, आदि। लेकिन हर पारिवारिक इकाई के एक व्यक्ति के लिए &lsquo;रोजगार की गारंटी&#39; रिक्त स्थानों की &lsquo;उपलब्धता&#39; और &lsquo;प्रभावित व्यक्ति की योग्यता&#39; पर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि अधिकारी और नीति निर्माता &lsquo;अगर उपलब्ध हुआ&#39; और &lsquo;यथासंभव&#39; जैसी शर्तों का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से मुकरने के लिए व्यापक रूप से करते हैं।<br /> <br /> नई नीति में परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में जब मैदानी इलाकों में 400 और आदिवासी, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 200 परिवार प्रभावित हो रहे हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा मूल्यांकन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में क्यों अनिवार्य होना चाहिए, जब एक पहले से तय संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हों?<br /> <br /> 2007 की नीति में ये प्रवाधान भी हैं- भूमि अधिग्रहण मुआवजा निपटारा प्राधिकरण की स्थापना (स्थानीय स्तर पर, जो आम सिविल अदालतों से अलग होगा और जो मुआवजा विवाद से संबंधित मामलों को फुर्ती से निपटाने में सहायक होगा), जिला स्तर पर एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के &lsquo;प्रथम अधिकार&#39; के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष &nbsp;</strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>&nbsp;</p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे पुनर्वास को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लोगों से ली गई उनकी जायदाद के बदले नकदी मुआवजे से आगे जाने और उन्हें घर बनाने की जगह देने के बारे में सोचा जाता है। पुनर्वास की उपेक्षा उन पुरानी परियोजनाओं के मामले में सबसे गंभीर दिखती है, जो आजादी के बाद पहले तीन दशकों में शुरू हुईं या शुरू होकर पूरी हो गईं।<br /> <br /> यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों का प्रेरक उद्देश्य प्रभावित परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे कम कष्टकर बनाना और इसके लिए उन्हें दोबारा बसने योग्य बनाना एवं इस कार्य में मददगार बनना नहीं रहा है। बल्कि अक्सर उनका एकमात्र उद्देश्य डूब वाले इलाकों को खाली करना रहा है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्य की निर्मम ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। अक्सर गांवों को निर्ममता के साथ खाली कराया गया है और गांववासियों को असहाय हालत में छो़ड़ दिया गया है।<br /> <br /> पुनर्वास स्थल अक्सर कई मायनों में रहने लायक अवस्था में नहीं रहे हैं। इन स्थलों का चयन आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित लोगों की प्राथमिकताओं का बिना ख्याल किए किया गया है।<br /> <br /> सामुदायिक और सामाजिक रिश्तों के नष्ट हो जाने से विस्थापित लोग अकेलेपन और असहायता की गहरी भावना से साथ जीने को मजबूर हो जाते हैं। नकद धन आने से पारिवारिक रिश्तों पर दबाव पैदा होता है। इसका परिणाम मनोवैज्ञानिक रोगों और शराबखोरी जैसी बुराइयों में सामने आता है। ऐसी शिकायतें विस्थापित आबादियों में आम रही है।<br /> <br /> कहा जा सकता है कि विस्थापित लोगों पर सरकार द्वारा थोपी गई दयनीयता का सबसे बुरा पहलू कई बार विस्थापित होने की परिघटनाएं हैं। यह दस्तावेजों में दर्ज है कि सिंचाई, ताप बिजली और कोयला खनन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण सिंगरौली में ज्यादातर विस्थापित दो या तीन दशकों के भीतर कम से कम दो बार उजड़े। कुछ तो तीन या चार बार भी विस्थापित हुए।<br /> <br /> इस गंभीर समस्या की अक्सर अनदेखी की गई है कि विस्थापितों को जहां बसाया जाता है, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें स्वीकार करने में अनिच्छुक रहते हैं।<br /> <br /> बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों की बहुसंख्या पर लुप्त हो जाने का खतरा रहता है, क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों पर 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हुआ है. संख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सात मिलियन के पास जाता है.<br /> आपदा के कारण होने वाला विस्थापन अलग-अलग देशों में-</p> <ol> <li>चीन &nbsp;6.0 मिलियन&nbsp;</li> <li>फिलीपींस 5.7 मिलियन&nbsp;</li> <li>इंडिया 4.9 मिलियन&nbsp;</li> </ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> &bull; साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> &bull; साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>&bull; साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस माह चक्रवाती तूफान फेलिन के कारण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाके में लाखों लोगों को विस्थापित होना पडा। बहरहाल, त्वरित राहत कार्य के कारण फेलिन चक्रवात में मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत कम(50) रही।</p> <p>&bull; साल 2008 से 2013 के बीच सर्वाधिक विस्थापन( 80.9 प्रतिशत) का केंद्र एशिया महादेश रहा। साल 2013 में 14 बड़े आकार के विस्थापन इसी महादेश में हुए। सर्वाधिक विस्थापन प्रभावित देशों के नाम हैं: फिलीपिन्स , चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम।</p> <p>&bull; बीते छह साल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों के नाम हैं- चीन, भारत, फिलीपिन्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश , नाइजीरिया और अमेरिका।</p> <p>&bull; साल 2013 में भूकंप य़ा फिर जलवायु-प्रेरित कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या विश्वस्तर पर 2 करोड़ 20 लाख थी। इस वर्ष जितने लोग मानव जनित संघर्षों के कारण विस्थापित हुए उसकी तुलना में यह संख्या तीन गुनी ज्यादा है।</p> <p>&bull; बीते चार दशकों में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने का जोखिम दोगुना बढ़ा है। ऐसा बढ़ते हुए शहरीकरण के बीच नगरों में हो रहे आबादी के संकेंद्रण के कारण हुआ है।</p> <p>&bull; प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले विस्थापन का दंश अमीर देश भी झेल रहे हैं और गरीब देश भी हालांकि विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन(85 प्रतिशत) होता है। पिछले साल की तरह प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या इस बार भी एशिया में सबसे ज्यादा( वैश्विक संख्या का 87.1 प्रतिशत) थी।</p> <p>**page**</p> <p><br /> इंद्राणी मजूमदार, एन नीता और इंदु अग्निहोत्री द्वारा इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013) में प्रस्तुत [inside]माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट[/inside] के अनुसार (Economic and Political Weekly, March 9, 2013, Vol xlvIiI No 10):<br /> <br /> &bull; यह रिपोर्ट सेंटर फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच करवाये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण 20 राज्यों में किया गया और जानने की कोशिश की गई कि पलायन के संदर्भ में महिलाओं कामगारों की स्थिति क्या है, उनके काम की दशा क्या है।<br /> &nbsp;<br /> <br /> पलायन का स्वरुप<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> &bull; चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की हैं। इसकी तुलना में उच्च वर्ण की महिला-कामगारों की संख्या 18 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जिन महिला कामगारों ने पलायन किया है उनमें 39 फीसदी तादाद छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का है। इस सामाजिक वर्ग में 65 फीसदी तादाद लंबी अवधि के लिए पलायन करने वाली महिला कामगारों का है।<br /> <br /> &bull; पलायन के बाद 40 फीसदी महिला कामगार तुलनात्मक रुप से ज्यादा विविध उद्योग या सेवाओं से जुड़ती हैं जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 51 फीसदी का है।<br /> &nbsp;<br /> &bull; ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने वाली महिला कामगारों को ज्यादातर रोजगार ईंट-भट्ठे पर हासिल है। इसे पूरे देश भर में देखा जा सकता है। हालांकि खेतिहर कामों के लिए पलायन अब भी प्रमुख है।<br /> <br /> &bull; शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों की 31 फीसदी तादाद या तो बेरोजगार है या फिर पलायन से पहले उनका काम घरेलू कामकाज करना था। शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों मात्र 13 फीसदी ही ऐसी हैं जिनकी पृष्ठभूमि पलायन से पहले खेतिहर काम करने की है।<br /> <br /> कामगारों की पलायन-प्रक्रिया से जुड़े कुछ तथ्य<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें गरीबी, कर्ज, आमदनी में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव जैसे कारणों से पलायन करना पडा। पलायन करने वाली महिला कामगारों में 62 फीसदी ने काम के लिए अन्य जगह पर जाने का खर्चा अपनी घरेलू बचत की रकम से उठाया। महिला कामगारों का पलायन(43 फीसदी) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ जबकि पुरुष कामगारों में 43 फीसदी अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> &bull; सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है और कभी ना कभी उन्हें जबरन काम करने के लिए बाध्य किया गया है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 67 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनके साथ उनके कम उम्र बच्चे थे जबकि 26 फीसदी पुरुष कामगारों के साथ उनके कमउम्र बच्चों ने पलायन किया।<br /> <br /> पलायन करने वाली महिला कामगारों के काम की दशा<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाली 59 फीसदी महिला कामगार और काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तऱफ कूच करने वाली 78 फीसदी महिला कामगार अकुशल हस्तकर्म मजदूर(अनस्किल्ड मैनुअल लेबर) के रुप में कार्यशील हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 18 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 फीसदी महिला कामगार कुशल हस्तकर्म मजदूर के रुप में कार्यशील हैं।