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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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जीएसटी की जटिलता से बढ़ी उलझनें - रणदीप एस सुरजेवाला |
कांग्र्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने एक सरल कर के रूप में जीएसटी की जो परिकल्पना की थी, उसका मकसद देश में केवल एकसमान टैक्स लागू करना ही नहीं, बल्कि उसकी दरें भी कम करना था। इससे कर ढांचा सरल होने के साथ ही महंगाई में भी खासी कमी आती। 2011 में कांग्र्रेस सरकार ने 115वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए जो जीएसटी विधेयक पेश किया था, वह न केवल पारदर्शी था, बल्कि उसमें अधिकांश वस्तुएं भी करमुक्त होने के साथ-साथ कर की अधिकतम दर 18 प्रतिशत के उच्च स्तर पर तय की जा रही थी। इससे व्यापार बढ़ता, उपभोक्ता के लिए कीमतें कम होतीं और जीडीपी में एक से दो प्रतिशत की वृद्धि होती। इसके उलट 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि को भाजपा सरकार द्वारा ऐसा जीएसटी कानून लागू किया गया, जिसने जटिलता बढ़ाने के साथ ही आम लोगों पर भारी बोझ डाल दिया है। भाजपा सरकार स्वभाव से ढिंढोरा पीटने वाली है। योजनाओं के परिणामों की उसे कोई चिंता नहीं होती। वह प्रचार पाने के लिए खर्चीला उद्घाटन कराना पसंद करती है। मौजूदा जीएसटी कानून भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तमाम जटिलताओं भरा यह कानून एक तरह से इंस्पेक्टर राज की स्थापना करने जैसा है। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जीएसटी दरों के साथ यह बेहद उलझाऊ भी है। करीब 30 प्रतिशत वस्तुओं पर कर की अधिकतम 28 प्रतिशत की दर लगाना घोर अन्याय है।
दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में इतने भारीभरकम करों वाला जीएसटी कानून नहीं है। बांग्लादेश में यह 15 प्रतिशत, मलेशिया में छह प्रतिशत, सिंगापुर और थाईलैंड में सात प्रतिशत, जापान में आठ प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में 10 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में 14 प्रतिशत, ब्राजील, चीन आदि में 17 प्रतिशत है। जीएसटी कानून के तहत करदाताओं को 37 रिटर्न प्रतिवर्ष भरने होंगे और सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार करने वालों को 1,332 रिटर्न भरने होंगे। छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया वाला यह कानून उनकी रोजी-रोटी पर कड़ा प्रहार करेगा। सरकार की तैयारियों का यह हाल है कि जिस जीएसटी नेटवर्क के तहत लगभग 350 करोड़ इनवॉइस हर महीने भेजे जाएंगे उसके लिए निविदा प्रक्रिया 15 जून को शुरू की गई। इसकी फाइनेंशियल बिड सात जुलाई को खुली। उसके परीक्षण के लिए अगस्त, 2017 से जुलाई, 2018 की अवधि निर्धारित की गई है। इतनी जटिल प्रक्रिया वाले कानून को लेकर सरकार इतनी उदासीन रही कि उसने व्यापारियों और करदाताओं को उससे सही से अवगत भी नहीं कराया। मलेशिया जैसे छोटे से देश में जहां छह प्रतिशत की दर से एकसमान जीएसटी है, वहां दो वर्षों तक छह हजार वर्कशॉप के माध्यम से सात लाख लोगों को कानूनी बारीकियों को समझाने के बाद ही उसे लागू किया गया।
मोदी सरकार में एक ओर किसानों को उपज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे और दूसरी ओर जीएसटी उपज लागत को और बढ़ाने वाला है। खेती में काम आने वाले कीटनाशक, ट्रैक्टर के पुर्जों पर 28 प्रतिशत की दर से कर तय किया गया है। खाद पर पांच प्रतिशत कर लगाया गया है। किसान को इनपुट क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलेगा। वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज और उर्वरकों की ढुलाई इत्यादि पर भी 18 प्रतिशत कर लगाया गया है। जीएसटी से कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग भी गहरे संकट में फंस गया है। तमाम कपड़ा कारोबारी कारोबार बंद कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। हस्तनिर्मित धागे पर 18 प्रतिशत कर लगाया है जिसका कुल मांग में 60 प्रतिशत योगदान है। इससे छोटे निर्माताओं का व्यापार लगभग समाप्त हो जाएगा और बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचेगा।
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