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झारखंड--अब एक जुलाई से लागू नहीं होगी खाद्य सुरक्षा

रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी. 

अधिनियम को अब 15 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. सूत्रों के अनुसार, मंत्री की राय है कि अनाज की दर में आयी कमी से सभी लाभुकों को एक रुपये किलो अनाज उपलब्ध कराया जा सकता है. पहले केंद्र से 5.65 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलता था. इधर, राज्य सरकार अंत्योदय सहित बीपीएल व अतिरिक्त बीपीएल को भी एक रुपये किलो की दर से अनाज दे रही थी. 

वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद केंद्र से अनाज तीन रुपये किलो मिलना है. यानी अनाज की दर प्रति किलो 2.65 रुपये कम होगी. इससे अंत्योदय परिवार को तो एक रुपये किलो अनाज मिलेगा ही, शेष लाभुकों को भी इसी दर पर उपलब्ध कराने पर भी सरकार को वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा.

पहले लाभुक परिवारों की कुल संख्या करीब 35 लाख थी, जो अधिनियम की शर्तो के तहत अब करीब 49 लाख हो गयी है. सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने एक रुपये किलो अनाज बांटने पर सहमति दे दी है. अब कैबिनेट से इसके अनुमोदन के बाद यह दर लागू हो जायेगी.

विभाग यह भी चाहता है कि अधिनियम लागू होनेवाले जिलों में कोई लाभुक न छूटे. इसलिए अखबारों में विज्ञापन निकाल कर और कैंप लगा कर लाभुकों से सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह किया जायेगा. 

सूत्रों के अनुसार, कुछ जिलों में चावल के साथ गेहूं भी देने की मांग की गयी है. विभाग इस पर भी विचार कर रहा है. इस तरह अब सभी व्यवस्था हो जाने पर उक्त आठ जिलों में 15 जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो सकता है. वहीं शेष जिलों में इसे अगस्त में लागू होना है.

इन जिलों में लागू होना है

दुमका, देवघर, जामताड़ा, चतरा लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ व खूंटी