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कृषि क़ानून और खाद्य सुरक्षा

-न्यूजक्लिक,

मोदी सरकार ने जो तीन कृषि कानून हड़बड़ी में संसद से पारित करवाए हैं, वे किसान उत्पादकों को सीधे कॉर्पोरेट खरीदारों का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं, और तो और उनके बीच राज्य का कोई हस्तक्षेप ही नहीं रहेगा।

सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था के रूप में उसका हस्तक्षेप तो फिर भी बना रहेगा। लेकिन, यह मानने वाली बात नहीं है। अगर एमएसपी की व्यवस्था वाकई बनी रहने जा रही है, तो इसका कानून में ही प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? इसके अलावा, एमएसपी की व्यवस्था के लिए, सरकारी एजेंटों की निगरानी की जरूरत होती है, जैसे मंडियों में तैनात सरकारी एजेंट। अगर मंडियों की ही प्रमुखता खत्म हो जाएगी, जिसकी कि कल्पना ये कानून करते हैं, तब तो एमएसपी की व्यवस्था ही बेमानी हो जाएगी।

इस परिवर्तन का एक नतीजा तो वही होगा, जिस पर काफी चर्चा भी हुई है, कि इसके चलते किसानों को बहुत ताकतवर, निजी एकाधिकारी खरीदारों के रहमो-करम पर छोड़ दिया जाएगा और वह भी ऐसे मालों के मामले में, जिनकी कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि ज्यादा मांग के सालों में कीमतें बढऩे का लाभ तो उत्पादकों को नहीं मिल रहा होगा लेकिन, कम मांग के सालों में जब आपूर्ति फालतू होगी, दाम में गिरावट का बोझ उत्पादकों के सिर पर डाल दिया जाएगा और यह किसानों को कर्ज तथा बदहाली की खाई में धकेल देगा। याद रहे कि एसएसपी की व्यवस्था दाम में ऐसी गिरावट से ही किसानों को सुरक्षा मुहैया कराती है और अब  इसी सुरक्षा को हटाया जा रहा है।

बहरहाल, इन बदलावों का एक और भी नतीजा होने जा रहा है, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हुई है। इसका एक और नतीजा होगा— देश की खाद्य सुरक्षा का खात्मा। भूमि एक सीमित संसाधन है और इस सीमा  के बावजूद, ‘भूमि विवद्र्घनकारी’ कदम, जैसे कि सिंचाई का विस्तार (जिससे उतनी ही जमीन पर कई-कई फसलें ली जा सकती हैं और खेती के तरीकों में ऐसे सुधार जिनसे प्रति-एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उनकी गुंजाइश भी हमारी मौजूदा कृषि व्यवस्था के दायरे में थोड़ी ही है। ऐसे हालात में इस दुर्लभ संसाधन के उपयोग के दरवाजे, विकसित दुनिया के उपभोक्ताओं की तगड़ी क्रय शक्ति के लालचों के लिए खोलने का अनिवार्य रूप से अर्थ यही होगा कि  इस खेती की जमीन का बढ़ता हिस्सा खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए उपयोग से हटाकर, ऐसी पैदावारों की ओर मोड़ा जा रहा होगा, जो विकसित दुनिया की जलवायु में पैदा नहीं हो सकती हैं।

बेशक, जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली कायम रहती है, सरकार को उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त मात्र में खाद्यान्न की खरीद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन, वर्तमान स्थिति से भिन्न जहां किसान जितना भी खाद्यान्न लाता है, उसे खरीदना होता है, बदले हुए हालात में उसकी इस बात की कोई मजबूरी नहीं होगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत से फालतू जरा सा भी अनाज खरीदे। यह खेती के रकबे को बढ़ते पैमाने पर खाद्य फसलों से अन्य फसलों की ओर मुडऩे के लिए ही प्रोत्साहित करेगा। विकसित दुनिया के बाजारों की मांग पूरी करने से जुड़े बड़े फार्म खासतौर पर इस तरह के बदलाव को बढ़ावा दे रहे होंगे।

वास्तव में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वार्ताओं के दोहा चक्र में भारत पर इसके लिए बहुत भारी दबाव डाला भी गया था कि खाद्यान्न की सरकारी खरीदी की अपनी गतिविधियों को घटा दे। लेकिन, किसान उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओं, दोनों के लिए ही ऐसा करने के जो बहुत भारी दुष्परिणाम होते उन्हें ध्यान में रखते हुए, एक के बाद एक सभी भारतीय सरकारें अब तक इस दबाव के आगे झुकने से इंकार करती आयी हैं और इसलिए, दोहाचक्र में गतिरोध बना ही हुआ है।

विकसित देश लंबे अरसे से भारत पर इसके लिए दबाव डालते आए हैं कि उनसे खाद्यान्न का आयात करे, जिसकी उनके यहां फालतू पैदावार होती है और उनके लिए दूसरी पैदावारों का निर्यात करे, जिनकी उनके यहां कमी है। पचास के दशक के उत्तराद्र्घ और साठ के दशक के पूर्वार्द्ध में भारत खाद्यान्न का आयात करता भी रहा था और पब्लिक लॉ-480 के अंतर्गत, अमरीका से गेहूं का आयात करता रहा था। बहरहाल, साठ के दशक के मध्य में लगातार दो साल फसल के लिहाज से खराब रहने से बिहार में अकाल के हालात पैदा हो गए। देश की आयात निर्भरता इतनी ज्यादा थी कि शब्दश: समुद्री जहाजों से लोगों के मुंह में निवाले देने की नौबत थी। और आमरीका द्वारा इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत का हाथ मरोडऩे की कोशिश की जा रही थी, जिसे ‘खाद्य साम्राज्यवाद’ का नंगा उदाहरण ही कहा जाएगा। यह सब इस कदर असह्य हो गया था कि इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कृषि व खाद्य मंत्री, जगजीवन राम से ‘कृषि क्रांति’ की रफ्तार तेज करने के लिए कहा था।

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