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जिस मंडी टैक्स की मंत्री और भाजपा नेता आलोचना कर रहे, उसे वित्त मंत्रालय ने ज़रूरी बताया था

-द वायर,

केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन के बीच राज्य की कृषि मंडियों में लगने वाले टैक्स को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ है.

सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं एवं मंत्रियों ने नए कानूनों का समर्थन करने के लिए समय-समय पर मंडी टैक्स की आलोचना की है और नए कानून की विशेषताओं को गिनाते हुए इसके तहत इससे निजात दिलाने की बात की है.

विरोध प्रदर्शनों में सिर्फ पंजाब के किसानों के शामिल होने की ओर इशारा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने हाल ही में कहा था, ‘पंजाब में मंडी शुल्क 8 फीसद है, जिससे राज्य सरकार और आढ़तियों-बिचौलियों को मोटी कमाई होती है, लेकिन किसान को नुकसान होता है. केंद्र के नए कृषि कानून इस कमाई पर चोट करते हैं, इसलिए बिचौलिये और कुछ राज्य सरकारें किसानों को भड़काकर प्रधानमंत्री की छवि खराब करना चाहती हैं.’

सुशील मोदी का आशय है कि इस टैक्स से राज्य सरकार तथा बिचौलियों एवं आढ़तियों की कमाई हो रही है.

हालांकि द वायर  द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंडियों में लगने वाले इस तरह के टैक्स को सही ठहराया था और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसका समर्थन भी किया था. मंत्रालय ने कहा था कि मंडियों में मिलने वाली सेवाओं के लिए ये राशि वसूली जाती है.

कृषि संकट के समाधान के लिए साल 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी सिफारिशों में राज्यों को कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के लिए कहा था.

इसी क्रम में आयोग ने ये भी कहा था कि एपीएमसी एक्ट या नियमों के तहत बाजार शुल्क, जिसे आमतौर पर मंडी टैक्स कहा जाता है, लेने के प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और राज्य अगर चाहें तो वे इसकी जगह पर सर्विस चार्ज लगा सकते हैं, जिसकी वसूली किसानों द्वारा सेवाओं के इस्तेमाल के आधार पर होगी और इसके तहत अनिवार्य वसूली से बचा जा सकेगा. आयोग ने कहा था कि इससे ‘एक राष्ट्रीय बाजार’ बनाने में मदद मिलेगी.

इस सिफारिश को प्रमुखता देते हुए सरकार ने साल 2007 में इसे ‘राष्ट्रीय किसान नीति’ की 201 सिफारिशों में शामिल किया, जिसे कृषि मंत्रालय ने लागू करने की योजना बनाई थी. हालांकि दस्तावेज दर्शाते हैं कि कृषि मंत्रालय ने कहा था कि मंडियों में इस तरह की राशि की वसूली उचित है, क्योंकि इसके बदले में लोगों को वहां पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.

मंत्रालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे अपने पत्र में कहा, ‘बाजार शुल्क (मार्केट फीस) कोई टैक्स नहीं है और संबंधित एपीएमसी इस राशि के बदले में मंडियों में सुविधाएं प्रदान करते हैं.‘

विभाग ने आगे ये भी कहा कि सरकार जीएसटी के रूप में टैक्स सुधार पर विचार कर रही है, जिसके तहत देश भर में कृषि उत्पादों पर एक तरह का शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जाएगा. जीएसटी आने के बाद से इस तरह के शुल्क में कमी भी आई है.

खास बात ये है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस प्रावधान का समर्थन किया था और इसी की तर्ज पर नवंबर 2007 में राज्यों को मॉडल एपीएमसी नियमों को भेजा था.

यह कृषि उत्पादों पर बाजार शुल्क वसूलने का प्रावधान करता है. इसी आधार पर 16 राज्यों ने अपने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया और चार राज्यों ने आंशिक संशोधन किया था. सात राज्यों में एपीएमसी एक्ट नहीं है.

स्वामीनाथन आयोग ने 29 दिसंबर 2005 को सौंपे अपनी तीसरे रिपोर्ट में कहा था, ‘सरकार को कृषि उत्पादों पर बाजार मूल्य एवं कई सेवाओं जैसे कि लोडिंग, अनलोडिंग, तौलना इत्यादि पर लगने वाले चार्ज को खत्म करने की जरूरत है. इसकी जगह पर मंडी में तमाम सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक सर्विस चार्ज होना चाहिए.’

सिर्फ एक तरह का चार्ज वसूलने की वकालत करते हुए आयोग ने कहा था कि अलग-अलग शुल्क के चलते कई बार एक ही उत्पाद पर दो बार टैक्स लग जाता है. यह न सिर्फ दो राज्यों के बीच बल्कि राज्य के भीतर ही एक मंडी से दूसरी मंडी के बीच व्यापार में व्यवधान खड़ा करता है.

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