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क्या अवमानना के इस मामले में मोदी सरकार भी प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़ी है?

-सत्याग्रह,

‘सुप्रीम कोर्ट के पांच जज कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निराश किया है और प्रशांत भूषण ने भी अपने ट्वीट्स में यह बात कही है. दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने कहा है कि शीर्ष न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है. इनमें से दो ने यह टिप्पणी तब की जब वे कुर्सी पर थे. सात ने यह बात अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद कही. मेरे पास उन सबके ये बयान हैं. मैंने खुद 1987 में भारतीय विधि संस्थान में एक भाषण दिया था...’

ठीक यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को रोक दिया. यह बीते हफ्ते की बात है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अदालत अटॉर्नी जनरल से मामले के गुण-दोष के बारे में नहीं जानना चाहती. मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का था जिसमें वह चर्चित अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी ठहरा चुका है. इससे पहले अटॉर्नी जनरल अदालत से अपील कर चुके थे कि प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए. उनका यह भी कहना था कि बतौर वकील प्रशांत भूषण ने बहुत अच्छे काम किए हैं.

लेकिन अदालत इस दलील से सहमत नहीं थी. जस्टिस अरुण मिश्रा का कहना था कि अच्छे काम का हवाला देकर गलत काम को ढका नहीं जा सकता. लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ने यह बताना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जज और वे खुद भी ऐसा ही कर चुके हैं तो शीर्ष अदालत ने उन्हें आगे बोलने ही नहीं दिया. अदालत ने कहा कि केके वेणुगोपाल का बयान तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रशांत भूषण अदालत के सामने दिए गए अपने बयान पर पुनर्विचार नहीं करते. इस बयान में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि उन्होंने जो कहा है वह सोच-समझकर कहा है और अदालत इसके लिए उन्हें जो चाहे सजा दे सकती है.

असल में जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का नोटिस भेजा था तब न्यायालय की अवमानना कानून 1971 के तहत एक नोटिस अटॉर्नी जनरल को भी भेजा गया था ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान से पहले केके वेणुगोपाल अपनी लिखित राय शीर्ष अदालत को सौंप चुके थे और उसमें भी उन्होंने प्रशांत भूषण को कोई सजा न देने की सलाह दी थी.

अटॉर्नी जनरल के इस रुख ने एक बड़े वर्ग को चौंकाया है. इसकी वजह यह है कि राज्यपाल की तरह संवैधानिक पद होने के बावजूद अटॉर्नी जनरल को राज्यपाल की तरह ही केंद्र सरकार का आदमी माना जाता है. वह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में उसका सबसे बड़ा वकील होता है. उसकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जैसा कि बाकी ऐसी नियुक्तियों के मामले में होता है इसकी सिफारिश केंद्र सरकार करती है. यही वजह है कि संविधान में भले ही अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल तय न हो लेकिन अक्सर केंद्र की सरकार बदलने पर उसे भी बदल दिया जाता है. यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए उन अटॉर्नी जनरल को किसी भी अदालत में सुने जाने का अधिकार देता है जिन्हें सर्वोच्च अदालत ने बीच में ही चुप करवा दिया था.

रफाल सहित तमाम मामलों में प्रशांत भूषण मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनते रहे हैं. इससे पहले जब वे आम आदमी पार्टी में थे तब भी भाजपा और उसकी सरकार के लिए सरदर्द बने रहा करते थे. इसलिए कई लोग मान रहे थे कि अटॉर्नी जनरल अवमानना के इस मामले में उनके लिए सजा के पक्षधर होंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. केके वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण को सजा न देने की अपील तो की ही, अदालत के सामने उन्हीं बातों को भी दोहरा दिया जिनका जिक्र प्रशांत भूषण ने भी किया था.

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