ग्रामीण इलाके की पलायित महिला कामगारों में 6 फीसदी क्लर्की, सुपरवाईजरी, प्रबंधकीय या फिर ऐसे कामों से जुड़ी हैं जसमें उच्च स्तर की शिक्षा की जरुरत होती है जबकि शहरी इलाके की पलायित महिला कामगारों में यह तादाद 23 फीसदी है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 41 फीसदी पलायन से पहले दिहाड़ी मजदूरी में लगी थीं और पलायन करने के बाद ऐसी महिलाओं के बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> &bull; पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> &bull; काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> &bull; तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> &bull; पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> &nbsp; **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> &ndash;</strong>&nbsp; <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि&nbsp; कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक&nbsp; SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और&nbsp; 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong>&nbsp;मुद्दे</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> &nbsp;इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत &quot;सार्वजिक उपयोगिता सेवा&quot; (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद&nbsp; SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। &nbsp;<br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> &nbsp;<br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> &nbsp;<br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> &nbsp;<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> &nbsp;<br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि &#39;बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।&#39; &nbsp;<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- &quot;निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को &quot;व्यापार गोपनीयता&quot; की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। &nbsp;<br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)-&nbsp; &nbsp;<br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की&nbsp; वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने &lsquo;सेज की कार्यप्रणाली&rsquo; पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी &lsquo;ठहरने और विचार करने&rsquo; की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का &lsquo;वैज्ञानिक मूल्याकंन&rsquo; करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई&nbsp; गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है।&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह &#39;आम जन के हित&#39; में हो।<br /> <br /> 2007 की नीति में &#39;जमीन के बदले जमीन&#39; देने का सिद्धांत अस्पष्ट है। इसमें जमीन देने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन ऐसा उसी हद तक किया जाएगा, जितनी &lsquo;सरकारी जमीन पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध&rsquo; होगी।<br /> <br /> नीति में प्रभावित लोगों को कई लाभ देने की बातें शामिल है, मसलन- उन परिवारों के योग्य लोगों को शिक्षा के लिए वजीफा, परियोजना स्थल के आसपास ठेके और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम देने में प्रभावित लोगों के सहकारी समूहों को प्राथमिकता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित भूमिहीन परिवारों को आवास देना, परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों में इच्छुक प्रभावित लोगों को वेतन आधारित रोजगार, आदि। लेकिन हर पारिवारिक इकाई के एक व्यक्ति के लिए &lsquo;रोजगार की गारंटी&#39; रिक्त स्थानों की &lsquo;उपलब्धता&#39; और &lsquo;प्रभावित व्यक्ति की योग्यता&#39; पर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि अधिकारी और नीति निर्माता &lsquo;अगर उपलब्ध हुआ&#39; और &lsquo;यथासंभव&#39; जैसी शर्तों का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से मुकरने के लिए व्यापक रूप से करते हैं।<br /> <br /> नई नीति में परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में जब मैदानी इलाकों में 400 और आदिवासी, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 200 परिवार प्रभावित हो रहे हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा मूल्यांकन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में क्यों अनिवार्य होना चाहिए, जब एक पहले से तय संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हों?<br /> <br /> 2007 की नीति में ये प्रवाधान भी हैं- भूमि अधिग्रहण मुआवजा निपटारा प्राधिकरण की स्थापना (स्थानीय स्तर पर, जो आम सिविल अदालतों से अलग होगा और जो मुआवजा विवाद से संबंधित मामलों को फुर्ती से निपटाने में सहायक होगा), जिला स्तर पर एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के &lsquo;प्रथम अधिकार&#39; के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष &nbsp;</strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>&nbsp;</p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे पुनर्वास को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लोगों से ली गई उनकी जायदाद के बदले नकदी मुआवजे से आगे जाने और उन्हें घर बनाने की जगह देने के बारे में सोचा जाता है। पुनर्वास की उपेक्षा उन पुरानी परियोजनाओं के मामले में सबसे गंभीर दिखती है, जो आजादी के बाद पहले तीन दशकों में शुरू हुईं या शुरू होकर पूरी हो गईं।<br /> <br /> यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों का प्रेरक उद्देश्य प्रभावित परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे कम कष्टकर बनाना और इसके लिए उन्हें दोबारा बसने योग्य बनाना एवं इस कार्य में मददगार बनना नहीं रहा है। बल्कि अक्सर उनका एकमात्र उद्देश्य डूब वाले इलाकों को खाली करना रहा है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्य की निर्मम ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। अक्सर गांवों को निर्ममता के साथ खाली कराया गया है और गांववासियों को असहाय हालत में छो़ड़ दिया गया है।<br /> <br /> पुनर्वास स्थल अक्सर कई मायनों में रहने लायक अवस्था में नहीं रहे हैं। इन स्थलों का चयन आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित लोगों की प्राथमिकताओं का बिना ख्याल किए किया गया है।<br /> <br /> सामुदायिक और सामाजिक रिश्तों के नष्ट हो जाने से विस्थापित लोग अकेलेपन और असहायता की गहरी भावना से साथ जीने को मजबूर हो जाते हैं। नकद धन आने से पारिवारिक रिश्तों पर दबाव पैदा होता है। इसका परिणाम मनोवैज्ञानिक रोगों और शराबखोरी जैसी बुराइयों में सामने आता है। ऐसी शिकायतें विस्थापित आबादियों में आम रही है।<br /> <br /> कहा जा सकता है कि विस्थापित लोगों पर सरकार द्वारा थोपी गई दयनीयता का सबसे बुरा पहलू कई बार विस्थापित होने की परिघटनाएं हैं। यह दस्तावेजों में दर्ज है कि सिंचाई, ताप बिजली और कोयला खनन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण सिंगरौली में ज्यादातर विस्थापित दो या तीन दशकों के भीतर कम से कम दो बार उजड़े। कुछ तो तीन या चार बार भी विस्थापित हुए।<br /> <br /> इस गंभीर समस्या की अक्सर अनदेखी की गई है कि विस्थापितों को जहां बसाया जाता है, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें स्वीकार करने में अनिच्छुक रहते हैं।<br /> <br /> बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों की बहुसंख्या पर लुप्त हो जाने का खतरा रहता है, क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। उन्हें लगातार जायदाद खोने, बेरोजगारी, कर्ज-बंधुआ बनने और भुखमरी के दुश्चक्र में धकेल दिया जाता है।<br /> <br /> आजीविका के पारंपरिक स्रोतों- भूमि, वन, समुद्र, नदी, चरागाह, पशु आदि- खोने से महिलाएं मजदूर बनने को विवश हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं न सिर्फ स्वास्थ्य और पौष्टिकता की समस्या से पीड़ित हो गई हैं, बल्कि अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकने की क्षमता भी&nbsp; को देती हैं।<br /> <br /> विस्थापितों में एक और बेहद कमजोर समूह भूमिहीन विस्थापितों का है, जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। भारतीय कानून में क्षतिपूर्ति का प्रावधान मात्र उन विस्थापित लोगों के लिए है, जिनकी जायदाद `सार्वजनिक उद्देश्य&#39; की परियोजना के लिए ली जाती है। जबकि अधिग्रहीत जमीन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर भूमिहीन परिवार विस्थापन से सबसे गंभीर रूप से दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के अकेले आर्थिक स्रोत को खो देते हैं। लेकिन कानून और ज्यादातर पुनर्वास नीतियों में ऐसे लोगों के अधिकार को कोई मान्यता नहीं दी गई है।<br /> &nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Experts', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'विस्थापन-2851', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 2851, 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title="/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf">यहाँ से पढ़िए</a>..</p> <p>युक्रेन-रूस युद्ध के कारण शरणार्थियों की&nbsp;संख्या बढ़कर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी दुनिया में हर 78 लोगों में से एक इंसान विस्थापित है.</p> <p>इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2021 के दौरान बलपूर्वक प्रवसन को मजबूर हुए लोगों का ट्रेंड दिखाना है.</p> <p>रिपोर्ट की मुख्य बातें-</p> <p>वर्ष 2021 के अंत तक विस्थापित लोगों&nbsp;की संख्या 89.3 मिलियन को पहुँच गई है.&nbsp;हालांकि&nbsp;कुल चिंताजनित लोगों की संख्या 94.7 मिलियन थी.</p> <p>चिंताजनित लोगों में शामिल हैं- जबरदस्ती विस्थापित,&nbsp;उसी वर्ष वापस घर लौट आए है , राज्यविहीन और अन्य ऐसे लोग जिन्हें आयोग सुरक्षा प्रदान करता है.&nbsp;&nbsp;</p> <p>संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का कार्य&nbsp;ऐसे लोगों की रक्षा करना जिनका जीवन अपने निवास के कारण संकटग्रस्त है. साथ ही प्रवसित हो चुके लोगों की सार संभाल भी समय-समय पर लेते रहना है.