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लव जिहाद: गर्भवती पिंकी का अपराधी कौन है?

-सत्यहिंदी,

उत्तर प्रदेश के 'लव जिहाद क़ानून' की कथित अभियुक्त मुरादाबाद की पिंकी की कोख यदि सचमुच सुरक्षित रह पाती है, उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती है तो जन्म लेने के बाद उसका अबोध शिशु अपने और अपनी माँ के ऊपर हुए शारीरिक व मानसिक आघातों का हिसाब-किताब किससे माँगेगा? ‘प्रदेश' के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो अपनी राजनीतिक हित साधना के चलते उसके माता-पिता जैसी परिपक्व युवा दंपत्तियों को धर्म और जीवन साथी चुनने के उनके मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित कर देते हैं? मुरादाबाद पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों से, बेशक जिनका गठन संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है लेकिन जो अपने राजनीतिक आकाओं की जी हुज़ुरी में बढ़चढ़ कर भाग लेने की स्वार्थवश लालसा में अवैधानिकता की हद तक क्रूर और अमानवीय हो जाती है? या अपने उस अनकहे नानी-नाना से, संतान को संपत्ति मानने की जिसकी सामंती सोच उसे माता-पिता की जगह एक निर्मम संपत्ति मालिक बना डालती है और अपनी बेटी और उसके पति के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण तरीक़े से एफ़आईआर करवा के उन्हें गिरफ़्तार करवाने और उनके प्रेम, संवेदना और जीवन साथी बनने की आकांक्षा की हत्या करने पर आमादा हो जाते हैं?

बड़े आश्चर्य की बात है कि अदालत में 'सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने 3 माह का गर्भ धारण करने वाली पिंकी द्वारा यह बयान देने के बावजूद कि उसने पाँच महीने पहले (24 जुलाई को) रशीद के साथ निक़ाह किया था और अदालत उसे 'नारी संरक्षण गृह' से मुक्त किये जाने का आदेश देती है, मुरादाबाद के एसपी (ग्रामीण) विद्यासागर मिश्र मीडिया के सामने यह बयान देते हैं कि अभी उसके बयान एवं शादी आदि की तिथि की जाँच की जाएगी। गोया पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऊपर हो!

यूपी में इन दिनों यही हो रहा है। सारे अपराधों को नज़रअंदाज़ करके राज्य की पुलिस सिर्फ़ यही जाँचने में लगी है कि होने वाली शादियाँ कहीं 'लव जिहाद' के नाम पर बने नए अध्यादेश की जद में तो नहीं आती। ऐसा करने के लिए यदि दूसरे क़ानूनों और नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को धता बताना पड़े तो उसे कोई गुरेज़ नहीं।

6 दिसम्बर को रजिस्ट्रार ऑफ़िस में साढ़े 4 महीने पहले देहरादून में हुए अपने निक़ाह का रजिस्ट्रेशन करने को पहुँचे रशीद और पिंकी को 'बजरंग दल' के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया।
उन्होंने उनसे बड़े हमलावर अंदाज़ में पूछताछ की कि क्या उन्होंने इस बाबत डीएम की इजाज़त ली थी वग़ैरह-वगैरह? यह कहने के बावजूद कि उनका विवाह नया अध्यादेश बनने से 4 महीने पहले हुआ है और आज वे महज़ रजिस्ट्रेशन करवाने आये हैं, बजरंगियों ने उन्हें नए अध्यादेश का दोषी ठहराया और फिर उन्हें जबरन थाना कांठ ले गए।

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