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झारखंड में अवैध बालू खनन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित, जानिए क्या है पूरा मामला

डाउन टू अर्थ, 10 अक्टूबर 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।

रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।

जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।

कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

पूरी रपट- डाउन टू अर्थ