<br /> किसी राष्ट्र के अंदर सैन्य कारणों, मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित बहुसंख्यकों के दबाव के कारण विस्थापन होता है तो उसे आंतरिक विस्थापन कहते है.विश्व में विस्थापित कुल लोगों में इनकी&nbsp;हिस्सेदारी&nbsp;60% है.आतंरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IMDC) अनुसार आपदा के कारण होने वाले विस्थापन (जिन्हें आंतरिक विस्थापन की श्रेणी में जोड़ा जाता है.) का आंकड़ा 23.7 मिलियन को पहुँच गया है.&nbsp;<br /> इसी केंद्र के अनुसार आपदा के कारण होने वाला विस्थापन वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में 23% विस्थापन कम हुआ है. संख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सात मिलियन के पास जाता है.<br /> आपदा के कारण होने वाला विस्थापन अलग-अलग देशों में-</p> <ol> <li>चीन &nbsp;6.0 मिलियन&nbsp;</li> <li>फिलीपींस 5.7 मिलियन&nbsp;</li> <li>इंडिया 4.9 मिलियन&nbsp;</li> </ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> &bull; साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> &bull; साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>&bull; साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस 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सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> &bull; पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> &bull; चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की 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पलायन-प्रक्रिया से जुड़े कुछ तथ्य<br /> <br /> &bull; सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें गरीबी, कर्ज, आमदनी में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव जैसे कारणों से पलायन करना पडा। पलायन करने वाली महिला कामगारों में 62 फीसदी ने काम के लिए अन्य जगह पर जाने का खर्चा अपनी घरेलू बचत की रकम से उठाया। महिला कामगारों का पलायन(43 फीसदी) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ जबकि पुरुष कामगारों में 43 फीसदी अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> &bull; काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की 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महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> &bull; काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> &bull; तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> &bull; पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> &bull; ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> &bull; पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> &nbsp; **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> &ndash;</strong>&nbsp; <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि&nbsp; कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;-इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक&nbsp; SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और&nbsp; 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong>&nbsp;मुद्दे</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> &nbsp;इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत &quot;सार्वजिक उपयोगिता सेवा&quot; (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद&nbsp; SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। &nbsp;<br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> &nbsp;<br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> &nbsp;<br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> &nbsp;<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> &nbsp;<br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि &#39;बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।&#39; &nbsp;<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- &quot;निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को &quot;व्यापार गोपनीयता&quot; की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। &nbsp;<br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)-&nbsp; &nbsp;<br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की&nbsp; वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने &lsquo;सेज की कार्यप्रणाली&rsquo; पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी &lsquo;ठहरने और विचार करने&rsquo; की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का &lsquo;वैज्ञानिक मूल्याकंन&rsquo; करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई&nbsp; गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों 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एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के &lsquo;प्रथम अधिकार&#39; के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष &nbsp;</strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही &lsquo;सार्वजनिक उद्देश्य&#39; के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>&nbsp;</p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, 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$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 43711, 'title' => 'विस्थापन', 'subheading' => 'विस्थापितों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर', 'description' => '<p><strong>खास बातें-</strong></p> <p> </p> <p> </p> <ul> <li>दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं।</li> <li>भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए।</li> <li>बड़े और मझौले बांधों से विस्थापित हुए लोगों के बारे में उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक जिन 140 बांधों के बारे में आकंड़े उपलब्ध हैं, उनसे 44 लाख लोग विस्थापित हुए।</li> <li>कई अनुसंधानकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि बड़ी परियोनजाओं से विस्थापित हुए लोगों की संख्या एक से ढाई करोड़ के 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<p>[inside]विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्‍त राष्‍ट्र शरणार्थी उच्‍चायुक्‍त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.[/inside]<br /> पूरी रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf" title="/upload/files/Global%20Trends%20Report%202021%281%29.pdf">यहाँ से पढ़िए</a>..</p> <p>युक्रेन-रूस युद्ध के कारण शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी दुनिया में हर 78 लोगों में से एक इंसान विस्थापित है.</p> <p>इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2021 के दौरान बलपूर्वक प्रवसन को मजबूर हुए लोगों का ट्रेंड दिखाना है.</p> <p>रिपोर्ट की मुख्य बातें-</p> <p>वर्ष 2021 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 89.3 मिलियन को पहुँच गई है. हालांकि कुल चिंताजनित लोगों की संख्या 94.7 मिलियन थी.</p> <p>चिंताजनित लोगों में शामिल हैं- जबरदस्ती विस्थापित, उसी वर्ष वापस घर लौट आए है , राज्यविहीन और अन्य ऐसे लोग जिन्हें आयोग सुरक्षा प्रदान करता है. </p> <p>संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का कार्य ऐसे लोगों की रक्षा करना जिनका जीवन अपने निवास के कारण संकटग्रस्त है. साथ ही प्रवसित हो चुके लोगों की सार संभाल भी समय-समय पर लेते रहना है.<br /> किसी राष्ट्र के अंदर सैन्य कारणों, मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित बहुसंख्यकों के दबाव के कारण विस्थापन होता है तो उसे आंतरिक विस्थापन कहते है.विश्व में विस्थापित कुल लोगों में इनकी हिस्सेदारी 60% है.आतंरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IMDC) अनुसार आपदा के कारण होने वाले विस्थापन (जिन्हें आंतरिक विस्थापन की श्रेणी में जोड़ा जाता है.) का आंकड़ा 23.7 मिलियन को पहुँच गया है. <br /> इसी केंद्र के अनुसार आपदा के कारण होने वाला विस्थापन वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में 23% विस्थापन कम हुआ है. संख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सात मिलियन के पास जाता है.<br /> आपदा के कारण होने वाला विस्थापन अलग-अलग देशों में-</p> <ol> <li>चीन 6.0 मिलियन </li> <li>फिलीपींस 5.7 मिलियन </li> <li>इंडिया 4.9 मिलियन </li> </ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> • साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> • साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>• साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग विस्थापित हुए। इस अवधि में जिन देशों में सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हुआ उन देशों के बीच भारत का स्थान दूसरा है। चीन में इस अवधि में 5 करोड़ 40 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए।<br /> </p> <p>• साल 2013 के अक्तूबर महीने में भारत के कई राज्यों में मानसूनी बाढ़ के कारण हजारों की तादाद में लोगों को विस्थापित होना पडा। इस माह चक्रवाती तूफान फेलिन के कारण उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाके में लाखों लोगों को विस्थापित होना पडा। बहरहाल, त्वरित राहत कार्य के कारण फेलिन चक्रवात में मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत कम(50) रही।</p> <p>• साल 2008 से 2013 के बीच सर्वाधिक विस्थापन( 80.9 प्रतिशत) का केंद्र एशिया महादेश रहा। साल 2013 में 14 बड़े आकार के विस्थापन इसी महादेश में हुए। सर्वाधिक विस्थापन प्रभावित देशों के नाम हैं: फिलीपिन्स , चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम।</p> <p>• बीते छह साल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों के नाम हैं- चीन, भारत, फिलीपिन्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश , नाइजीरिया और अमेरिका।