Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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$response = object(Cake\Http\Response) { 'status' => (int) 200, 'contentType' => 'text/html', 'headers' => [ 'Content-Type' => [ [maximum depth reached] ] ], 'file' => null, 'fileRange' => [], 'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {}, 'cacheDirectives' => [], 'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d3fc745f316-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d3fc745f316-trace').style.display == 'none' ? 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(सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय-&nbsp;</p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> **page**<br /> &nbsp;</p> <p>कॉमनवेल्थ ह्युमनराइटस् इनिशिएटिव के[inside] स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)[/inside] के मुताबिक:</p> <p>मूल रिपोर्ट के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/ICs-RapidReview4-finalreport-NDelhi-ATITeam-Mar18.pdf">क्लिक करें</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं मुख्य सूचना आयुक्त नहीं तो कहीं सूचना आयोग ही नहीं</strong> : गुजरात में 2018 की जनवरी के दूसरे पखवाड़े से सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है. महाराष्ट्र में यह पद फिलहाल एक प्रभारी के हवाले है. आंध्रप्रदेश में जून 2014(जब तेलंगाना बना) के बाद से कोई सूचना आयोग ही नहीं. आंध्रप्रदेश की सरकार ने हैदराबाद हाइकोर्ट से कहा है कि सूबे में जल्दी ही सूचना आयोग बनाया जायेगा.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>खाली पड़े पदों की संख्या बहुत ज्यादा है</strong>: देश के सूचना आयोगों में 25 फीसद(109) से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. साल 2015 में सृजित कुल 142 पदों में से 111 पर सूचना आयुक्त(मुख्य सूचना आयुक्त समेत) काम कर रहे थे.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बड़े आकार वाले सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के जो पद भरे हुए हैं उनमें 47 फीसद पद सिर्फ सात राज्यों हरियाणा(11), कर्नाटक, पंजाब तथा यूपी(प्रत्येक में 9) तथा केंद्रीय सूचना आयोग, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु(प्रत्येक में 7) में केंद्रित हैं. अगर निपटारे के लिए लंबित पड़े अपील और शिकायतों के मामलों की संख्या के एतबार से देखें तो तमिलनाडु को छोड़कर शेष छह में ऐसे मामलों की तादाद कुल मामलों का 72 फीसद है. (तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p>&nbsp;</p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p>&nbsp;**page**</p> <p>&nbsp;</p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है।&nbsp; असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> &nbsp;<br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के&nbsp; 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> &nbsp;<br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> &nbsp;<br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> &nbsp;<br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं।&nbsp; इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> &nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> &nbsp;.</span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> &nbsp;</span></li> <li>&nbsp; <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। &nbsp;&nbsp; सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। &nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा।&nbsp; सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। &nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे&nbsp; ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना 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style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका साक्षात्कार भी लिया जा सका। सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर अर्जियां देने वालों में पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार अधिनियम को जबर्दस्त सफलता मिली है। पिछले तीन सालों में यहां ३ लाख ७० हजार अर्जियां आयीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष में काम करने वालों का कहना है अर्जियों पर जवाब को रोककर रखने का सरकारी चलन चिन्ता जगाने वाला है।</span></li> </ul> <p><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:medium">**page**</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:small"> </span></strong><span style="font-size:small">[inside]सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी[/inside]</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">&quot;सूचना की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानवाधिकार है..और इन सभी मानवाधिकारों की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध है.&quot;</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन)&nbsp; से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- &quot;शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।&quot;.</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा&nbsp; के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित 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style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; **page**</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य&nbsp; 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम&nbsp; भारत सरकार और अन्य,&nbsp; 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 58, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 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(सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय-&nbsp;</p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> ', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 40980, 'title' => 'सूचना का अधिकार', 'subheading' => 'स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(2018)', 'description' => '<p>[inside]आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]<br /> पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कृपया <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये.</p> <p><span style="font-size:12px"><strong><span style="background-color:#e67e22">साल 2010 से लेकर अब तक, बिहार में आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने के कारण कुल 20 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गवाई है.</span></strong></span></p> <ul> <li>लगभग आधे कार्यकर्ताओं की हत्या पिछले 4 साल में हुई हैं.</li> <li>वर्ष 2018 में छह कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी.</li> <li>आरटीआई का इस्तेमाल करने वालों की इन नृशंस हत्याओं ने लोगों की सुरक्षा सहित राज्य के जवादेही शासन होने के दावे पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है.&nbsp;</li> <li>राज्य, पीड़ित परिवारों के सदस्यों को न्यायिक सहायता मुहैया नहीं करवा पाया.</li> </ul> <p>इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को तैयार करने के लिए वर्ष 2021 से 2022 के शुरुआती महीनों में सभी कार्यकर्ताओं के घर गए. पुलिस व न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया.<br /> फिर कई संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से पटना में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया.(जिसका विस्तृत उल्लेख इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>में संलग्न है.</p> <blockquote> <p>किसने जारी की है <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>-<br /> इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को <a href="https://safar-india.org/"><span style="color:#c0392b"><strong>सफ़र इंडिया</strong></span></a> द्वारा तैयार किया गया है. (सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय-&nbsp;</p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> **page**<br /> &nbsp;</p> <p>कॉमनवेल्थ ह्युमनराइटस् इनिशिएटिव के[inside] स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)[/inside] के मुताबिक:</p> <p>मूल रिपोर्ट के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/ICs-RapidReview4-finalreport-NDelhi-ATITeam-Mar18.pdf">क्लिक करें</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं मुख्य सूचना आयुक्त नहीं तो कहीं सूचना आयोग ही नहीं</strong> : गुजरात में 2018 की जनवरी के दूसरे पखवाड़े से सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है. महाराष्ट्र में यह पद फिलहाल एक प्रभारी के हवाले है. आंध्रप्रदेश में जून 2014(जब तेलंगाना बना) के बाद से कोई सूचना आयोग ही नहीं. आंध्रप्रदेश की सरकार ने हैदराबाद हाइकोर्ट से कहा है कि सूबे में जल्दी ही सूचना आयोग बनाया जायेगा.