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तब्लीग़ी जमात: सरकार और मीडिया को शर्मसार करता है बॉम्बे हाई कोर्ट का फ़ैसला

-सत्यहिंदी,

अपने देश में जब-जब भी न्यायपालिका को लेकर लोगों का भरोसा डिगने लगता है और वे हताश-निराश होने लगते हैं, तब-तब न्यायपालिका के किसी न किसी हिस्से से ऐसी कोई आवाज़ आ जाती है, जो आश्वस्त करती है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इन दिनों कई मामलों को लेकर देश की न्यायपालिका की कार्यशैली पर उठ रहे संदेह और सवालों के धुएँ के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फ़ैसला उम्मीद की रोशनी बन कर आया है।

भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में मुसलिम समुदाय के जिस धार्मिक संगठन तब्लीग़ी जमात को लेकर ख़ूब शोर मचा था, उसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने बेहद अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में तब्लीग़ी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने विदेश से आए लोगों को कोरोना संक्रमण फैलने के मामले में 'बलि का बकरा’ बनाया गया। अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मीडिया के रवैये की सख़्त आलोचना करते हुए विदेश से आए 29 जमातियों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को भी रद्द कर दिया। यह एफ़आईआर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा टूरिस्ट वीज़ा नियमों और शर्तों के कथित तौर पर उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई थी।

अदालत ने तब्लीग़ी जमात से जुड़े कुछ विदेशी नागरिकों की याचिकाओं पर अपना फ़ैसला देते हुए कहा, 'राजनीतिक सत्ता किसी भी महामारी या आपदा के दौरान कोई बलि का बकरा खोजती है और मौजूदा हालात इस बात को दिखाते हैं कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया है। जबकि पहले के हालात और भारत में कोरोना संक्रमण से संबंधित ताज़ा आँकड़े यह दिखाते हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।’ अदालत ने कहा, 'हमें इसे लेकर पछतावा होना चाहिए और इन लोगों को हुए नुक़सान की भरपाई के लिए कुछ सकारात्मक क़दम उठाने चाहिए।’

हाई कोर्ट ने साफ़ कहा कि वीज़ा शर्तों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों के कार्यक्रम में भाग लेने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने कहा, 'किसी भी स्तर पर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि विदेशों से आए ये लोग इसलाम धर्म का प्रचार कर रहे थे और उनका इरादा लोगों का धर्मांतरण कराना था।’

हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत फ़ैसले में केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि उसने मार्च महीने में भारत आए मुसलिम यात्रियों (तब्लीग़ी जमात के सदस्यों) के साथ भेदभावपूर्ण और असम्मानजनक व्यवहार किया, जो कि हमारे देश की अतिथि देवो भव: की संस्कृति और भारतीय संविधान की मंशा के भी प्रतिकूल था।
अदालत ने इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका को बेहद निराशाजनक और निंदनीय क़रार देते हुए कहा कि मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने की नीयत से एक अभियान के तहत तब्लीग़ी जमात के लोगों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया, जिसका कि कोई आधार नहीं था। अदालत ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण के जो मौजूदा आँकड़े हैं, वे भी यही साबित करते हैं कि तब्लीग़ी जमात के ख़िलाफ़ कोरोना फैलाने का आरोप सरासर ग़लत था।

हाई कोर्ट के फ़ैसले से जुड़ी एक अहम बात यह भी है कि सरकार की ओर से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के लिए कुछ समय देने की माँग की गई थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपील में समय जाया करने के बजाय विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से पहले जून के महीने में मद्रास हाई कोर्ट ने भी विदेशों से आए तब्लीग़ी जमात के सदस्यों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को खारिज कर दिया था, जब उसने पाया था कि जमात के सदस्य 'हद से ज़्यादा पीड़ित’ हो चुके हैं और वे अपने-अपने देश लौटने की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध भी कर चुके हैं।

नफ़रत फैलाई गई थी
ग़ौरतलब है कि मार्च के महीने में दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित तब्लीग़ी जमात के मरकज़ में एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें देश-विदेश के क़रीब 9000 लोगों ने शिरकत की थी। कार्यक्रम ख़त्म होने पर बड़ी संख्या में आए भारतीय तो अपने-अपने राज्यों में लौट गए थे लेकिन लॉकडाउन लागू हो जाने के कारण विदेशों से आए लोग मरकज़ में ही फँसे रह गए थे। वहाँ से निकले लोग जब देश के अलग-अलग राज्यों में पहुँचे तो वहाँ कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए हमेशा मौक़े की तलाश में रहने वाले लोगों ने महामारी के इस दौर को अपने अभियान के लिए माकूल अवसर माना और सोशल मीडिया के ज़रिए जमकर दुष्प्रचार किया कि तब्लीग़ी जमात के लोगों की वजह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है।

तब्लीग़ी जमात के बहाने मुसलिम समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के अभियान को तेज़ करने में लगभग सभी टीवी चैनलों और अधिकांश अख़बारों ने भी बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभाई और ऐसी तसवीर बना दी गई कि भारत में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए तब्लीग़ी जमात के लोग ही ज़िम्मेदार हैं।

'अस्पताल में मौलानाओं ने बिरयानी माँगी’, 'मौलानाओं ने अपने कपड़े उतारकर नर्सों को घूरा’, 'मौलानाओं ने डॉक्टरों पर थूका’, 'मौलानाओं ने नर्सों के सामने पेशाब किया’, 'मौलाना अस्पताल से फरार’, 'मौलाना ने अपना ब्लड सैंपल देने से इनकार किया’, 'मौलाना ने नर्स का हाथ पकड़ा’... मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू होने के ठीक बाद से लेकर लगभग दो महीने तक तमाम टेलीविजन चैनलों पर सुबह से लेकर देर रात यही ख़बरें छाई हुई थीं, जिन्हें रिपोर्टर और एंकर चीख-चीख कर दिखा रहे थे। ज़्यादातर अख़बार भी अपने पाठकों को यही ख़बरें परोस रहे थे और यही ख़बरें सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही थीं। रही सही कसर केंद्र सरकार के मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सत्तारूढ़ दल और पुलिस सहित तमाम सरकारी एजेंसियों के प्रवक्ता पूरी कर दे रहे थे। कुल मिलाकर सबकी कोशिश ऐसी तसवीर बना देने की थी, मानो कोरोना एक समुदाय विशेष की ही बीमारी है और वही समुदाय इसे देशभर में फैला रहा है।

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