</p> <p>• साल 2013 में भूकंप य़ा फिर जलवायु-प्रेरित कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या विश्वस्तर पर 2 करोड़ 20 लाख थी। इस वर्ष जितने लोग मानव जनित संघर्षों के कारण विस्थापित हुए उसकी तुलना में यह संख्या तीन गुनी ज्यादा है।</p> <p>• बीते चार दशकों में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने का जोखिम दोगुना बढ़ा है। ऐसा बढ़ते हुए शहरीकरण के बीच नगरों में हो रहे आबादी के संकेंद्रण के कारण हुआ है।</p> <p>• प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले विस्थापन का दंश अमीर देश भी झेल रहे हैं और गरीब देश भी हालांकि विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन(85 प्रतिशत) होता है। पिछले साल की तरह प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या इस बार भी एशिया में सबसे ज्यादा( वैश्विक संख्या का 87.1 प्रतिशत) थी।</p> <p>**page**</p> <p><br /> इंद्राणी मजूमदार, एन नीता और इंदु अग्निहोत्री द्वारा इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013) में प्रस्तुत [inside]माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट[/inside] के अनुसार (Economic and Political Weekly, March 9, 2013, Vol xlvIiI No 10):<br /> <br /> • यह रिपोर्ट सेंटर फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच करवाये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण 20 राज्यों में किया गया और जानने की कोशिश की गई कि पलायन के संदर्भ में महिलाओं कामगारों की स्थिति क्या है, उनके काम की दशा क्या है।<br /> <br /> <br /> पलायन का स्वरुप<br /> <br /> • सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> • पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी छोटी अवधि के पलायनकर्ता हैं यानि ये लोग अपने कार्य-वर्ष का बड़ा हिस्सा अपने गांवों में ही गुजारते हैं।<br /> <br /> <br /> पलायन करने वाली महिला-कामगारों का सामाजिक वर्ग<br /> <br /> • चक्रीय पलायन करने वाली महिला कामगारों में 59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 41 फीसदी अनुसूचित जाति की हैं। इसकी तुलना में उच्च वर्ण की महिला-कामगारों की संख्या 18 फीसदी है।.<br /> <br /> • अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जिन महिला कामगारों ने पलायन किया है उनमें 39 फीसदी तादाद छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का है। इस सामाजिक वर्ग में 65 फीसदी तादाद लंबी अवधि के लिए पलायन करने वाली महिला कामगारों का है।<br /> <br /> • पलायन के बाद 40 फीसदी महिला कामगार तुलनात्मक रुप से ज्यादा विविध उद्योग या सेवाओं से जुड़ती हैं जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 51 फीसदी का है।<br /> <br /> • ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने वाली महिला कामगारों को ज्यादातर रोजगार ईंट-भट्ठे पर हासिल है। इसे पूरे देश भर में देखा जा सकता है। हालांकि खेतिहर कामों के लिए पलायन अब भी प्रमुख है।<br /> <br /> • शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों की 31 फीसदी तादाद या तो बेरोजगार है या फिर पलायन से पहले उनका काम घरेलू कामकाज करना था। शहरी इलाके में पलायन से संबद्ध महिला कामगारों मात्र 13 फीसदी ही ऐसी हैं जिनकी पृष्ठभूमि पलायन से पहले खेतिहर काम करने की है।<br /> <br /> कामगारों की पलायन-प्रक्रिया से जुड़े कुछ तथ्य<br /> <br /> • सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें गरीबी, कर्ज, आमदनी में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव जैसे कारणों से पलायन करना पडा। पलायन करने वाली महिला कामगारों में 62 फीसदी ने काम के लिए अन्य जगह पर जाने का खर्चा अपनी घरेलू बचत की रकम से उठाया। महिला कामगारों का पलायन(43 फीसदी) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ जबकि पुरुष कामगारों में 43 फीसदी अकेले पलायन करने वाले रहे। बहरहाल यह बात महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 23 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अकेले पलायन किया जबकि 7 फीसदी का कहना था कि उनका पलायन महिला-समूह के रुप में हुआ जबकि 19 फीसदी महिला कामगारों का पलायन ऐसे समूह के साथ हुआ जिसमें बहुसंख्या पुरुषों की थी।.<br /> <br /> • काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> • सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है और कभी ना कभी उन्हें जबरन काम करने के लिए बाध्य किया गया है।<br /> <br /> • पलायन करने वाली महिला कामगारों में 67 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनके साथ उनके कम उम्र बच्चे थे जबकि 26 फीसदी पुरुष कामगारों के साथ उनके कमउम्र बच्चों ने पलायन किया।<br /> <br /> पलायन करने वाली महिला कामगारों के काम की दशा<br /> <br /> • काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाली 59 फीसदी महिला कामगार और काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तऱफ कूच करने वाली 78 फीसदी महिला कामगार अकुशल हस्तकर्म मजदूर(अनस्किल्ड मैनुअल लेबर) के रुप में कार्यशील हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 18 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 फीसदी महिला कामगार कुशल हस्तकर्म मजदूर के रुप में कार्यशील हैं।ग्रामीण इलाके की पलायित महिला कामगारों में 6 फीसदी क्लर्की, सुपरवाईजरी, प्रबंधकीय या फिर ऐसे कामों से जुड़ी हैं जसमें उच्च स्तर की शिक्षा की जरुरत होती है जबकि शहरी इलाके की पलायित महिला कामगारों में यह तादाद 23 फीसदी है।<br /> <br /> • पलायन करने वाली महिला कामगारों में 41 फीसदी पलायन से पहले दिहाड़ी मजदूरी में लगी थीं और पलायन करने के बाद ऐसी महिलाओं के बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> • पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> • पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> • काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> • तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> • ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> • पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> • ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> • पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> –</strong> <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> - पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> - विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> - 8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> - दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> - 2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> - SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> - अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> - -अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> - लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> - इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> - अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> - -इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> - संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> - वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> - 53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> - ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> - जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> - हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> - सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> - कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong> मुद्दे</strong><br /> - बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> - तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> - किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> - <br /> - जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> - भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> - गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> - तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> - खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत "सार्वजिक उपयोगिता सेवा" (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> - वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> - केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। <br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> <br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> <br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> <br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> <br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।' <br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- "निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को "व्यापार गोपनीयता" की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। <br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)- <br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने ‘सेज की कार्यप्रणाली’ पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी ‘ठहरने और विचार करने’ की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का ‘वैज्ञानिक मूल्याकंन’ करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ ‘सार्वजनिक उद्देश्य' को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है। <br /> <br /> ‘सार्वजनिक उद्देश्य' की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह 'आम जन के हित' में हो।<br /> <br /> 2007 की नीति में 'जमीन के बदले जमीन' देने का सिद्धांत अस्पष्ट है। इसमें जमीन देने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन ऐसा उसी हद तक किया जाएगा, जितनी ‘सरकारी जमीन पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध’ होगी।