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>खाली पड़े पदों की संख्या बहुत ज्यादा है</strong>: देश के सूचना आयोगों में 25 फीसद(109) से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. साल 2015 में सृजित कुल 142 पदों में से 111 पर सूचना आयुक्त(मुख्य सूचना आयुक्त समेत) काम कर रहे थे.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बड़े आकार वाले सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के जो पद भरे हुए हैं उनमें 47 फीसद पद सिर्फ सात राज्यों हरियाणा(11), कर्नाटक, पंजाब तथा यूपी(प्रत्येक में 9) तथा केंद्रीय सूचना आयोग, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु(प्रत्येक में 7) में केंद्रित हैं. अगर निपटारे के लिए लंबित पड़े अपील और शिकायतों के मामलों की संख्या के एतबार से देखें तो तमिलनाडु को छोड़कर शेष छह में ऐसे मामलों की तादाद कुल मामलों का 72 फीसद है. (तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p>&nbsp;</p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p>&nbsp;**page**</p> <p>&nbsp;</p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है।&nbsp; असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> &nbsp;<br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के&nbsp; 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> &nbsp;<br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> &nbsp;<br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> &nbsp;<br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं।&nbsp; इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> &nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> &nbsp;.</span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> &nbsp;</span></li> <li>&nbsp; <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। &nbsp;&nbsp; सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। &nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा।&nbsp; सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। &nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे&nbsp; ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान&nbsp; अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस विधेयक से संबंधित प्रावधानों की ठीक ठीक जानकारी नहीं है और इस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयी अर्जियों के निबटान में बाधा आती है।<br /> सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है। इस मामले में यह अधिनियम अनूठा है। अधिक से अधिक लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके सूचना मांगने के लिए अर्जियां दे रहे हैं। पहले सरकारी अधिकारी गण ऐसी सूचनाओं को देने से इनकार कर देते थे।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सरकार का रवैया इस मामले में धीमा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सूचना मांगने के लिए जितनी अर्जियां आती है उनमें से दो तिहाई का जवाब सरकारी अधिकारी देते हैं। सिर्फ एक तिहाई अर्जियों का जवाब&nbsp; ३० दिन के अंदर मिल पाता है, जैसा कि नियम है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका साक्षात्कार भी लिया जा सका। सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर अर्जियां देने वालों में पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार अधिनियम को जबर्दस्त सफलता मिली है। पिछले तीन सालों में यहां ३ लाख ७० हजार अर्जियां आयीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष में काम करने वालों का कहना है अर्जियों पर जवाब को रोककर रखने का सरकारी चलन चिन्ता जगाने वाला है।</span></li> </ul> <p><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:medium">**page**</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:small"> </span></strong><span style="font-size:small">[inside]सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी[/inside]</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">&quot;सूचना की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानवाधिकार है..और इन सभी मानवाधिकारों की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध है.&quot;</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन)&nbsp; से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- &quot;शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।&quot;.</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा&nbsp; के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक 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style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; **page**</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य&nbsp; 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम&nbsp; भारत सरकार और अन्य,&nbsp; 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 58, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 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(सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय- </p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> </table></body> </html>' } $maxBufferLength = (int) 8192 $file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php' $line = (int) 853 $message = 'Unable to emit headers. 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(तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p>&nbsp;</p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p>&nbsp;**page**</p> <p>&nbsp;</p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है।&nbsp; असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> &nbsp;<br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के&nbsp; 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> &nbsp;<br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> &nbsp;<br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> &nbsp;<br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं।&nbsp; इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> &nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> &nbsp;.</span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> &nbsp;</span></li> <li>&nbsp; <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। &nbsp;&nbsp; सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। &nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा।&nbsp; सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। &nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे&nbsp; ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान&nbsp; अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस विधेयक से संबंधित प्रावधानों की ठीक ठीक जानकारी नहीं है और इस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयी अर्जियों के निबटान में बाधा आती है।<br /> सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है। इस मामले में यह अधिनियम अनूठा है। अधिक से अधिक लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके सूचना मांगने के लिए अर्जियां दे रहे हैं। पहले सरकारी अधिकारी गण ऐसी सूचनाओं को देने से इनकार कर देते थे।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सरकार का रवैया इस मामले में धीमा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सूचना मांगने के लिए जितनी अर्जियां आती है उनमें से दो तिहाई का जवाब सरकारी अधिकारी देते हैं। सिर्फ एक तिहाई अर्जियों का जवाब&nbsp; ३० दिन के अंदर मिल पाता है, जैसा कि नियम है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका साक्षात्कार भी लिया जा सका। सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर अर्जियां देने वालों में पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार अधिनियम को जबर्दस्त सफलता मिली है। पिछले तीन सालों में यहां ३ लाख ७० हजार अर्जियां आयीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष में काम करने वालों का कहना है अर्जियों पर जवाब को रोककर रखने का सरकारी चलन चिन्ता जगाने वाला है।