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नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी

-द वायर,

कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद देश भर के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है.

बीते मंगलवार को जारी अपने निर्देश में मंत्रालय ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी है.

हालांकि केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूलों को खोलने की इजाजत होगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, टीचर या अन्य स्टाफ को विद्यालय में आने की इजाजत नहीं होगी.

मालूम हो कि अनलॉक 4 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कक्षा 9 से कक्षा 12 वीं तक के छात्रों को माता-पिता की लिखित सहमति के बाद स्कूल जाने का प्रवाधान किया था.

मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक, बच्चों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा, आपस में छह फीट की दूरी रखनी होगी, थूकना मना होगा और निरंतर अंतराल पर हाथ धोना होगा या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा.

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसकी तुरंत जानकारी दी जाए और आरोग्य सेतु डाउनलोड किया जाए.

इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प खुले रहेंगे और इसे बढ़ावा भी दिया जाएगा. माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही छात्र स्कूल जाकर अपने टीचर से सलाह ले सकेंगे.

ऑनलाइन पढ़ाई/टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50 फीसदी टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है.

इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र 21 सितंबर से अपनी कक्षाएं बहाल कर सकते हैं.

मंत्रालय ने साथ ही उनसे अलग-अलग समय पर कक्षाएं आयोजित करने, डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी बनाने और परिसरों को संक्रमण मुक्त करने जैसे कोविड-19 सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा है.

मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कक्षाओं में बैठने का इंतजाम ऐसा हो कि कुर्सियों और डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी हो.

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