<br /> <br /> नीति में प्रभावित लोगों को कई लाभ देने की बातें शामिल है, मसलन- उन परिवारों के योग्य लोगों को शिक्षा के लिए वजीफा, परियोजना स्थल के आसपास ठेके और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम देने में प्रभावित लोगों के सहकारी समूहों को प्राथमिकता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित भूमिहीन परिवारों को आवास देना, परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों में इच्छुक प्रभावित लोगों को वेतन आधारित रोजगार, आदि। लेकिन हर पारिवारिक इकाई के एक व्यक्ति के लिए ‘रोजगार की गारंटी' रिक्त स्थानों की ‘उपलब्धता' और ‘प्रभावित व्यक्ति की योग्यता' पर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि अधिकारी और नीति निर्माता ‘अगर उपलब्ध हुआ' और ‘यथासंभव' जैसी शर्तों का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से मुकरने के लिए व्यापक रूप से करते हैं।<br /> <br /> नई नीति में परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में जब मैदानी इलाकों में 400 और आदिवासी, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 200 परिवार प्रभावित हो रहे हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा मूल्यांकन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में क्यों अनिवार्य होना चाहिए, जब एक पहले से तय संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हों?<br /> <br /> 2007 की नीति में ये प्रवाधान भी हैं- भूमि अधिग्रहण मुआवजा निपटारा प्राधिकरण की स्थापना (स्थानीय स्तर पर, जो आम सिविल अदालतों से अलग होगा और जो मुआवजा विवाद से संबंधित मामलों को फुर्ती से निपटाने में सहायक होगा), जिला स्तर पर एक स्थायी राहत एवं पुनर्वास प्राधिकार का गठन, राज्य स्तर पर एक निर्णायक की नियुक्ति (किसी परियोजना के तहत पुनर्वास पर निगरानी के लिए), एक राष्ट्रीय निगरानी कमेटी और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना (पुनर्वास योजनाओं पर प्रभावी अमल की निगरानी के लिए, राज्य सरकारों को इस प्रकोष्ठ को सूचना देनी होगी), और एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग (जिसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्वतंत्र निगरानी का अधिकार होगा)। भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निपटारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से नाखुश लोग हाई कोर्ट या उससे ऊपर न्यायपालिका में अपील कर सकेंगे। लेकिन इस नीति में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि अगर अपर्याप्त मुआवजा संबंधी कोई गड़बड़ी पाई गई, तो क्या इन समितियों और आयोगों को परियोजना पर काम रोक देने का अधिकार होगा?<br /> किसी परियोजना पर काम शुरू होने के पहले पुनर्वास अधिकारों पर अमल को जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर दोषपूर्ण या अपर्याप्त पुनर्वास हो तो परियोजना पर काम रोक दिया जाना चाहिए और उसके लिए परियोजना को लागू कर रहे विभाग/ कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, ना ही परियोजना के लाभों पर विस्तापित लोगों के ‘प्रथम अधिकार' के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।</p> <p><strong>राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के सकारात्मक पक्ष </strong><br /> <br /> इस नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर जमीन अधिग्रहण के पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना पर काम शुरू नहीं होता है तो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन सरकार के पास वापस चली आएगी। चूंकि अक्सर जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होता है और बाद में उसे डेवलपर्स को अन्यत्र उद्देश्यों, मसलन होटल, पार्क, गोल्फ कोर्स आदि बनाने के लिए दे दिया जाता है, यह नई धारा एक सकारात्मक कदम है।<br /> नई नीति में एक दूसरी अच्छी बात यह प्रावधान है कि अगर परियोजना पर काम शुरू होने के बाद जमीन बेची जाती है, तो उससे होने वाले कुल मुनाफे का 80% जमीन के मूल मालिक को जाएगा। साथ ही ‘सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए अधिग्रहीत जमीन का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।</p> <p> </p> <div>**page**</div> <p><br /> [inside]भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन[/inside]: (<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf" title="http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/art_dam.pdf</a>)<br /> <br /> आजादी के बाद भारत में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई। इसमे नीति निर्माताओं की एक खास प्राथमिकता सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए जल संसाधनों के उपयोग की रही। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में ही भाखड़ा, हीराकुड, तुंगभद्रा, और दामोदार घाटी बांध जैसी जल संचय की बड़ी परियोजनाएं लागू की गईं।<br /> <br /> बड़े बांधों की कई परियोजनाओं के बारे में स्वतंत्र अनुभजन्य अनुसंधान से यह बात साबित हुई है कि कैसे इन परियोजनाओं का नियोजन करते समय उनसे जुड़ी सामाजिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी कीमत की अनदेखी की गई या उन्हें कम करके बताया गया। बड़े बांधों के ऐसे जिन पक्षों की उपेक्षा की गई, उनमें से कुछ के समाज और मानवीय जीवन के लिए बेहद गंभीर परिणाम हुए।<br /> <br /> आजादी के बाद बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। कई अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान एक से ढाई करोड़ तक बताया है। 1989 में एक प्रभावशाली अध्ययन में फर्नांडिस, दास और राव ने दो करो़ड़ दस लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान पेश किया। मशहूर विद्वान और प्रशासक डॉ. एनसी सक्सेना ने 1947 के बाद से बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित हुए लोगों की संख्या इससे दो गुना से भी ज्यादा- पांच करोड़ बताई है।<br /> <br /> अधिकांश परियोजनाओं के नियोजन की शुरुआत और विस्थापन एवं पुनर्वास के विभिन्न चरणों के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों पर परियोजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है, उनकी राय जानी जाए और इस रूप में उन्हें जानकारी दी जाती रहे, जिससे वे अपने उजड़े जीवन को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से फिर से बसा सकें। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बांध, डूब और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में प्रभावित लोगों के पास बेहद कम सूचना थी।<br /> <br /> यह सिर्फ हाल के वर्षों के में ही हुआ है, और वह भी जन आंदोलनों के असर से, जब परियोजना अधिकारियों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे पुनर्वास को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लोगों से ली गई उनकी जायदाद के बदले नकदी मुआवजे से आगे जाने और उन्हें घर बनाने की जगह देने के बारे में सोचा जाता है। पुनर्वास की उपेक्षा उन पुरानी परियोजनाओं के मामले में सबसे गंभीर दिखती है, जो आजादी के बाद पहले तीन दशकों में शुरू हुईं या शुरू होकर पूरी हो गईं।<br /> <br /> यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों का प्रेरक उद्देश्य प्रभावित परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे कम कष्टकर बनाना और इसके लिए उन्हें दोबारा बसने योग्य बनाना एवं इस कार्य में मददगार बनना नहीं रहा है। बल्कि अक्सर उनका एकमात्र उद्देश्य डूब वाले इलाकों को खाली करना रहा है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्य की निर्मम ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। अक्सर गांवों को निर्ममता के साथ खाली कराया गया है और गांववासियों को असहाय हालत में छो़ड़ दिया गया है।<br /> <br /> पुनर्वास स्थल 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</ol> <p>इस वर्ष में आपदा के कारण हुआ विस्थापन अल्पकालिक ही था परन्तु कुछ लोग अपने आशियाने का दीदार फिर से नहीं कर पाए. ऐसे लोगों की संख्या 5.9 मिलियन थी.<br /> वर्ष 2020 में शरणार्थियों की संख्या 20.7 मिलियन थी जो बढ़कर 2021 में 21.3 मिलियन हो गई. एक दशक के पैमान से देखें तो शरणार्थियों में हुए बढ़ोतरी दुगनी है, लगभग 10.5 मिलियन</p> <p>**page**</p> <p><strong>नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा प्रस्तुत [inside]ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार</strong> :<br /> • साल 2013 में भारत में 10 लाख 4 हजार लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए जबकि चक्रवात फेलिन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख के बराबर है।</p> <p><br /> • साल 2013 में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 20 लाख 14 हजार लोगों को विस्थापित होना पडा। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है।</p> <p>• साल 2008-2013 के बीच भारत में 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार लोग 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फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच करवाये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण 20 राज्यों में किया गया और जानने की कोशिश की गई कि पलायन के संदर्भ में महिलाओं कामगारों की स्थिति क्या है, उनके काम की दशा क्या है।<br /> <br /> <br /> पलायन का स्वरुप<br /> <br /> • सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पलायन करने वाली महिलाओं में मात्र 42 फीसदी और पुरुषों में मात्र 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पलायन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो तकरीबन 58 फीसदी महिला-कामगारों का पलायन छोटी अवधि के लिए हुआ।यह तथ्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के तथ्यों से कहीं अलग इशारे करता है जिसमें बताया गया है कि भारत में कामगारों की जो संख्या पलायन करती है उसमें एक तिहाई हिस्सा छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों का होता है।