</span></li> </ul> <p><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:medium">**page**</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:small"> </span></strong><span style="font-size:small">[inside]सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी[/inside]</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">&quot;सूचना की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानवाधिकार है..और इन सभी मानवाधिकारों की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध है.&quot;</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन)&nbsp; से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- &quot;शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।&quot;.</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा&nbsp; के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक कानूनी रुप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सूचना पाने की स्वतंत्रता, नीति-निर्धारण में जनता की भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय पाने की स्वतंत्रता के लिए हामी भरी गई है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">स्वीडेन में लागू फ्रीडम ऑव प्रेस एक्ट में विधान किया गया है कि अगर कोई नागरिक, नागरिक समूह अथवा संगठन मांग करे तो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सूचना सार्वजनिक करनी होगी।</span></li> <li><span style="font-size:medium">कोलंबिया में सूचना के अधिकार से संबंधित कानूनों का इतिहास बड़ा पुराना है। कोलंबिया में एख कानून है कोड ऑव पॉलिटिकल एंड म्युनिस्पल आर्गनाइजेशन(१८८८)। इस कानून के अन्तर्गत नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वे सरकारी एजेंसियों अथवा सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित दस्तावेजों की जानकारी जरुरत पड़ने पर मांग सकें।</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राज्य अमेरिका में साल १९६७ में सूचना के अधिकार से संबंधित एक कानून पारित हुआ। इसी राह पर आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में साल १९८२ में कानून बने।</span></li> <li><span style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; **page**</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य&nbsp; 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम&nbsp; भारत सरकार और अन्य,&nbsp; 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 58, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 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वर्ष 2021 से 2022 के शुरुआती महीनों में सभी कार्यकर्ताओं के घर गए. पुलिस व न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया.<br /> फिर कई संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से पटना में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया.(जिसका विस्तृत उल्लेख इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>में संलग्न है.</p> <blockquote> <p>किसने जारी की है <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>-<br /> इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को <a href="https://safar-india.org/" title="https://safar-india.org/">सफ़र इंडिया</a> द्वारा तैयार किया गया है. 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(तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p>&nbsp;</p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p>&nbsp;**page**</p> <p>&nbsp;</p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है।&nbsp; असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> &nbsp;<br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के&nbsp; 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> &nbsp;<br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> &nbsp;<br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> &nbsp;<br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं।&nbsp; इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> &nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> &nbsp;.</span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> &nbsp;</span></li> <li>&nbsp; <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। &nbsp;&nbsp; सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना 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मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा।&nbsp; सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। &nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे&nbsp; ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान&nbsp; अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस विधेयक से संबंधित प्रावधानों की ठीक ठीक जानकारी नहीं है और इस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयी अर्जियों के निबटान में बाधा आती है।<br /> सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है। इस मामले में यह अधिनियम अनूठा है। अधिक से अधिक लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके सूचना मांगने के लिए अर्जियां दे रहे हैं। पहले सरकारी अधिकारी गण ऐसी सूचनाओं को देने से इनकार कर देते थे।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सरकार का रवैया इस मामले में धीमा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सूचना मांगने के लिए जितनी अर्जियां आती है उनमें से दो तिहाई का जवाब सरकारी अधिकारी देते हैं। सिर्फ एक तिहाई अर्जियों का जवाब&nbsp; ३० दिन के अंदर मिल पाता है, जैसा कि नियम है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका साक्षात्कार भी लिया जा सका। सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर अर्जियां देने वालों में पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार अधिनियम को जबर्दस्त सफलता मिली है। पिछले तीन सालों में यहां ३ लाख ७० हजार अर्जियां आयीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष में काम करने वालों का कहना है अर्जियों पर जवाब को रोककर रखने का सरकारी चलन चिन्ता जगाने वाला है।</span></li> </ul> <p><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:medium">**page**</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:small"> </span></strong><span style="font-size:small">[inside]सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी[/inside]</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">&quot;सूचना की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानवाधिकार है..और इन सभी मानवाधिकारों की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध है.&quot;</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन)&nbsp; से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- &quot;शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।&quot;.</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा&nbsp; के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक 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style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; **page**</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य&nbsp; 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम&nbsp; भारत सरकार और अन्य,&nbsp; 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 58, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 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महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया.<br /> फिर कई संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से पटना में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया.(जिसका विस्तृत उल्लेख इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>में संलग्न है.</p> <blockquote> <p>किसने जारी की है <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>-<br /> इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को <a href="https://safar-india.org/" title="https://safar-india.org/">सफ़र इंडिया</a> द्वारा तैयार किया गया है. (सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय-&nbsp;</p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> ' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 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(सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय- </p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> </table></body> </html>' } $reasonPhrase = 'OK'header - [internal], line ?? 