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उत्तर प्रदेश: आज़मगढ़ में फोटो पत्रकार का कार्यालय प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर ढहाया

-द वायर, 

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ शहर के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट सुनील कुमार दत्ता का कार्यालय जिला प्रशासन ने 24 मार्च की शाम को ढहा दिया.

प्रशासन का कहना था कि यह कार्यालय सड़क की जमीन पर अवैध अतिक्रमण था, इसकी वजह से जाम की समस्या हो रही थी, जबकि इस जमीन को दो दशक पहले नगर पालिका परिषद ने दत्ता को आवंटित कर उनसे किराया ले रही थी.

एसडीएम सदर गौरव कुमार ने दत्ता को अपना कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस देकर 25 मार्च को अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन एक दिन पूर्व ही बुलडोजर भेज कर इस कार्यालय को ध्वस्त करा दिया गया.

इस घटना से आजमगढ़ के पत्रकारों, लेखकों, साहित्यकारों में रोष है. पत्रकारों और लेखकों ने कमिश्नर से मुलाकात कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

इस महीने के पहले सप्ताह में इलाहाबाद में प्रख्यात उर्दू साहित्यकार एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. अली अहमद फातमी के लूकरगंज स्थित घर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया था.

प्राधिकरण ने सिर्फ एक दिन पहले घर ध्वस्त करने का नोटिस दिया था. इसमें भी प्रो. फातमी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और आनन-फानन में उनका घर ध्वस्त करा दिया गया. प्रो. फातमी किसी तरह अपनी किताबें व सामान हटा पाए.

आजमगढ़ के पत्रकार सुनील कुमार दत्ता तो अपने कार्यालय से अपना सामान भी नहीं हटा पाए थे. यह सिविल लाइंस इलाके में स्टेट बैंक नलकूप के सामने नई बोरिंग के बगल में था. इसमें एक अखबार का ब्यूरो ऑफिस भी था.

दत्ता के अनुसार, ‘कार्यालय के साथ-साथ उसमें रखा कम्प्यूटर, इन्वर्टर, फर्नीचर, महत्वूपर्ण दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया गया. कुल तीन लाख की संपत्ति और 15 हजार नकद का नुकसान हुआ है. यह पैसे विज्ञापन मद में रखे गए थे.’

जानकारी के अनुसार, वहां मौजूद दत्ता की बेटियों ने कहा कि 25 मार्च तक नोटिस का जवाब देने का समय मुकर्रर किया गया है तो एक दिन पहले दफ्तर को ध्वस्त करने की कार्यवाही क्यों हो रही है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक बात नहीं सुनी.

सुनील कुमार दत्ता आजमगढ़ के जाने-माने फोटो जर्नलिस्ट हैं. वह सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यों में भी बढ़-चढ कर हिस्सा लेते हैं. वह आजमगढ़ के लोगों के बीच कबीर नाम से लोकप्रिय हैं.

नगर पालिका परिषद आजमगढ़ ने वर्ष 2000 में 10×15 फीट की एक जमीन उनकी पत्नी इंदू दत्ता के नाम आवंटित की थी. इस जमीन पर निर्माण कराने की स्वतंत्रता देते हुए नगर पालिका ने इसका किराया 250 रुपये महीना तय किया था.

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