Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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अनुच्छेद 35 ए का दंश -- भीम सिंह |
अनुच्छेद-35 ए जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिकों पर एक दोमुंही तलवार है जिसे आज तक देश के बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों के संज्ञान में नहीं लाया गया। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक साजिश थी, जिसकी शुरुआत हुई 14 मई 1954 को, जब भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद-35 के साथ ‘ए' जोड़ दिया। भारतीय संविधान के अध्याय-3 में भारतीय नागरिकों को जो मानवाधिकार दिए गए हैं, वे जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो सकते थे, लेकिन उन्हें अनुच्छेद-35 ए के अनुसार जम्मू-कश्मीर में दबोच कर रख दिया गया और 14 मई, 1953 के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर कई प्रकार के मामले चलाकर जम्मू-कश्मीर की जनता को मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अनुच्छेद 35(ए) के अध्यादेश के कारण केवल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बारह साल की कैद नहीं झेलनी पड़ी, इससे जम्मू-कश्मीर के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता भी प्रभावित हुए। लगभग साढ़े आठ साल जम्मू-कश्मीर की जेलों में मुझे भी रहना पड़ा।
शेख अब्दुल्ला को 20 अगस्त, 1952 को जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत डॉ कर्णसिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर सत्ता से हटा कर जेल में बंद कर दिया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बख्शी गुलाम मोहम्मद के लिए कश्मीर के लोगों की आवाज को नियंत्रण में करना संभव नहीं था, उनके कहने पर नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद से 35 (ए) लागू करवाया। कर दिए सब दरवाजे बंद उन हवाओं के लिए, जो हवाएं भारतीय संविधान से मानवाधिकार लेकर आई थीं, यानी जम्मू-कश्मीर में कोई मानवाधिकार नहीं रहा और कानून के शासन की जगह स्थापित हुआ बंदूक का शासन। शेख अब्दुल्ला 1964 में जेल से रिहा हुए। नेहरू भी इस दुनिया से विदा हो गए। इंदिरा-शेख समझौता हुआ और शेख अब्दुल्ला 1975 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। और जो कानूनी तलवार शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को कुचलने के लिए बनाई गई थी उसी तलवार का सहारा लेकर शुरुआत हुई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके परिवार की सत्ता। 1975 में शेख अब्दुल्ला फिर बने मुख्यमंत्री (प्रधानमंत्री नहीं); उनके साथ हुए कई राजनीतिक समझौते सार्वजनिक जानकारी में आ गए और कई अब भी राजनीतिक फाइलों के कब्रिस्तान में दबे हुए हैं दिल्ली और कश्मीर में। 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर के संविधान को थोपा गया और यह कमाल था कि उस संविधान में मानव अधिकारों का नाम तक नहीं है और न ही इसकी आवाज कहीं से उठी। जम्मू-कश्मीर संविधान को श्रीनगर और दिल्ली में उछाला गया, जैसे वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता का स्तंभ था। ये सब राजनीतिक वादे अनुच्छेद 370 में किए गए, जो उस समय भी अस्थायी थे और आज भी अस्थायी हैं। इन दिनों डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर में पंजाब से बिना परमिट के प्रवेश कर गए। जम्मू से साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी पर उन्हें श्रीनगर जेल में बंद कर दिया गया। दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, और जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला।
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