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(तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p>&nbsp;</p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p>&nbsp;**page**</p> <p>&nbsp;</p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है।&nbsp; असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> &nbsp;<br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के&nbsp; 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> &nbsp;<br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> &nbsp;<br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> &nbsp;<br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं।&nbsp; इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> &nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> &nbsp;.</span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> &nbsp;</span></li> <li>&nbsp; <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। &nbsp;&nbsp; सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। &nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा।&nbsp; सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। &nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे&nbsp; ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान&nbsp; अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस विधेयक से संबंधित प्रावधानों की ठीक ठीक जानकारी नहीं है और इस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयी अर्जियों के निबटान में बाधा आती है।<br /> सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है। इस मामले में यह अधिनियम अनूठा है। अधिक से अधिक लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके सूचना मांगने के लिए अर्जियां दे रहे हैं। पहले सरकारी अधिकारी गण ऐसी सूचनाओं को देने से इनकार कर देते थे।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सरकार का रवैया इस मामले में धीमा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सूचना मांगने के लिए जितनी अर्जियां आती है उनमें से दो तिहाई का जवाब सरकारी अधिकारी देते हैं। सिर्फ एक तिहाई अर्जियों का जवाब&nbsp; ३० दिन के अंदर मिल पाता है, जैसा कि नियम है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका साक्षात्कार भी लिया जा सका। सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर अर्जियां देने वालों में पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार अधिनियम को जबर्दस्त सफलता मिली है। पिछले तीन सालों में यहां ३ लाख ७० हजार अर्जियां आयीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष में काम करने वालों का कहना है अर्जियों पर जवाब को रोककर रखने का सरकारी चलन चिन्ता जगाने वाला है।</span></li> </ul> <p><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:medium">**page**</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:small"> </span></strong><span style="font-size:small">[inside]सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी[/inside]</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">&quot;सूचना की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानवाधिकार है..और इन सभी मानवाधिकारों की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध है.&quot;</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन)&nbsp; से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- &quot;शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।&quot;.</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा&nbsp; के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक कानूनी रुप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सूचना पाने की स्वतंत्रता, नीति-निर्धारण में जनता की भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय पाने की स्वतंत्रता के लिए हामी भरी गई है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">स्वीडेन में लागू फ्रीडम ऑव प्रेस एक्ट में विधान किया गया है कि अगर कोई नागरिक, नागरिक समूह अथवा संगठन मांग करे तो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सूचना सार्वजनिक करनी होगी।</span></li> <li><span style="font-size:medium">कोलंबिया में सूचना के अधिकार से संबंधित कानूनों का इतिहास बड़ा पुराना है। कोलंबिया में एख कानून है कोड ऑव पॉलिटिकल एंड म्युनिस्पल आर्गनाइजेशन(१८८८)। इस कानून के अन्तर्गत नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वे सरकारी एजेंसियों अथवा सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित दस्तावेजों की जानकारी जरुरत पड़ने पर मांग सकें।</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राज्य अमेरिका में साल १९६७ में सूचना के अधिकार से संबंधित एक कानून पारित हुआ। इसी राह पर आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में साल १९८२ में कानून बने।</span></li> <li><span style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; **page**</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य&nbsp; 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम&nbsp; भारत सरकार और अन्य,&nbsp; 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन 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(तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p>&nbsp;</p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला 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नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है।&nbsp; असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> &nbsp;<br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के&nbsp; 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> &nbsp;<br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 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अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं।&nbsp; इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> &nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> &nbsp;.</span></li> <li>&nbsp;<span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> &nbsp;</span></li> <li>&nbsp; <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। &nbsp;&nbsp; सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। &nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा।&nbsp; सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। &nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे&nbsp; ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान&nbsp; अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस विधेयक से संबंधित प्रावधानों की ठीक ठीक जानकारी नहीं है और इस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयी अर्जियों के निबटान में बाधा आती है।<br /> सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है। इस मामले में यह अधिनियम अनूठा है। अधिक से अधिक लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके सूचना मांगने के लिए अर्जियां दे रहे हैं। पहले सरकारी अधिकारी गण ऐसी सूचनाओं को देने से इनकार कर देते थे।&nbsp; </span></li> <li><span style="font-size:medium">सरकार का रवैया इस मामले में धीमा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सूचना मांगने के लिए जितनी अर्जियां आती है उनमें से दो तिहाई का जवाब सरकारी अधिकारी देते हैं। सिर्फ एक तिहाई अर्जियों का जवाब&nbsp; ३० दिन के अंदर मिल पाता है, जैसा कि नियम है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका साक्षात्कार भी लिया जा सका। सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर अर्जियां देने वालों में पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार अधिनियम को जबर्दस्त सफलता मिली है। पिछले तीन सालों में यहां ३ लाख ७० हजार अर्जियां आयीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष में काम करने वालों का कहना है अर्जियों पर जवाब को रोककर रखने का सरकारी चलन चिन्ता जगाने वाला है।