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उत्तर प्रदेश: खेत में हादसा हुआ तो किसान, उसका परिवार और बटाईदार मुआवजे के हकदार

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना में अहम बदलाव किए हैं। अब किसान के अलावा उसके परिजनों और बटाईदार को भी मुआवजे का हकदार माना गया है। मुआवजा तुरंत और सीधे किसानों के खाते में आए, इसके लिए भी नियमों को बदला गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को किसानों पर केंद्रित सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2.29 लाख खाताधारक व सहखाताधारक किसानों के साथ उनके आश्रित व बटाईदार भी शामिल हैं। प्रत्येक किसान परिवार में औसतन कम से कम पांच सदस्य शामिल मानने पर योजना के दायरे में करीब 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार आएंगे।

हादसा हुआ तो किसान, उसका परिवार और बटाईदार सब मुआवजे के हकदार होंगे। किसानों व बटाईदारों के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये मुआवजा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पूर्व से लागू मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में केवल खतौनी में दर्ज खातधारक व सह खातेदार किसान ही शामिल थे। बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम अदा किया जा रहा था, किसानों को उतना भी लाभ नहीं मिल पा रहा था।

योजना के दायरे में 18 से 70 वर्ष वाले किसान आयेंगे

एक वित्तीय वर्ष में बीमा कंपनियों को 675 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया गया लेकिन किसानों को 200 करोड़ रुपये मुआवजा भी नहीं मिला। सरकार ने बीमा कंपनियों से योजना संचालन की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब इसका संचालन जिलाधिकारियों के स्तर से होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना में किसानों के साथ उनके आश्रितों व बटाईदारों को शामिल किया गया है। योजना के दायरे में 18 से 70 वर्ष वाले किसान, आश्रित व बटाईदार आएंगे।