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अवैध खनन मामला : अदालत ने आईएएस अधिकारी की जमानत रद्द की

हैदराबाद, दो जनवरी (एजेंसी) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी :ओएमसी: मामले के आरोपियों में से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी की जमानत आज रद्द कर दी।
हैदराबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने श्रीलक्ष्मी को सशर्त जमानत दी थी। श्रीलक्ष्मी को कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के स्वामित्व वाली ओएमसी को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप में गत दो दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने आज उस आदेश को पलटते हुए वर्ष 1988 बैच के अधिकारी को छह जनवरी से पहले विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिये। निलंबन से पहले श्रीलक्ष्मी स्वास्थ्य परिवार कल्याण आयुक्त थीं।
अदालत ने माना कि श्रीलक्ष्मी ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के साथ विश्वासघात किया और वह उस जमानत की हकदार नहीं जो निचली अदालत ने उन्हें प्रदान की।
सीबीआई ने दलील दी थी कि वह एक आईएएस अधिकारी हैं और उनके पति आईपीएस अधिकारी इसलिए यदि उन्हें रिहा कर दिया गया तो इस बात की संभावना है कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।