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ओडिशा में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों को राहत

मोंगाबे हिंदी, 26 जुलाई

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर जिंदल स्टील वर्क्स की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू उत्कल की परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी/EC) पर इस साल 20 मार्च को रोक लगा दी। इस अदालती आदेश से पीड़ित समुदायों को कुछ राहत मिली। वहीं  24 मार्च को ओडिशा उच्च न्यायालय से एक और आदेश आया। इसमें वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे हल होने तक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई गई।

एनजीटी का आदेश कई अपील पर आया। इन अपील में जेएसडब्ल्यू उत्कल की आपस में जुड़ी दो परियोजनाओं के लिए पिछले साल 11 और 12 अप्रैल को मिली पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती दी गई थी। इसमें एक एकीकृत इस्पात संयंत्र (सीमेंट और बिजली संयंत्रों के साथ) है। वहीं दूसरी परियोजना पारादीप बंदरगाह के पास जेटी के निर्माण से जुड़ी है।

जेएसडब्ल्यू परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन पहले दक्षिण कोरियाई इस्पात कंपनी पोस्को की एक परियोजना के लिए ली गई थी। समुदायों के दशक भर लंबे विरोध के बाद साल 2017 में पोस्को ने परियोजना वापस ले ली थी। हालांकि, ओडिशा सरकार ने अधिग्रहित 1,253 हेक्टेयर जमीन वापस नहीं की। उसने जेएसडब्ल्यू उत्कल को 1,083 हेक्टेयर जमीन सौंप दी। कंपनी यहां पर 65,000 करोड़ रुपए निवेश करके परियोजना शुरू करने वाली थी। इसमें 10 एमटीपीए सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के साथ 13.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकीकृत स्टील प्लांट और 900 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ-साथ 52 एमटीपीए की क्षमता वाली ऑल वेदर कैप्टिव जेटी शामिल है।
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