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..तो खुल जाएगी कालाधन छुपाने वालों की पोल

नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है।

दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने को सहमत हुए हैं।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है।

दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में आसानी होगी।

स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो।

भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई।

नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर किए।