</span></li> </ul> <p><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:medium">**page**</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:small"> </span></strong><span style="font-size:small">[inside]सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी[/inside]</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:medium">&quot;सूचना की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानवाधिकार है..और इन सभी मानवाधिकारों की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध है.&quot;</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन)&nbsp; से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- &quot;शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।&quot;.</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा&nbsp; के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक कानूनी रुप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सूचना पाने की स्वतंत्रता, नीति-निर्धारण में जनता की भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय पाने की स्वतंत्रता के लिए हामी भरी गई है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">स्वीडेन में लागू फ्रीडम ऑव प्रेस एक्ट में विधान किया गया है कि अगर कोई नागरिक, नागरिक समूह अथवा संगठन मांग करे तो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सूचना सार्वजनिक करनी होगी।</span></li> <li><span style="font-size:medium">कोलंबिया में सूचना के अधिकार से संबंधित कानूनों का इतिहास बड़ा पुराना है। कोलंबिया में एख कानून है कोड ऑव पॉलिटिकल एंड म्युनिस्पल आर्गनाइजेशन(१८८८)। इस कानून के अन्तर्गत नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वे सरकारी एजेंसियों अथवा सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित दस्तावेजों की जानकारी जरुरत पड़ने पर मांग सकें।</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राज्य अमेरिका में साल १९६७ में सूचना के अधिकार से संबंधित एक कानून पारित हुआ। इसी राह पर आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में साल १९८२ में कानून बने।</span></li> <li><span style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; **page**</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य&nbsp; 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम&nbsp; भारत सरकार और अन्य,&nbsp; 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 58, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 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महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया.<br /> फिर कई संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से पटना में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया.(जिसका विस्तृत उल्लेख इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>में संलग्न है.</p> <blockquote> <p>किसने जारी की है <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>-<br /> इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को <a href="https://safar-india.org/" title="https://safar-india.org/">सफ़र इंडिया</a> द्वारा तैयार किया गया है. (सफर- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च )<br /> सफर, सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ब्रिज की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है.<br /> सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाने, निर्णय में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है.</p> </blockquote> <p>बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय-&nbsp;</p> <ul> <li>भोला साह</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.<br /> भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे.<br /> 23 दिसंबर, 2018 को उनकी तय कर दी जाती है.</p> <ul> <li>विपिन अग्रवाल</li> </ul> <p>बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.<br /> विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर, 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई.</p> <ul> <li>बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा</li> </ul> <p>आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे.<br /> उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर, 2021 को सामने आई.</p> <p>कृपया पूरी रिपोर्ट <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report.pdf">यहाँ</a> से प्राप्त कीजिए<br /> ' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 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(तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p> </p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p> </p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p> </p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p> </p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p> </p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p> </p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p> </p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p> </p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p> **page**</p> <p> </p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है। असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> <br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> <br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> <br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> <br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p> </p> <ul> <li> <span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> . </span></li> <li> <span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> .</span></li> <li> <span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> </span></li> <li> <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती। </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है। </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा। सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p> </p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p> </p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं। </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, 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style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन) से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- "शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।".</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक कानूनी रुप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सूचना पाने की स्वतंत्रता, नीति-निर्धारण में जनता की भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय पाने की स्वतंत्रता के लिए हामी भरी गई है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">स्वीडेन में लागू फ्रीडम ऑव प्रेस एक्ट में विधान किया गया है कि अगर कोई नागरिक, नागरिक समूह अथवा संगठन मांग करे तो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सूचना सार्वजनिक करनी होगी।</span></li> <li><span style="font-size:medium">कोलंबिया में सूचना के अधिकार से संबंधित कानूनों का इतिहास बड़ा पुराना है। कोलंबिया में एख कानून है कोड ऑव पॉलिटिकल एंड म्युनिस्पल आर्गनाइजेशन(१८८८)। इस कानून के अन्तर्गत नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वे सरकारी एजेंसियों अथवा सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित दस्तावेजों की जानकारी जरुरत पड़ने पर मांग सकें।</span></li> <li><span style="font-size:medium">संयुक्त राज्य अमेरिका में साल १९६७ में सूचना के अधिकार से संबंधित एक कानून पारित हुआ। इसी राह पर आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में साल १९८२ में कानून बने।</span></li> <li><span style="font-size:medium">एशिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को स्वीकार करने वाला देश फिलीपीन्स है। साल १९८७ में इस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आचार संहिता तैयार की गई और इसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। हांगकांग में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून १९९५ में बना जबकि थाईलैंड ऑफिशियल इन्फारमेशन एक्ट साल १९९७ के दिसंबर से अमल में आया। साल १९९८ में दक्षिण कोरिया में सूचना के अधिकार से संबंधित एक्ट ऑन डिस्क्लोजर ऑव इन्फारमेशन बाई पब्लिक एजेंसिज बना। जापान में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून अप्रैल २००१ में बना।