<br /> <br /> • पलायन करने वाले महिला कामगारों में 20 फीसदी और पलायन करने वाले पुरुष कामगारों में 23 फीसदी चक्रीय-पलायन से संबद्ध हैं( इनमें लंबी अवधि का पलायन 4 महीने से ज्यादा का और छोटी अवधि का पलायन चार महीने से कम की अवधि का है। इन कामगारों में 9 फीसदी 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महिला कामगारों में 72 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी जबकि काम के लिए शहरी ठिकानों पर कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 63 फीसदी की उम्र 36 साल से कम थी। ठीक इसी तरह काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों में 61 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी जबकि काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाले पुरुष कामगारों में 56 फीसदी की उम्र 36 साल से कम की थी। काम के लिए शहरी ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में 34 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की थी जिनकी उम्र 15-25 साल के बीच थी जबकि इस श्रेणी में आने वाले पुरुष कामगारों में महज 22 फीसदी ही 15-25 साल के थे। काम के लिए ग्रामीण ठिकानों को कूच करने वाली महिला कामगारों 24 फीसदी तादाद 15-25 साल के बीच के आयु-वर्ग के महिलाओं की थी।.<br /> <br /> • सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 5 फीसदी महिला कामगारों और 9 फीसदी पुरुष कामगारों ने कहा कि वे काम के लिए जिस जगह पर पलायन करके आये हैं वहां स्थानीय लोग किसी ना किसी तरह उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। 23 फीसदी महिला कामगारों और 20 फीसदी पुरुष कामगारों का कहना था कि उनके साथ हिंसा का बर्ताव हुआ है 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बीच दिहाड़ी करने वालों की तादाद बढ़कर 44 फीसदी हो गई। ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की तादाद अगर पलायन से पहले 13 फीसदी थी तो पलायन करने के बाद यह तादाद बढ़कर 26 फीसदी हो गई और ठेके पर काम करने वाली महिला कामगारों की कुल संख्या में 70 फीसदी महिलायें दिहाड़ी मजदूर के रुप में कार्यरत हैं।<br /> <br /> • पलायन की शिकार शहरी महिला कामगारों में सर्वाधिक तादाद ऐसी महिलाओं का है जो नियमित रोजगार के लिए किसी निजी नियोक्ता से जुड़ी हैं। पलायन से पहले अगर ऐसी महिलाओं का तादाद 21 फीसदी थी तो पलायन के बाद यह तादाद बढ़कर 41 फीसदी हो गई। हालांकि यह तथ्य भी ध्यान में ऱखने लायक है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी पलायित महिला कामगारों को काम से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 85 फीसदी ने कहा कि उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता जबकि 80 फीसदी का कहना था कि उन्हें बीमारी की दशा में छुट्टी लेने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता।<br /> <br /> • पलायन करने वाले महिला कामगारों में ज्यादातर को भविष्यनिधि सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य बीमा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायिक महिला कामगारों में यह तादाद 93 फीसदी और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला कामगारों के मामले में यह तादाद 84 फीसदी है। डे केयर सेंटर या क्रेच की सुविधा भी नगण्य है। शहरी क्षेत्र की महिला कामगारों के मामलों में महज 4.4 फीसदी को और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कामगार के मामले में महज 3.4 फीसदी को यह सुविधा हासिल है।<br /> <br /> • काम के लिए ग्रामीण ठिकानों की तरफ कूच करने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर यानि 68 फीसदी को प्रतिदिन 8 घंटे या उससे कम समय के लिए काम करना पड़ता है जबकि जिन महीनों में काम ज्यादा होता है उस समय उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुल 41 फीसदी को 10 घंटे और 20 फीसदी महिला कामगारों को 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में 8 घंटे या उससे कम अवधि के लिए प्रतिदिन काम करने वाली महिला कमगारों की तादाद 78 फीसदी है लेकिन शहरी क्षेत्र में सघन काम के मौसम में 21 फीसदी महिलाओं को प्रतिदिन 10 घंटे और 6 फीसदी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है।<br /> <br /> भुगतान का तरीका<br /> <br /> • तकरीबन 20 फीसदी महिला कामगारों को(शहरी और ग्रामीण) दिहाड़ी तौर पर मजदूरी हासिल होती है। शहरी क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 141 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में यह मजदूरी औसतन 136 रुपये है। दिहाड़ी तौर पर मजदूरी पाने वाली महिला कामगारों में ज्यादातर तादाद खेतिहर महिला मजदूरों (47 फीसदी) और ईंट भट्ठा पर काम करने वालों(28 फीसदी) है। शहरी इलाके में दिहाड़ी भुगतान पाने वाली महिला-कामगारों में ज्यादातर(67 फीसदी) निर्माण-कार्य से जुड़ी हैं।<br /> <br /> • ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 22 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 4,778 रुपये की जबकि शहरी क्षेत्र में पलायन करने वाली महिला कामगारों में 64 फीसदी की औसत मासिक आमदनी 6729 रुपये की है।<br /> <br /> • पलायित ग्रामीण महिला मजदूर में 32 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है जबकि पलायित शहरी महिला मजदूर में 45 फीसदी को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल होती है।पलायित ग्रामीण महिला मजदूरों में महज 5 फीसदी को निर्धारित न्यूतम मजदूरी से ज्यादा हासिल होता है जबकि शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूरों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से तनिक ज्यादा हासिल करने वालों की तादाद 7 फीसदी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हासिल करने वाली महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 64% और शहरी क्षेत्र की पलायित महिला मजदूर के मामले में यह संख्या 44 फीसदी है।.<br /> <br /> • ग्रामीण इलाके से पलायन करने वाली महिला कामगारों में 13 फीसदी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो दिहाड़ी के रुप में रोजाना 100 रुपये से भी कम कमाती हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या मात्र 3 फीसदी है।<br /> <br /> सुविधायें<br /> <br /> <br /> • पलायन करने वाली महिला कामगारों में 76 फीसदी महिलाओं कामगारों(शहरी और ग्रामीण) के पास राशन कार्ड नहीं थे। मात्र 16 फीसदी के पास बीपीएल श्रेणी का कार्ड था। आधा फीसदी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड था जबकि 7 फीसदी के पास एपीएल कार्ड था।सर्वेक्षण से पता चलता है कि 91 फीसदी महिलाओं(पलायन करने वाली कामगार) ने कभी सार्वजनिक आवास-योजना हासिल नहीं की, 79 फीसदी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था और कुल 96 फीसदी महिलाओं को कभी भी रोजगार की किसी सरकारी योजनाओं में काम नहीं मिला।<br /> <br /> **page**<br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में सिविल सोसायटी संगठन- साउथ एशियासिटिजन्स वेब- की तरफ से तैयार एक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक [inside]SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े[/inside] निम्नलिखित हैं<strong> –</strong> <a href="http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf">http://www.sacw.net/IMG/pdf/CITIZENSREPORTONSEZs.pdf</a><br /> <br /> - पूरे भारत में कुल 1,50,000 हेक्टेयर जमीन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर के इलाके) का अधिग्रहण होना है। यह मुख्य रूप से खेती की और खासकर साल में अनेक फसल पैदा करने वाली जमीन है। इन पर दस लाख टन अनाज की पैदावार हो सकती है। अगर SEZs को सफल होना है, तो भविष्य में और भी ज्यादा खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।<br /> <br /> - विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित ताजा आंकड़ों के मुताबिक SEZs को मंजूरी देने के लिए अधिकृत वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने 578 SEZs प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 315 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।<br /> <br /> - 8 दिसंबर 2008 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि विशेष आर्थिक कानून, 2005 के बनने के बाद से शुरू हुए रुझान 2008 तक जारी थे।<br /> <br /> - दिसंबर 2008 तक केंद्र सरकार 19 राज्यों में 552 SEZs को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें से 272 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अप्रैल 2009 तक 578 SEZs को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी और उनमें से 330 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी।<br /> <br /> - 2008 के आखिरी महीनों में आई मंदी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि कंपनियां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पंजीकरण या अधिसूचना रद्द कराने केलिए अर्जी देने लगीं। उसका कुल असर क्या होता है, यह अभी सामने आना है।<br /> <br /> - SEZs का बड़ा हिस्सा सूचना तकनीक (आईटी) और उससे संबंधित उद्योगों के लिएहै। आईटी कंपनियों के लिए 181 SEZs हैं, जो कुल SEZs का 66% है। इनके अलावा आईटी के 341 SEZs ऐसे हैं, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 को सिद्धांतरूप से मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> - अगर मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सभी SEZs पर गौर किया जाए तो आईटी सेक्टर का हिस्सा 55% प्रतिशत बनता है। दूसरा बड़ा सेक्टर बहु-उत्पाद कंपनियों का है, जो 9% है।<br /> <br /> - -अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से राज्यों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां ये संख्या 57 है। तमिलनाडु में 44 और महाराष्ट्र में 43 SEZs के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।<br /> <br /> - लेकिन अधिसूचना के लिए इंतजार में खड़े SEZs की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। वहां हरी झंडी पा चुके 104 और सिद्धांत रूप से मंजूर 34 SEZs अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 99 और 2, और तमिलनाडु में 66 और 18 है।