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जलवायु संकट से सुरक्षा मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट और यूरोपीय अदालत के दो बड़े फैसले

कार्बनकॉपी, 16 अप्रैल

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाते हुए, जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को भी उनमें शामिल कर लिया है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक बेंच ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के संरक्षण पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

क्या था मामला

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। हाल के दिनों में ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने के कारण उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। इसमें उनके हैबिटैट के आस-पास स्थित सौर संयंत्रों की लाइनें भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जीआईबी के हैबिटैट के पास सभी ट्रांसमिशन लाइनें भूमिगत की जाएं। हालांकि सरकार ने ऐसा करने में तकनीकी रूप से असमर्थता जताई थी। सरकार का तर्क स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 का आदेश वापस ले लिया, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच संतुलन बनाए रखने के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक कोर्ट को सौंपनी है।  
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