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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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घरेलू महिला हिंसा पर चुप्पी अब और नहीं |
मित्रो, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा में ऐसे सभी कार्यो को शामिल किया गया है, जो किसी व्यक्ति द्वारा घर की किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, अंग, शरीर या मस्तिष्क को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है. अधिनियम की धारा-3 में इसका विस्तृत वर्णन है. महिला का शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुरुपयोग भी घरेलू हिंसा है. दहेज या कोई कीमती सामान प्राप्त करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से महिला का उत्पीड़न, उसकी उपेक्षा या उसका अपमान भी इसी श्रेणी में रखा गया है. ऐसा करने की धमकी देना भी घरेलू हिंसा माना गया है.
शारीरिक दुरुपयोग क्या है
लैंगिक दुरुपयोग
मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग
आर्थिक दुरूपयोग पहला : अगर महिला के पास कोई स्त्री धन है या पारिवारिक संपत्ति में उसे कोई हिस्सा मिला है या कानून अथवा परंपरा के मुताबिक उसके अधिकार में कोई व्यक्तिगत या साझा संपत्ति है या परिवार की कोई साझा संपत्ति है, जिसका उसे और उसके बच्चों को उपभोग करने का अधिकार है, तो उससे वंचित नहीं किया जा सकता. ऐसी किसी संपत्ति या उसके उपयोग या उपभोग के अधिकार से उसे वंचित करना घरेलू हिंसा है. दूसरा : अगर परिवार की किसी भी चल या अचल साझा संपत्ति, वस्तु, शेयर, बांड, डिपॉजिट या इस तरह की कोई अन्य संपत्ति है, जिसमें महिला का हिस्सा बनता है या जिसके उपयोग या उपभोग के लिए वह या उसकी संतान हकदार है, तो उसे इससे मना करना या उसमें बाधा पैदा करना घरेलू हिंसा है. तीसरा : अगर परिवार में कोई ऐसी सुविधा या संसाधन है, जिसका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई महिला या उसकी संतान उपयोग या उपभोग करने की हकदार है, तो उसमें बाधा पैदा करना या मना करना भी घरेलू हिंसा है.
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घरेलू नातेदारी में साझा परिवार राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110 002. फोन : 011-23237166, 011-23236988 फैक्स: 011-23236154 शिकायत सेल: 91-11-23219750 राज्य महिला आयोग महुआ माजी (अध्यक्ष) इंजीनियर्स हॉस्टल - 2, पहली मंजिल रांची - 834004 फोन : 0651-2401865, फैक : 0651-2401912 मोबाइल : 9431577481 किरण कुमारी (सदस्य) फोन : 0651-2401912 शबनम परवीन (सदस्य) फोन : 0651-2401911 |