<br /> <br /> - इस तरह इन तीन राज्यों में ही देश के लगभग आधे SEZs हैं। अधिसूचित SEZs के मामलों में भी यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। कुल 274 में से 144 ऐसे SEZs इन राज्यों में हैं।<br /> <br /> - अगर राज्यों के भीतर स्थलों पर गौर किया जाए तो यह इलाकाई असंतुलन और नजर आता है। आंध्र प्रदेश में औपचारिक रूप से मंजूरी पा चुके 99 में से 48 SEZs हैदराबाद में या उसके आसपास हैं। तमिलनाडु में मंजूर 66 में से 34 SEZs चेन्नई में या उसके आसपास हैं।<br /> <br /> - -इस तरह यह कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे ज्यादा<br /> - संख्या मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में और पश्चिमी या दक्षिणी राज्यों के शहरों में मौजूद है।<br /> <br /> - वैसे हर राज्य ने कम से कम दो SEZs हासिल करने की कोशिश जरूर की है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में चार और पॉन्डिचेरी में भी एक SEZ को मंजूरी मिल चुकी है।<br /> <br /> - 53 बहु-उत्पाद SEZs मंजूरी की अग्रिम अवस्था में हैं। यानी उनके लिए जल्द<br /> - ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ये वो क्षेत्र हैं, जिनके लिए बड़े इलाके की<br /> - जरूरत है और जिनसे होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है।<br /> <br /> - हाल ही में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा SEZs पर रोक लगाने वाले नियम को हटा लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप की उसके तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (4498 + 2658 + 2648 हेक्टयर) के विलय की अर्जी को मंजूरी मिल सकी। पहले इस ग्रुप ने भूमि सीमा से बचने के लिए गुजरात में मुदंरा के पास ये तीन अलग-अलग SEZs बनाए थे।<br /> <br /> - सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अडानी के मुंदरा स्थित SEZ के अलावा एपीआईआईसी के विशाखापत्तनम और काकीनाडा स्थित SEZ हैं, जो क्रमशः 2,206 और 1,035 हेक्टेयर में हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई SEZ 1,223 हेक्टेयर में है।<br /> <br /> - कई बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूरी मिलने की अग्रिम अवस्था में हैं, जिनके लिए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर यानी औसतन प्रति SEZ 869 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।<br /> <br /> <strong> मुद्दे</strong><br /> - बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता और भूमि का जबरन अधिग्रहण- मांग के आधार पर SEZ बनाने का भारत में अपनाया गया तरीका अनोखा है। मतलब यह कि यहां SEZ की जगह, आकार और प्रकार पर फैसला सरकार की आर्थिक नीति के मुताबिक नहीं, बल्कि निजी पूंजी की मांगों के मुताबिक हो रहा है।<br /> <br /> - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह द्वारा 15 जून 2007 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि निजी SEZs के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इसके बावजूद लगभग सभी राज्य निजी SEZs के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल भू अर्जन के लिए कर रहे हैं और वह भी पुनर्वास के बिना किसी प्रावधान के।<br /> <br /> - तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून की आपात धारा 17/4 का इस्तेमाल कर रही हैं। यह दलील दी जा रही है कि SEZs को दी जा रही काफी जमीन पहले से राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास उपलब्ध रही है। लेकिन यहां बात ध्यान देने की है कि कई मामलों में इन निगमों ने जो जमीन अधिग्रहीत की थी और जिसे अब SEZ को दिया जा रहा है, वह अधिग्रहण भी भू अर्जन कानून के तहत ही हुआ था।<br /> <br /> - किसानों से जिस कीमत पर वह जमीन ली गई थी, निश्चित रूप से आज उससे बहुत ऊंची दर उसे बेचा जा रहा है।<br /> - <br /> - जमीन मालिकों को बाजार दर पर मुआवजा देने का मुद्दा भी निरर्थक है, क्योंकि पूरा सौदा निजी खरीदारों और सरकारी औद्योगिक निगमों के पक्ष में झुका हुआ है।पैकेज की कीमत भी आखिर वही तय करते हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>बिना के मुआवजे के विस्थापित हुए भूमिहीन और खेतिहर मजदूर</strong><br /> - भारत में लगभग 80% कृषि आबादी के पास कुल कृषि भूमि का सिर्फ 17% हिस्सा है। यानी यह आबादी लगभग भूमिहीन मजदूर ही है। जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिवार और समुदाय जमीन के किसी टुकड़े पर (मजदूरी, चरागाह आदि के रूप में) निर्भर करते हैं। जबकि मुआवजे की चर्चा सिर्फ उनके लिए हो रही है, जो जमीन के मालिक हैं। जो मालिक नहीं हैं, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की योजना नहीं है।<br /> <br /> - गुजरात जैसे राज्यों में SEZs को जो जमीन दी जा रही है, उनमें बड़ा हिस्सा आम इस्तेमाल वाली जमीन का है (जिसे गलती से वेस्टलैंड यानी परती भूमि बता दिया गया है।) चूंकि ये साझा जमीन हैं, इनका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है,इसलिए इन्हें बिना समुदायों या पंचायतों से राय-मशविरा किए हस्तांतरित किया जा रहा है।<br /> <br /> - तमिलनाडु में पंचामी भूमि यानी मंदिर की जमीन और आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को SEZs को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक जमीन को हड़प कर निजी क्षेत्र को देने की यह एक मिसाल है।<br /> <br /> - खुल्लमखुल्ला जमीन हड़पने की सबसे ज्यादा घटनाएं आंध्र पर्देश में हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या में SEZs को मंजूरी मिली है। वहां दलितों और आदिवासियों को आवंटित की गई जमीन अब SEZs को दी जा रही है। पोलेपल्ली,काकीनाडा, चित्तूर और अनंतपुर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं।<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>कृषि आधारित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विनाश</strong><br /> SEZs के लिए अधिग्रहीत की जा रही ज्यादातर जमीन उपजाऊ, खेती की जमीन है। खासकर बहु-उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इससे करीब 1 लाख 14 हजार परिवार (हर परिवार में औसतन पांच सदस्य) और उनके अलावा उस जमीन पर आजीविका के निर्भर खेतिहर मजूदरों के 82,000 परिवार विस्थापित होंगे।<br /> <br /> इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आमदनी का कुल सालाना नुकसान 212 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान 2006 में SEZ की आरंभिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया था। आज इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।<br /> <br /> श्रम कानून को रद्द किए जाने से शोषण आधारित रोजगार के अवसरों और कार्य-स्थितियों का निर्माण<br /> <br /> सरकार की SEZ नीति के तहत राज्य श्रम आयुक्त के सारे अधिकार SEZs के विकास आयुक्तों को मिल जाते हैं।<br /> इन विकास आयुक्तों को अधिकार है कि वे SEZs को औद्योगिक विवाद कानून केतहत "सार्वजिक उपयोगिता सेवा" (public utility services) घोषित कर दें। इसकामतलब यह होगा कि SEZ क्षेत्र में मजदूरों को हड़ताल करने या यहां तक कि यूनियन बनाने और बेहतर वेतन एवं कार्य-स्थितियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br /> <br /> <br /> <strong>आर्थिक परिणाम</strong><br /> <br /> - वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक SEZs को दी गई कर छूट की वजह से सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक 1,75,487 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।<br /> <br /> - केंद्र सरकार के परोक्ष करों के बारे में सीएजी की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 11 मार्च 2008 को संसद में पेश की गई थी। सीएजी ने 370 SEZ इकाइयों का यह जानने के सीमित उद्देश्य से अध्ययन किया था कि क्या उन्होंने मौजूद कस्टम कानून, नियमों और अधिसूचनाओं आदि का पालन किया है। इस समीक्षा से यह साफ हुआ कि व्यवस्थागत एवं पालन संबंधी खामियों की वजह से सरकार को 2 अरब 46 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ।<br /> <br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>नहीं हासिल हुए घोषित लक्ष्य</strong><br /> <br /> - वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने मंजूर किया है कि जितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को मंजूरी दी गई है, उनमें से 40% कभी काम शुरू नहीं कर सकेंगे (सेज पर पानोस-कल्पवृक्ष मीडिया डायलॉग- दिसबंर 2008)। इसके अलावा SEZs से साढ़े तीन लाख रोजगार और इनमें 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों की विस्तृत एवं स्वंतत्र मूल्यांकन से पुष्टि अभी नहीं हुई है।<br /> <br /> - इसके अलावा SEZs में ठेके के मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी मौजूद SEZs में न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे वेतन दिया जाता है। 2007 में सेन और दासगुप्ता ने एक सर्वे में पाया कि नोएडा SEZ में मजदूरों को नौ घंटे काम करने पर 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भी था। <br /> - भारत सरकार की नीति रही है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में न के बराबर दखल दिया जाए। निर्यात उन्मुखता के दावों के बावजूद किसी सेज कारखाने पर सिर्फ एक ही अस्पष्ट शर्त लगाई जाती है। वो यह कि वो धनात्मक कुल विदेशी मुद्रा संतुलन का पालन करेंगे। यह भी क्षेत्र के भीतर सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होता है। अगर सेज का मकसद निर्यात है, तो निश्चित रूप से इन विशेष क्षेत्रों पर कहीं सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए।<br /> <br /> <br /> यहां इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामंदी सेज को बढ़ावा देने के लिए लिहाज के कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात का बाजार लगातार सिकुड़ेगा और संरक्षणवाद हावी होगा।<br /> <br /> इसके अलावा यह भी साफ नहीं किया गया है कि अगर निर्यात की शर्तें कोई कंपनी पूरा नहीं करती है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा।<br /> <br /> इसी तरह यह साफ नहीं किया गया है कि अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। कंपनियों द्वारा मंदी के साथ अधिसूचना रद्द करने की बढ़ती मांग से यह खामी खुल कर सामने आ गई है। उस हालत में जमीन का क्या होगा? क्या यह किसानों को लौटाई जाएगी? अगर हां, तो कैसे?<br /> <br /> सेज कानून (धाराएं 9, 11, 12 और 31) अधिकार वापस केंद्र और नौकरशाही को दे देता है। ऐसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और सेज ऑथरिटी के निर्माण के माध्यम से किया गया है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है।<br /> <br /> तथ्य यह है कि सेज अपने नियम खुद बनाएंगे, उन्हें पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरी का अधिकार होगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि वे एक निजीकृत स्वायत्त इकाई होंगे, जहां मौजूदा संवैधानिक अधिकारों पर अमल मुश्किल होगा।<br /> <br /> <br /> विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अदालतों का गठन मौजूदा न्यायिक प्रणाली का मखौल उड़ाना है। यह साफ नहीं है कि उन क्षेत्रों में चुनाव कैसे होंगे और संविधान के 73वें/74वें संशोधनों के तहत स्थापित ग्राम सभा/ नगरपालिका जैसी स्वशासन की संस्थाओं का क्या होगा।<br /> <br /> बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा सेज प्रस्तावों के चयन, सुधार एवं अस्वीकृति के लिए तय दिशानिर्देशों में कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ऐसे लोगों को रख कर जो वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपना सकें, इस संस्था को पुनर्गठित करने की जरूरत है।' <br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के बारे में हुए अध्ययनों/ अन्य देशों से तुलना के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की थीं। किरित सोमैया ने इस बारे में एक आरटीआई याचिका दायर की। उन्हें दिए गए जवाब में यह टिप्पणी की गई- "निकटस्थ देशों बांग्लादेश और श्रीलंका को हुए निर्यात का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कोई और अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।<br /> <br /> वाणिज्य मंत्रालय ने आरटीआई कानून 2005 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में मांगी गई जानकारी को "व्यापार गोपनीयता" की दलील देते हुए देने से इनकार कर दिया।<br /> <br /> पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के ईआईए अधिसूचना और सेज कानूनों के बीच मौजूद प्रक्रियाओं पर गौर करें, तो इन दोनों के बीच भारी अस्पष्टता और अंतर्विरोध नजर आते हैं।<br /> <br /> हालांकि सेज के तहत बनने वाली इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जन सुनवाइयों से छूट दी गई है, लेकिन लेकिन खुद सेज को जन सुनवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुंदरा सेज जैसी मिसालें भी हैं, जहां पर्यावरण मंत्रालय ने बहु-उत्पाद सेज की स्थापना के लिए जन सुनवाई से छूट देने की सिफारिश की थी। <br /> <br /> गोवा औद्योगिक विकास निगम के बारे में जून 2008 में भारत सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में निम्लिखित निष्कर्ष निकाले गए (रिपोर्ट से उद्धरण)- <br /> - निगम ने जमीन के अधिग्रहण और उसे सीधे उद्यमी को आवंटित करने के नियम से भटकते हुए भूमि किसी अन्य को देने के लिए डेवलपर्स को आवंटित कर दी।<br /> <br /> - बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आवंटन किए गए।<br /> - सेज के लिए आवंटन बिना विज्ञापन दिए कर दिए गए। यह काम राज्य सरकार द्वारा सेज नीति बनाने के पहले ही कर दिया गया।<br /> - आईजीसी (औद्योगिक विकास केंद्र) योजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिग्रहीत जमीन भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेज को आवंटित कर दी गई।<br /> - वेरना फेज IV (हाउस सेज के प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट) की प्रीमियम दर का संशोधन एक बड़े हिस्से को निम्न दर आवंटित करने के बाद ही किया गया, जिससे 36.89 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> - चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आवंटित जमीन से लगी जमीन का कम दर पर आवंटन किए जाने से 39.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।<br /> - दो सेज डेवलपर्स को बिना किसी स्वीकृत फॉर्मूले के 14.36 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन से 17.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।<br /> <br /> (स्रोतः कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया, गोवा स्टेट रिपोर्ट, अध्याय- VII सरकार की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां)<br /> <br /> **page**<br /> <br /> <strong>वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे</strong><br /> <br /> 1- सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने ‘सेज की कार्यप्रणाली’ पर अपनी 83वीं रिपोर्ट संसद को 20 जून 2007 को सौंपी।<br /> 2- जो सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस समिति ने की, वह थी ‘ठहरने और विचार करने’ की।<br /> 3- सभी हलकों से आशंकाएं जताए जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने जिस तेज रफ्तार से हरी झंडी दी है, उस पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में चिंता जताई गई।<br /> 4- 83वीं रिपोर्ट जारी होने के वक्त बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा 152 औपचारिक स्वीकृतियां और 82 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थीं। संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की कि इन स्वीकृतियों को रोके रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि समिति ने संशोधन लागू होने तक ऐसा करने की सिफारिश की थी।<br /> 5- राज्यसभा में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश होने तक मंजूरी पा चुके सेज की संख्या 500 पार कर चुकी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने तब सिर्फ यह कहा कि वह सेज के कार्य-प्रदर्शन और प्रभावों का ‘वैज्ञानिक मूल्याकंन’ करवाने की प्रक्रिया में है।<br /> 6- सबसे अहम बात यह कि रिपोर्ट में बड़े आकार के सेज की स्थापना की वजह से विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मामलों में इससे संबंधित अटकलों की आलोचना की गई।<br /> 7- संसदीय स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को एटीआर में वाणिज्य मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। उनमें शामिल हैं-<br /> - सेज के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर क्षेत्र में सेज की संख्या की सीमा तय की जाए।<br /> - निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित अनावश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध।<br /> - सेज में कर छूट एसटीपी और ईओयू की तरह ही है- तो फिर सेज की जरूरत क्या है?<br /> - श्रम आयुक्त के अधिकारों को विकास आयुक्त को सौंपे जाने पर पुनर्विचार।<br /> <br /> <br /> 11 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 घोषित की। इस नीति ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति- 2003 की जगह ली।<br /> नई नीति में विस्थापन की प्रक्रिया के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें मान कर चला गया है कि विस्थापन तो होना ही है। नीति के प्रारूप में विस्थापन की आवश्यकता पर सवाल उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ना ही इसमें बिना विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों की तलाश या उसे प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश है।<br /> <br /> नई नीति लाने का समय और इसके पीछे का इरादा भी संदिग्ध है। गौरतलब है कि यह नीति पुराने पड़ चुके भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में संशोधन की घोषणा के साथ लाई गई।<br /> <br /> भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ ‘सार्वजनिक उद्देश्य' को फिर से परिभाषित करने की कोशिश असल में गरीबों और हाशिये पर लोगों के ऊपर निजी और बड़ी कंपनियों के हितों को तरजीह देने का हिस्सा है।<br /> <br /> 2007 की नीति के तहत बड़ी कंपनियों और रणनीतिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान हो गया है। <br /> <br /> ‘सार्वजनिक उद्देश्य' की फिर से परिभाषा इस तरह की गई है कि राज्य सरकारों के लिए किसी निजी कंपनी, व्यक्तियों के संघ या संस्था के लिए जमीन के अधिग्रहण की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते वह 'आम जन के हित' में हो।<br /> <br /> 2007 की नीति में 'जमीन के बदले जमीन' देने का सिद्धांत अस्पष्ट है। इसमें जमीन देने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन ऐसा उसी हद तक किया जाएगा, जितनी ‘सरकारी जमीन पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध’ होगी।<br /> <br /> नीति में प्रभावित लोगों को कई लाभ देने की बातें शामिल है, मसलन- उन परिवारों के योग्य लोगों को शिक्षा के लिए वजीफा, परियोजना स्थल के आसपास ठेके और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम देने में प्रभावित लोगों के सहकारी समूहों को प्राथमिकता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित भूमिहीन परिवारों को आवास देना, परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों में इच्छुक प्रभावित लोगों को वेतन आधारित रोजगार, आदि। लेकिन हर पारिवारिक इकाई के एक व्यक्ति के लिए ‘रोजगार की गारंटी' रिक्त स्थानों की ‘उपलब्धता' और ‘प्रभावित व्यक्ति की योग्यता' पर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि अधिकारी और नीति निर्माता ‘अगर उपलब्ध हुआ' और ‘यथासंभव' जैसी शर्तों का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से मुकरने के लिए व्यापक रूप से करते हैं।<br /> <br /> नई नीति में परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में जब मैदानी इलाकों में 400 और आदिवासी, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 200 परिवार प्रभावित हो रहे हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा मूल्यांकन सिर्फ उन्हीं स्थितियों में क्यों अनिवार्य होना चाहिए, जब एक 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