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अफ्रीकी देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता देने वाला एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p> </p> <p> **page**</p> <p> <span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p> </p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 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(तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पायी है).</p> <p> </p> <p><strong>नियुक्ति में नौकरशाहों को लेकर पूर्वाग्रह</strong> : देश के 90 फीसद सूचना आयोगों की प्रधानी रिटायर्ड नौकरशाहों के हाथ में है. लगभग 43 प्रतिशत से ज्यादा सूचना आयुक्त नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक निर्देश में कहा था कि सूचना का अधिकार कानून में वर्णित विशेज्ञता के अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाय.</p> <p> </p> <p><strong>सूचना आयुक्तों में महिलाओं की संख्या कम</strong> : मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 8.25 प्रतिशत है. इनमें से तीन अवकाशप्राप्त नौकरशाह हैं.</p> <p> </p> <p><strong>कहीं वेबसाइट का बनना शेष है तो कहीं वार्षिक रिपोर्ट नदारद </strong>: इंटरनेट पर किसी भी ब्राऊजर का इस्तेमाल कीजिए लेकिन आपको मध्यप्रदेश तथा बिहार के सूचना आयोग का वेबसाइट बहुत खोजने पर भी हासिल नहीं होगा. मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के सूचना आयोग ने अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की है. झारखंड और केरल के सूचना आयोगों को अपनी छह वार्षिक रिपोर्ट पेश करना शेष है. पंजाब को पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी है जबकि आंध्रप्रदेश को चार.</p> <p> </p> <p><strong>लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है </strong>: देश के 19 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीय अपील तथा शिकायत की कुल 1.93 लाख अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं. साल 2015 में कुल 14 सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 1.10 लाख थी. जिन पांच सूचना आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा(कुल का लगभग 77 प्रतिशत) है उनके नाम हैं : महाराष्ट्र (41,537 मामले), उत्तरप्रदेश (40,248 मामले), कर्नाटक (29,291 मामले), केंद्रीय सूचना आयोग (23,989 मामले) तथा केरल (14,253 मामले).</p> <p> </p> <p>बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु में लंबित पड़े मामलों की संख्या यहां के सूचना आयोग ने सार्वजनिक नहीं की है. मिजोरम में साल 2016-17 में मात्र एक मामला निपटारे के लिए आया और इस पर फैसला सुना दिया गया. त्रिपुरा, नगालैंड तथा मेघालय के सूचना आयोग में कोई भी मामला निपटारे के लिए लंबित नहीं है.</p> <p> </p> <p><strong>बीते 12 सालों में आरटीआई की अर्जियां</strong> : सूचना आयोग से हासिल जानकारी के मुताबिक साल 2005 से 2017 के बीच देश में 2.14 करोड़ आरटीआई की अर्जियां प्राप्त हुईं. अगर सभी सूचना आयोग अपने आंकड़े सार्वजनिक करें तो यह तादाद 3 करोड़ से सवा 3 करोड़ तक पहुंच सकती है. कानून के अमल में आने के बाद से 0.5 फीसद से भी कम लोगों ने इसका उपयोग किया है.</p> <p> </p> <p><strong>इन राज्यों में सबसे ज्यादा आयी अर्जियां</strong>: बीते 12 साल में केंद्र सरकार को अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर 57.43 लाख अर्जियां मिलीं. सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल अर्जियों के लिहाज से महाराष्ट्र सरकार(54.95 लाख) तथा कर्नाटक (20.73 लाख) सूची में शीर्ष पर हैं.</p> <p> </p> <p>गुजरात में सूचना के अधिकार कानून के तहत बीते 12 सालों में 9.86 लाख अर्जियां हासिल हुईं जबकि राजस्थान में आरटीआई अर्जियों की तादाद 8.55 लाख रही हालांकि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून की जन्मभूमि रहा है. यों छत्तीसगढ़ में साक्षरता-दर तुलनात्मक रुप से कम है लेकिन वहां शत-प्रतिशत साक्षरता वाले केरल की तुलना में आरटीआई की ज्यादा अर्जियां आयीं. छत्तीसगढ़ में बीते 12 सालों में 6.02 साल आरटीआई की अर्जियां हासिल हुईं तो केरल में 5.73 लाख अर्जियां.</p> <p>यों हिमाचल प्रदेश(4.24 लाख), पंजाब(3.60 लाख) तथा हरियाणा(3.32 लाख) आकार में छोटे हैं लेकिन भौगोलिक विस्तार के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़े ओड़िशा(2.85 लाख) की तुलना में इन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाली अर्जियां ज्यादा तादाद में हासिल हुईं.</p> <p> **page**</p> <p> </p> <p>आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप तथा साम्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत [inside]पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज[/inside] के अनुसार---</p> <p><br /> http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है। ग्रामीण इलाकों में 36 प्रतिशत और शहरी इलाकों में केवल 38 प्रतिशत चर्चा-समूहों में ऐसे भागीदार पाये गये जिन्हें आईटीआई की जानकारी थी। नुक्कड़-साक्षात्कार के माध्यम से की गई बातचीत में दिल्ली तथा राज्य की राजधानियों के 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां, हमने आरटीआई के बारे में सुना है।<br /> <br /> -- आरटीआई की प्रक्रिया में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम (राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत) है। असम और राजस्थान में आवेदक के तौर पर महिलाओं की भागीदारी महज 4 प्रतिशत जबकि बिहार में मात्र 1 प्रतिशत है।<br /> <br /> सूचना के अधिकार के तहत अर्जी डालने वालों में मात्र 14 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण इलाकों के हैं, हालांकि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण है।<br /> <br /> -- ग्रामीण इलाकों में फोकस डिस्कसन ग्रुप के 80% प्रतिशत और शहरी इलाकों में 95 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आरटीआई की सहारा लेना चाहते हैं।<br /> <br /> -- केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार को छोड़कर देखें तो आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील के तौर पर प्रस्तुत अर्जियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके बारे में सूचना मिलने की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है।<br /> <br /> -- सूचना के अधिकार के तहत लगायी गई अर्जियों में 70 प्रतिशत संख्या ऐसी अर्जियों की होती है जिनमें मांगी गई सूचना संस्थान को स्वयं ही सार्वजनिक करनी चाहिए यानी ऐसी सूचनाएं नागरिक के बगैर मांगे उसे हासिल होनी चाहिए।<br /> <br /> -- लगभग 45% जन सूचना अधिकारियों(पीआईओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में किसी भी किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जन सूचना अधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की कमी उनके उत्तरदायित्व निर्वाह के क्रम में बहुत बड़ी बाधा है।<br /> <br /> -- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाले बहुत से अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनका काम जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विशेष रुप से प्रशिक्षित नहीं हैं।<br /> <br /> -- लंबित मामलों और उनके निस्तारण की मौजूदा दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मध्यप्रदेश सूचना आयोग नें कोई अपील डाली जाती है तो आयोग उसपर साठ साल बाद ही विचार कर सकेगा जबकि पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए यह अवधि 17 साल की होगी।<br /> <br /> -- विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में आयुक्तों की संख्या में कमी है जबकि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक बात यह भी है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के बारे में कानूनी तौर पर अवधि तय नहीं की गई। इस वजह से सूचना आयुक्त अपील के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर विशेष चिन्तित नहीं होते और आवेदक मामले को अदालत में भी नहीं ले जा पाता।<br /> <br /> -- सूचना आयुक्तों के आदेश का संबंधित अधिकारी अकसर पालन नहीं करते। यहां तक कि उन पर जुर्माना लगाया जाय तो वह रकम भी कभी-कभार ही वसूल होती है। कई सूचना आयोग ऐसे हैं जहां यह देखने के लिए कि उनके आदेश का पालन हुआ या नहीं, कोई सुचारु कार्यप्रणाली विकसित नहीं हुई है।