Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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</p> <p> <br /> इस संशोधन से पहले चौदह साल तक के बच्चों से केवल खतरनाक व्यवसायों में मजदूरी कराने पर प्रतिबंध था। खतरनाक और गैर-खतरनाक व्यवसायों का यह फर्क काफी विवादित है। बाल अधिकार संगठनों का मानना है कि किसी भी तरह की मजदूरी बच्चों के विकास में बाधक है, इसलिए व्यवसाय कोई भी हो, उसमें काम करना बच्चों के लिए खतरनाक और हानिकारक है। पर अब तक भारत सरकार का सोच कुछ अलग था और इसी सोच ने एक संवैधानिक विरोधाभास खड़ा कर रखा है। </p> <p> <br /> एक तरफ तो शिक्षा के मौलिक अधिकार के अनुसार चौदह साल से कम उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। दूसरी तरफ मौजूदा बाल श्रम कानून इसी आयु वर्ग के बच्चों से कुछ व्यवसायों में काम कराने की इजाजत देता है। अब यह कैसे संभव है कि बच्चा स्कूल में भी दाखिल हो और काम पर भी जाए? इसी तरह के अंतर्द्वंद्व जेजे अधिनियम और बाल श्रम कानून में भी हैं और इन विरोधाभासों के खिलाफ कुछ बाल अधिकार संगठनों ने लोक हित याचिका भी दायर कर रखी है। सरकार को चाहिए कि बिना देर किए इस संशोधन को संसद के दोनों सदनों में पास कराए और एक 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</p> <p> <br /> इस संशोधन से पहले चौदह साल तक के बच्चों से केवल खतरनाक व्यवसायों में मजदूरी कराने पर प्रतिबंध था। खतरनाक और गैर-खतरनाक व्यवसायों का यह फर्क काफी विवादित है। बाल अधिकार संगठनों का मानना है कि किसी भी तरह की मजदूरी बच्चों के विकास में बाधक है, इसलिए व्यवसाय कोई भी हो, उसमें काम करना बच्चों के लिए खतरनाक और हानिकारक है। पर अब तक भारत सरकार का सोच कुछ अलग था और इसी सोच ने एक संवैधानिक विरोधाभास खड़ा कर रखा है। </p> <p> <br /> एक तरफ तो शिक्षा के मौलिक अधिकार के अनुसार चौदह साल से कम उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। दूसरी तरफ मौजूदा बाल श्रम कानून इसी आयु वर्ग के बच्चों से कुछ व्यवसायों में काम कराने की इजाजत देता है। अब यह कैसे संभव है कि बच्चा स्कूल में भी दाखिल हो और काम पर भी जाए? इसी तरह के अंतर्द्वंद्व जेजे अधिनियम और बाल श्रम कानून में भी हैं और इन विरोधाभासों के खिलाफ कुछ बाल अधिकार संगठनों ने लोक हित याचिका भी दायर कर रखी है। सरकार को चाहिए कि बिना देर किए इस संशोधन को संसद के दोनों सदनों में पास कराए और एक 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क्या कागजी ही रहेगा बालश्रम कानून- किशोर |
जनसत्ता 30 अप्रैल, 2013: मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा बालश्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दिए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक यह संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया है। इस संशोधन को राज्यसभा में पेश भी किया जा चुका है, पर मामला उससे आगे नहीं बड़ा है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसाय में मजदूरी करवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और चौदह से अठारह वर्ष तक के बच्चों से खतरनाक व्यवसायों में काम कराने पर रोक लग जाएगी।
कानून के पालन के लिए कानून को लागू करने वाली संस्थाओं को सशक्त करना, उनका क्षमतावर्धन और उन्मुखीकरण बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली जैसे बड़े शहर में मात्र बाईस लेबर इंस्पेक्टर हैं जिन पर बाल मजदूरी के साथ-साथ श्रम से संबंधित सात अन्य कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है।
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