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राष्ट्रीय बालिका दिवस : लड़कियों को अब मिल रहे हैं अधिकार, पर क्या सशक्त हुईं बेटियां?

-न्यूजक्लिक,

भारत के इतिहास में 24 जनवरी का दिन महिला शक्ति और सशक्तिकरण के लिए याद किया जाता है। इस दिन साल 1966 में 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और आज ही के दिन साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की थी। लड़कियों को समर्पित ये दिन उनके उनके हक और हुकूक की आवाज़ को समझने का दिन भी है। लंबे समय से भारत में बेटियों के सम्पत्ति में अधिकार की लड़ाई सड़कों से लेकर कोर्ट तक लड़ी जा रही है। आखिरकार अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी किंतु, परंतु पर विश्राम लगाते हुए हिंदू पिता की प्रॉपर्टी में महिलाओं के हक़ को सुनिश्चित कर दिया है।

बता दें कि साल 2005 के हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के पहले शादीशुदा महिलाओं को अपने पिता के घर कानूनी रूप से रहने का अधिकार तक नहीं था। यानी समाज की तरह ही क़ानून की नज़रों में भी महिलाओं का असल घर उनका ससुराल ही माना जाता था। साल 2005 में इस नियम को बदला गया और शादी के बाद भी बेटियों को अपने पिता की स्व-अर्जित प्रॉपर्टी पर बेटों के बराबर हक़ दिए गए। हालांकि इसमें भी कई अड़चनें थी, जिसे अब सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है।

“बेटी दिल में, बेटी विल में, न दहेज़ न महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी”

कमला भसीन की ये पंक्तियां बीते कई सालों से बेटियों को जायदाद में हिस्सेदार बनाने के संघर्ष की आवाज़ है। चूँकि समाज की नज़रों में लड़कियों और औरतों की अपनी सम्पत्ति नहीं होती, इसलिए वे खुद औरों की संपत्ति बनकर रह जाती हैं। इस दिशा में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना वसीयत किए मर जाने वाले हिंदू पुरुष की बेटियां, पिता की स्व-अर्जित (खुद की कमाई) और बंटवारे में मिली दूसरी संपत्तियों को विरासत में पाने की हक़दार होंगी और उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों पर वरीयता हासिल होगी। इस दूरगामी फैसले के कई हासिल हैं, जो महिलाओं को पहले से कहीं अधिक सशक्त बनाएंगें।

सबसे पहले समझते हैं कि अब तक के कानून में बेटियों को क्या मिलता था। हिंदुओं की विरासत और प्रॉपर्टी के दावों का निपटारा करने वाले हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, बेटियों का अपने पिता की स्व-अर्जित प्रॉपर्टी पर बेटों के बराबर हक़ है, और अगर पिता बिना वसीयत किए मर जाता है तो बेटी की वैवाहिक स्थिति का उसके प्रॉपर्टी के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें भी दावे के साल को लेकर पेंच था। वजह ये थी कि क़ानून पास होने के बाद कई स्तर पर ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये क़ानून रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बीते हुए समय से लागू होगा? यानी क्या इस क़ानून के तहत वो महिलाएं भी पैतृक संपत्ति की माँग कर सकती हैं जिनके पिता क़ानून संशोधन के वक़्त ज़िंदा नहीं थे।

इस सिलसिले में अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया की अगर किसी के पिता की मौत 9 सितंबर 2005 के पहले भी हुई हो तब भी बेटी का अपने पैतृक संपत्ति पर बेटों की तरह ही हक होगा। यानी 1956 में हिंदू कोड बनाए जाने के समय से ही बेटियों को पिता, दादा और परदादा की प्रॉपर्टी में बेटों की तरह ही विरासत का हक़ है।

अब आए फ़ैसले में नया क्या है?

कोर्ट का नया फैसला महिलाओं को 1956 के पहले की भी पिता की स्व-अर्जित या दूसरी प्रॉपर्टी को विरासत में पाने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि ऐसी महिलाओं के कानूनी वारिस अब प्रॉपर्टी में अपने अधिकार को फिर से हासिल करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं।

20 जनवरी को जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए 51 पन्नों का फैसला सुनाया जिसमें प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार कानूनों और तमाम अदालतों के पुराने फैसलों का ज़िक्र किया गया।

मालूम हो कि यह मामला तमिलनाडु के एक परिवार का है। यहां बेटी के पिता की मृत्यु साल 1949 में यानी हिंदू उत्तराधिकार क़ानून 1956 से पहले हो गई थी। उन्होंने अपनी स्वअर्जित (अपनी कमाई हुई) और बंटवारे में मिली संपत्ति की कोई वसीयत नहीं बनाई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने पिता के संयुक्त परिवार में रहने के चलते उनकी संपत्ति पर उनके भाई के बेटों को अधिकार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिता की इकलौती बेटी के पक्ष में फैसला दिया है। यह यह मुकदमा बेटी के वारिस लड़ रहे थे।

फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा, "हिंदू पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति या परिवार की संपत्ति के बंटवारे में हासिल हिस्सा पाने के एक विधवा या बेटी के अधिकार की न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानून के तहत बल्कि तमाम अदालती फैसलों में भी अच्छी तरह से पुष्टि की गई है।"

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