<br /> <br /> -- कई सूचना आयोग स्वयं ही आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन नहीं करते। ज्यादा सूचना आयोगों के वेबसाइट अद्यतन नहीं है, वहां मौजूद सूचनाएं अपनी प्रकृति में अपर्याप्त हैं, जरुरी सूचनाओं का वेबसाइट पर अभाव है।<br /> <br /> -- हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश(कुल 34), सभी उच्च न्यायलय(कुल 23) तथा प्रांतीय असेंबली(कुल 29), केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है। इससे देश में कुल नियमों के कुल 90 प्रकार बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा 28 सूचना आयोग अपनी क्रियाविधि के अनुसार भारत में आरटीआई से संबंधित 118 प्रकार के नियम बना सकते हैं ! ऐसे में आवेदक को सबसे पहले तो अपनी अर्जी डालने के लिए प्रासंगिक नियम की जानकारी करने में ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जी के लिए लगने वाले शुल्क के भुगतान का तरीका, पहचान पत्र संबंधी नियम आदि हर प्रदेश में अलग-अलग हैं। इन वजहों से आवेदक के लिए नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।</p> <p>**page**</p> <p><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार पर केंद्रित [inside]योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार[/inside]-</span><strong> </strong></p> <p> </p> <ul> <li> <span style="font-size:medium">संविधान के अनुच्छेद १९ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में कहा गया है-भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९८२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कांमकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा-सरकारी कामकाज में खुलेपन का विचार सीधे सीधे सरकारी सूचनाओं को जानने के अधिकार से जुड़ा है और इसका संबंध अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद १९(ए) में दी गई है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह अपने कामकाज से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बात को एक मानक की तरह माने और इस मामले में गोपनीयता का बरताव अपवादस्वरुप वहीं औचित्यपूर्ण है जब जनहित में ऐसा करना हर हाल में जरुरी हो। अदालत मानती है कि सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं के बारे में गोपनीयता का बरताव कभी कभी जनहित के लिहाज से जरुरी होता है लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सूचनाओं को सार्वजनिक करना भी जनहित से ही जुड़ा हुआ है।<br /> . </span></li> <li> <span style="font-size:medium">इडियन इविडेंस एक्ट,१८७२, की धारा ७६ में वे बातें कहीं गई हैं जिन्हें सूचना के अधिकार का बीज रुप माना जा सकता है। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज के कागजात मांगे जाने पर वैसे व्यक्ति को दिखाने होंगे जिसे इन कागजातों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।<br /> .</span></li> <li> <span style="font-size:medium">परंपरागत तौर पर भारत में शासन-तंत्र अपने कामकाज में गोपनीयता का बरताव करता आ रहा है। इसके लिए अंग्रेजो के जमाने में बने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट को साल १९२३ में लागू किया गया था। आगे चलकर साल १९६७ में इसमें थोड़े संशोधन हुए । इस एक्ट की व्यापक आलोचना हुई है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रुल्स, १९६४ ने ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को और मजबूती प्रदान की क्योंकि कंडक्ट रुल्स में सरकारी अधिकारियों को किसी आधिकारिक दस्तावेज की सूचना बिना अनुमति के किसी को को बताने या आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति के सौंपने की मनाही है।<br /> </span></li> <li> <span style="font-size:medium">इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। सरकारी कामकाज के बारे में सूचनाओं की कमी को कुछ और बातों ने बढ़ावा दिया। इसमें एक है साक्षरता की कमी और दूसरी है सूचना के कारगर माध्यम और सूचना के लेन-देन की कारगर प्रक्रियाओं का अभाव। कई इलाकों में दस्तावेज को संजो कर रखने का चलन एक सिरे से गायब है या फिर दस्तावेजों को ऐसे संजोया गया है कि वे दस्तावेज कम और भानुमति का कुनबा ज्यादा लगते हैं। दस्तावेजों के अस्त-व्यस्त रहने पर अधिकारियों के लिए यह कहना आसान हो जाता है कि फाइल गुम हो जाने से सूचना नहीं दी जा सकती। </span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९० के दशक के शुरुआती सालों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके के लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने व्यक्ति के जीवन में सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। यह तरीका था-जनसुनवाई का। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अभियान चलाकर मांग की कि सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट(सामाजिक अंकेक्षण) होना चाहिए और जिन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिला उनके शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को समाज के की तबके का समर्थन मिला। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाह और वकील तक शामिल हुए। </span></li> <li><span style="font-size:medium">प्रेस काउंसिल ऑव इंडिया ने साल १९९६ में सूचना का अधिकार का पहला कानूनी मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में माना गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक निकाय से सूचना मांगने का अधिकार है।ध्यान देने की बात यह है कि यहां सार्वजनिक निकाय शब्द का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान भर नहीं था बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम या फिर संविधानएतर प्राधिकरण, कंपनी आदि शामिल हैं।<br /> इसके बाद सूचना के अधिकार का एक मसौदा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल(उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान परिषद) ने तैयार किया। यह सूचना पाने की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे व्यापक कानूनी मसौदा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुकूल कहा गया है कि बाहरी शत्रुओं के छोड़कर देश में हर किसी को हर सूचना पाने का अधिकार है। </span></li> <li><span style="font-size:medium">आखिरकार साल १९९७ में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि केंद्र और प्रांत की सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करेंगी। इस सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का फैसला किया और माना कि सूचना के अधिकार के बारे में राज्यों के परामर्श से एक विधेयक लाया जाएगा और साल १९९७ के ्ंत तक इंडियन इविडेंस एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा। सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित केंद्रीय विधेयक के पारित होने से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने तईं सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में नियम बनाये। इस दिशा में पहला कदम उठाया तमिलनाडु ने(साल १९९७)। इसके बाद गोवा(साल १९९७), राजस्थान(२०००), दिल्ली(२००१)महाराष्ट्र(२००२), असम(२००२),मध्यप्रदेश(२००३) और जम्मू-कश्मीर(२००४) में नियम बने। </span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम(द फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन एक्ट) भारत सरकार ने साल २००२ के दिसंबर में पारित किया और इसे साल २००३ के जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून पूरे देश पर लागू है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को नागरिक समाज ने अपर्याप्त मानकर आलोचना की है।</span></li> </ul> <p> </p> <p>**page**<br /> <span style="font-size:small">नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फारमेशन और आरटीआई एसेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से करवाये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित [inside]राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</span><br /> <a href="http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf">http://www.nyayabhoomi.org/rti/downloads/raag_survey.pdf</a>:</p> <p> </p> <ul> <li><span style="font-size:medium">सूचना का अधिकार अधिनियम बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। लोक सूचना अधिकारी को अपनी भूमिका के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण भारत में जितने लोक सूचना अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया उसमें लगभग आधे ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम लोक सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं। </span></li> <li><span style="font-size:medium">लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाबत आयी अर्जियों को लेने और मांगी गई सूचना को देने का मुख्य जिम्मा संभालता है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकतर लोकसूचना अधिकारियों का कहना था कि हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस विधेयक से संबंधित प्रावधानों की ठीक ठीक जानकारी नहीं है और इस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयी अर्जियों के निबटान में बाधा आती है।