Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत की कुछ खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम (क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट) पारित करके जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। मुख्यधारा के समाजों से दूर रहने वाली इन जनजातियों को पुश्तैनी रूप से अपराधी मानते हुए उन्हें गैर-जमानती अपराध के दायरे में ला दिया गया। इन जनजातीय समुदायों में थे बावरिया, पारधी, कंजर, सांसी, बंजारा, गरासिया, सहरिया आदि। ये जनजातियां समाज की मुख्यधारा की तरह किसी एक स्थान पर नहीं रहा करती थीं, बल्कि अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनवरत खानाबदोशी करती और गांवों-कस्बों से दूर जंगलों-पहाड़ों में रहती थीं। ब्रिटिश शासकों के लिए इन जनजातियों का इस प्रकार का घुमक्कड़ी जीवन सभ्यतागत मानकों से विचलन था और उन्होंने इसी प्रकार के पूर्वाग्रह रखते हुए इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। <p> भारतीय वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था का नया-नया साक्षात्कार कर रहे अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक भी था कि जिस प्रकार भारत में हर पेशे को एक जाति विशेष से जोड़ दिया गया था, उसी प्रकार अपराध को भी कुछ तथाकथित असभ्य समुदायों 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जा सकते हैं। गली-गली भटक कर फेरी लगाने से लेकर गांवों और कस्बों में कलाबाजी का तमाशा दिखाते हुए भी ये पाए जाते हैं। इनकी लड़कियां और स्त्रियां आज परिवार की भूख मिटाने के लिए अपनी देह तक बेचने को मजबूर हैं। उजाड़ और जीर्ण-शीर्ण खाली पड़े भवनों, चौराहों और गंदी बस्तियों में चल-अचल रूप से रहने वाले इन लोगों के पास प्राय: कुछ भी चल-अचल संपत्ति नहीं होती। बीमारू परिवेश और कुपोषण के कारण इन जनजातियों के लोगों को आप घातक बीमारियों से ग्रसित देख सकते हैं, पर अर्थाभाव और जागरूकता के अभाव के साथ-साथ मुख्यधारा के समाज में अपने प्रति विद्यमान नकारात्मक मानसिकता के चलते ये चाह कर भी सरकारी या निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज नहीं करवा पाते। बना लिया हो हमने चाहे शिक्षा अधिकार कानून, पर कोई सरकारी कानून आज तक इनके बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाया है। आसपास होने वाले हर अपराध के लिए पुलिस द्वारा इन्हें पूछताछ के नाम पर तंग करना आम है। मात्र शक की बिनाह पर इन पर पुलिस एफआइआर दर्ज कर देती है। इन बेहद गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए अपने आप को निर्दोष साबित करना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस थानों में मिलने 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औपनिवेशिक दंश झेलती जनजातियां-- प्रमोद मीणा |
वर्ष 1871 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत की कुछ खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम (क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट) पारित करके जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। मुख्यधारा के समाजों से दूर रहने वाली इन जनजातियों को पुश्तैनी रूप से अपराधी मानते हुए उन्हें गैर-जमानती अपराध के दायरे में ला दिया गया। इन जनजातीय समुदायों में थे बावरिया, पारधी, कंजर, सांसी, बंजारा, गरासिया, सहरिया आदि। ये जनजातियां समाज की मुख्यधारा की तरह किसी एक स्थान पर नहीं रहा करती थीं, बल्कि अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनवरत खानाबदोशी करती और गांवों-कस्बों से दूर जंगलों-पहाड़ों में रहती थीं। ब्रिटिश शासकों के लिए इन जनजातियों का इस प्रकार का घुमक्कड़ी जीवन सभ्यतागत मानकों से विचलन था और उन्होंने इसी प्रकार के पूर्वाग्रह रखते हुए इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया।
भारतीय वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था का नया-नया साक्षात्कार कर रहे अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक भी था कि जिस प्रकार भारत में हर पेशे को एक जाति विशेष से जोड़ दिया गया था, उसी प्रकार अपराध को भी कुछ तथाकथित असभ्य समुदायों के साथ नत्थी कर दिया जाता। जनजातियों की विद्रोही प्रवृत्तियों से अंग्रेज आजिज भी आ चुके थे। स्वायत्त आदिवासी संस्कृति और स्वायत्त शासन व्यवस्था में निष्ठा रखने वाली इनमें से कई जनजातियां विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ समय-समय पर हिंसक प्रतिरोध करती आई थीं। भूमिहीन घुमक्कड़ जनजातियों के पैरों में आपराधिक जनजाति अधिनियम की बेड़ियां डाल कर ब्रिटिश सरकार ने एक तरफ इन जनजातियों की आजादी पर पुलिस थाने का कानूनी नियंत्रण स्थापित कर दिया और दूसरी तरफ इन जनजातियों पर अपराधी होने का ठप्पा लगा कर उसने आम भारतीय विशेषत: सवर्ण आभिजात्य समाज में इनके प्रति पूर्वाग्रह के बीज बो दिए। इन्हीं पूूर्वाग्रहों के चलते विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने वाली इन जनजातियों को भारतीय इतिहास में आज तक स्वाधीनता सेनानियों का दर्जा हम नहीं दे पाए हैं।
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