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अक्टूबर में GST से राजस्व दस फीसद गिरा - वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। जीएसटी की दरें घटाने के लोक लुभावन फैसले और जीएसटीएन में खामियों के चलते कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों से अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 83,346 करोड़ रुपये रहा है।


इस बीच मद्देनजर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व संग्रह में गिरावट को रोकने के लिए तत्परता से कदम उठाएं।


वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि अक्टूबर के लिए 50.1 लाख जीएसटी रिटर्न दाखिल हुए और जीएसटी संग्रह 83,346 करोड़ रुपये रहा जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 92,000 करोड़ रुपये था।


मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी संग्रह में गिरावट की वजह कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती तथा जीएसटी के क्रियान्वयन में ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट परमिट सिस्टम और रिटर्न की मैचिंग को टालना हैं।


इसके अलावा शुरुआती तीन महीनों में अंतरराज्यीय वस्तु व्यापार पर आइजीएसटी के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि आइजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल सामान की बिक्री के बाद ही होता है।


इसलिए अक्टूबर में यह गिरावट देखी गयी है। जीएसटी एक जुलाई से देशभर में लागू हुआ है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे केंद्र और राज्यों के परोक्ष कर जीएसटी के लागू होने के बाद समाप्त हो गए हैं।


जीएसटी से जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका बटवांरा एक फॉर्मूले के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच होता है।


वित्त मंत्रालय का कहना है कि लक्जरी व अवगुणी उत्पादों पर लगाए गए सेस से प्राप्त राशि में से केंद्र ने राज्यों को 10,806 करोड़ रुपये राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर जुलाई और अगस्त में जारी किए हैं।


इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर के लिए भी 13,695 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति जारी की जा रही है।


टेबल


जीएसटी राजस्व (करोड़ रुपये में)


जुलाई --- 95000


अगस्त -- 91,000


सितंबर --- 92,150


अक्टूबर--- 83,346