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कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने वाले सौदों में छोटे किसानों को क्यों नुकसान उठाना पड़ता है

-न्यूजक्लिक,

अनुबंध (Contract) पर खेती का विस्तार हाल के दशकों में तेजी से बढ़ा है और भारत भी ऐसा लगता है कि अपने हालिया लागू कानूनों, दिशानिर्देशों और नियमों के तहत इस दौड़ में खुद को शामिल करने के लिए तैयार कर रहा है। ठेके या अनुबंध खेती से जुड़े अनुभवों की अगर बात करें तो विकसित देशों के साथ-साथ जिन भी विकासशील देशों में इसे लागू किया गया है, वे अनुभव बताते हैं कि कैसे छोटे और साधारण किसानों को इस सारे तामझाम के कारण बेहद बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा है। खासतौर पर हमें उन अनुबंधों के परीक्षण की आवश्यकता है जिसमें किसानों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ नत्थी कर दिया गया, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ही हैं जो विश्व खाद्य और फार्मिंग सिस्टम में काफी तेजी के साथ खुद को विस्तारित कर पाने में सक्षम हैं।

इन अनुबंधों के बारे में सबसे पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अनुबंध दो बेहद असमान साझीदारों के बीच में किये जाते हैं। जहाँ एक तरफ एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी होती है जिसके पास क़ानूनी और वित्तीय संसाधनों का जखीरा मौजूद रहता है तो वहीँ दूसरी ओर छोटे कृषक होते हैं, जो शायद मामूली पढ़े लिखे हों और अक्सर क़ानूनी मुद्दों की शायद ही उन्हें कोई समझ हो, जटिलताओं की तो बात करना ही फिजूल है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो छोटा किसान अक्सर इतनी मुश्किलों में घिरा रहता है कि वह किसी भी प्रकार के अग्रिम भुगतान या कर्जे की पेशकश को ठुकरा दे, यह उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर वह इस सबके दीर्घकालिक दुष्प्रभावों को नजरअंदाज कर बैठता है।

इन अनुबंधों में आमतौर पर फसल की मजबूत गुणात्मक जरूरतों को उल्लखित किया जाता है जिसे इसकी शर्तों के अनुसार ही निभाना भी पड़ता है। आम तौर पर कम्पनी का प्रतिनिधि ही इस बात को तय करता है कि कोई फसल किस मात्रा में निर्धारित गुणात्मक मानदण्डों को पूरा कर पा रही है, जिसे उसके द्वारा ही तय किया जाता है। और इस प्रकार अनुबंध की शर्तों के मुताबिक़ तय कीमत से काफी कम कीमत पर फसल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेचना पड़ता है, खासतौर पर खराब होने वाली उपज के मामले में, जिसे जल्द बेचना जरुरी होता है। अब चूँकि कई कम्पनियाँ विशिष्ट खेती की वस्तुओं पर अपना विशेषाधिकार रखती हैं, तो ऐसे में वे किसी खास फसल की खरीद में एकाधिकार की स्थिति में रहती हैं, और किसी दूसरी कंपनी को उन उत्पादों को बेचने का सवाल ही नहीं उठता। और इस प्रकार वे न सिर्फ गुणात्मक मानदंडों को तय करते हैं बल्कि उनका फैसले को ही स्वीकार करने की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसे में किसान के उत्पाद का मुश्किल से ही कोई अन्य खरीदार होता है।

एक दूसरा कारक तकनीक और इनपुट पैकेज का भी है, जिसका निर्धारण भी अनुबंधित कम्पनी ही करती है। चूँकि अनुबंधों में गुणवत्ता मानदण्ड बेहद महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में कॉर्पोरेट खरीदारों की शर्त यही रहती है कि जिन तकनीक और इनपुट को उनके द्वारा चुना गया है, उसे ही किसान को अनुपालन करना होगा। अक्सर देखा गया है कि कीटनाशक, उर्वरक एवं खेती में काम आने वाले उपकरणों को या तो इसी कम्पनी द्वारा निर्मित किया जाता है या उसके सहयोगी निर्माता द्वारा इसे तैयार किया जाता है। अनुबंध की शर्तों से बंधे किसानों के पास अक्सर कम लागत वाले अन्य विकल्पों को अपनाने की स्वतंत्रता नहीं रह जाती।

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