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गुमनामो को मिलेगा नाम, बनेगा 'आधार'

हरियाणा मे अब ऐसे लोग भी अपना आधार बनवा सकेंगे, जिनके पास अपनी पहचान तथा रिहायश की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान तथा रिहायश पते की पुष्टि इंट्रोड्यूसर द्वारा की जाएगी।

सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नंबरदार तथा सरपंच और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अथवा नगर पालिका के पार्षद इंट्रोड्यूसर बन सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा।

इसी प्रकार, आधार कार्ड के लिए आवेदन के समय दिए जाने वाले दस्तावेजों को वैरीफायर द्वारा वैरीफाई किया जाएगा और वैरीफायर नियुक्त होने के लिए भी इच्छुक व्यक्ति को उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा। वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत पटवारी तथा ग्राम सचिव वैरीफायर हो सकते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय व राज्य सरकार के क्लास-थ्री और इससे ऊपर की श्रेणी के सेवा निवृत कर्मचारी व सेवा निवृत अध्यापक भी वैरीफायर नियुक्त हो सकते हैं।

इंट्रोड्यूसर या वैरीफायर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदनों की छंटनी करने उपरान्त उपायुक्त द्वारा नाम यूआईडीएआई के राज्य रजिस्ट्रार के पास भेजे जाएंगे, जो आवश्यक कदम उठाते हुए हर व्यक्ति को नाम से इंट्रोड्यूसर या वैरीफायर के तौर पर अधिसूचित करेंगे।

इंट्रोड्यूसर वह व्यक्ति होगा, जो अधिकारिक तौर पर उन व्यक्तियों की पहचान तथा रिहायशी पते की पुष्टि करेगा, जिनके पास आधार कार्ड बनवाने के लिए इस बारे में कोई भी सबूत नहीं है। इसी प्रकार वैरीफायर भी अधिकारिक तौर पर नियुक्त होगा, जो आधार कार्ड बनवाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा पहचान, रिहायशी पते, जन्मतिथि आदि से संबंधित संल?न दस्तावेजों को वैरीफाई करेगा।

इंट्रोड्यूयर तथा वैरीफायर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का स्वयं का आधार कार्ड बना होना चाहिए तथा जिस व्यक्ति की पहचान अथवा रिहायशी पते की पुष्टि कर रहे हैं, उसके आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट के समय इंट्रोड्यूयर का एनरोलमेंट सेंटर पर उपस्थित होना जरूरी है।