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खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करने का फैसला, कारोबारियों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी

-गांव सवेरा,

जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955  को केंद्र सरकार ने तीन नये कृषि कानूनों के तहत बदलकर स्टॉक लिमिट लगाने और स्टॉक मानिटरिंग के प्रावधानों को लगभग असंभव कर दिया था उसी के सहारे खाद्य तेलों की बेलगाम कीमतों पर अंकुश लगाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इस कानून के तहत खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक डिक्लेयर करने का प्रावधान लागू किया जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकारों को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की इकोनॉमिक एडवाइजर ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को 8 सितंबर, 2021 को लिखे एक पत्र में यह कदम उठाने के लिए कहा है। कुछ माह पहले ही दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसी कानून का सहारा लेकर सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू की थी।

सरकार का कहना है कि खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क दरों को कम करने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं हो रही है और उसकी असली वजह जमाखोरी है। इसलिए जमाखोरी पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत कारोबारियों, व्यापारियों, प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों को अपने स्टॉक का खुलासा करना होगा। यह काम राज्य सरकारें करेंगी और उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह अधिकार दे दिया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि मुझे यह निर्देश दिया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सभी आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमत पर आम आदमी को उपलब्धता कराने का प्रावधान है। लेकिन पिछले दिनों सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी के फैसले के बावजूद इनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह स्टॉकिस्टों द्वारा की गई जमाखोरी हो सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान स्टॉक की जानकारी लेने का अधिकार सरकार को देते हैं। इसलिए राज्य खाद्य तेल और तिलहनों स्टॉक की निगरानी करें और कीमतों पर निगाह रखें। सभी खाद्य तेल और तिलहन कारोबारियों, उत्पादकों, प्रसंस्करण करने वालों और आयातकों को स्टॉक की जानकारी देनी होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के 9 जून, 1978 के केंद्रीय आदेश के तहत राज्यों को इस निगरानी का अधिकार दिया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि वह साप्ताहिक आधार पर इन उत्पादों की कीमतों पर निगाह रखें। सभी मिलर्स, रिफाइनर्स, स्टॉकिस्ट, थोक कारोबारियों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक को घोषित करना होगा। जिसे राज्य सरकारों द्वारा को वेरीफाई भी किया जा सकता है।

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