<br /> सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है। इस मामले में यह अधिनियम अनूठा है। अधिक से अधिक लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके सूचना मांगने के लिए अर्जियां दे रहे हैं। पहले सरकारी अधिकारी गण ऐसी सूचनाओं को देने से इनकार कर देते थे। </span></li> <li><span style="font-size:medium">सरकार का रवैया इस मामले में धीमा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सूचना मांगने के लिए जितनी अर्जियां आती है उनमें से दो तिहाई का जवाब सरकारी अधिकारी देते हैं। सिर्फ एक तिहाई अर्जियों का जवाब ३० दिन के अंदर मिल पाता है, जैसा कि नियम है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य मेघालय है। यहां गांव के स्तर पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं है। राज्स्थान इस मामले में सबसे आगे है। यहां ना सिर्फ गांव के स्तर पर लोकसूचना अधिकारी उपलब्ध मिले बल्कि उनका 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style="font-size:medium">संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा ने साल १९६६ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइटस् को स्वीकार किया। इसमें अभिमत की स्वतंत्रता(फ्री़म ऑव ओपीनियन) की गारंटी दी गई है।<br /> साल १९९३ में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सेप्रेसन) से संबंधित एक विशेष पीठ की स्थापना की। इसे ऑफिस ऑव द यूएन स्पेशल रपॉटियर ऑन फफ्री़डम ऑव ओपीनियन एंड एक्सप्रेसन कहा जाता है। इसकी भूमिकाओं में एक है-अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली बातों के बारे में स्पष्टता कायम करना।<br /> साल १९८० में राष्ट्रकुल के देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक बारबडोस में हुई। इस बैठक में कहा गया- "शासकीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब नागरिकों के पास पर्याप्त संख्या में आधिकारिक सूचनाएं होती हैं।".</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९९ के मार्च महीने में राष्ट्रकुल के देशों के एक्सपर्ट ग्रुप की एक बैठक लंदन में हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रस्ताव में जानने के अदिकार और सूचना पाने की स्वतंत्रता को मानवाधिकार मानने के बारे में कई दिशानिर्देश दिये गए।<br /> साल १९९२ में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित रियो उदघोषणा के सिद्धांत-सूत्र १० में सबसे पहले इस तथ्य की पहचान हुई कि टिकाई विकास के लिए पर्यावरण सहित अन्य विषयों से जुड़ी जो जानकारियां सरकारी अधिकारियों के हाथ में हैं उन्हे सार्वजनिक करना जरुरी है ताकि पर्यावरण के लिहाज से एक सक्षम शासकीय ढांचे में लोगों की भागीदारी हो सके।</span></li> <li><span style="font-size:medium">रियो उदघोषणा से जुड़ी नीतियों का एक सहायक दस्तावेज है-एजेंडा २१,ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की पहुंच पर्यावरण और विकास से जुड़ी वैसी सूचनाओं तक होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों या संगठनों के पास हैं। इन जानकारियों में वैसी उन उत्पादों और गतिविधियों की सूचनाएं भी शामिल हैं जिनका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है अथवा सूचना को छुपाने के लिए किया जा सकता है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">अनेक देशों मे सूचना के अधिकार के संबंध में कानून हैं। इन्हें रियो घोषणा के अनुच्छेद १० में अंशतः या पूर्णतः संहिताबद्ध किया गया है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">साल १९९८ में रियो घोषणा और एजेंडा़ २१ के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के योरोपीय आर्थिक आयोग(यूएनईसीई) के सदस्य देशों और योरोपीय संघ ने एक कानूनी रुप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सूचना पाने की स्वतंत्रता, नीति-निर्धारण में जनता की भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय पाने की स्वतंत्रता के लिए हामी भरी गई है।</span></li> <li><span style="font-size:medium">स्वीडेन में लागू फ्रीडम ऑव प्रेस एक्ट में विधान किया गया है कि अगर कोई नागरिक, नागरिक समूह अथवा संगठन मांग करे तो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सूचना सार्वजनिक करनी होगी।</span></li> <li><span style="font-size:medium">कोलंबिया में सूचना के अधिकार से संबंधित कानूनों का इतिहास बड़ा पुराना है। कोलंबिया में एख कानून है कोड ऑव पॉलिटिकल एंड म्युनिस्पल आर्गनाइजेशन(१८८८)। इस कानून के अन्तर्गत नागरिकों को अधिकार दिया गया 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अफ्रीका है।</span></li> </ul> <p> </p> <p> **page**</p> <p> <span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small">[inside]भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले[/inside]</span></p> <p><span style="font-size:medium">1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC<br /> 2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC<br /> 3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य 1999(006) SCC 0150 SC<br /> 4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1997(004) SCC 0306SC<br /> 5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC<br /> 6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC<br /> 7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC<br /> 8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC<br /> 9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC<br /> 10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC<br /> 11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC<br /> 12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC</span></p> <p>Source: <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf">http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/cases.pdf</a></p> <p> </p> ', 'credit_writer' => 'Rural Expert', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 75, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'सूचना-का-अधिकार-58', 'meta_title' => '', 'meta_keywords' => '', 'meta_description' => '', 'noindex' => (int) 0, 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<p>इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को तैयार करने के लिए वर्ष 2021 से 2022 के शुरुआती महीनों में सभी कार्यकर्ताओं के घर गए. पुलिस व न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया.<br /> फिर कई संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से पटना में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया.(जिसका विस्तृत उल्लेख इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>में संलग्न है.</p> <blockquote> <p>किसने जारी की है <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a>-<br /> इस <a href="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/Bihar%20RTI%20PB%20Final%20Report%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> को <a href="https://safar-india.org/" 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सूचना का अधिकार |
आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें साल 2010 से लेकर अब तक, बिहार में आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने के कारण कुल 20 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गवाई है.
इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वर्ष 2021 से 2022 के शुरुआती महीनों में सभी कार्यकर्ताओं के घर गए. पुलिस व न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया.
बिहार में मारे गए कुछ कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त परिचय-
आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया , पंचायत मोथा बाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे.
बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे.
आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार. बिहार के बेनी पट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे. कृपया पूरी रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त कीजिए |