Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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मेरे विधेयक में शरण चाहने वाले व शरणार्थी की पहचान के लिए व्यापक मानदंड और शरणार्थी के विशिष्ट अधिकार व दायित्व दिए गए हैं। भारत में शरण मांगने का अधिकार सारे विदेशियों को होगा फिर उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म या जातीयता चाहे जो भी क्यों न हो और सरकार किसी ऐेसे शरणार्थी को वापस उसके देश नहीं भेज सकती, जिसकी जिंदगी खतरे में हो। विधेयक में राष्ट्रीय शरणार्थी आयोग के गठन का प्रावधान है, जो शरण संबंधी सारे आवेदन लेगा और अपना फैसला सुनाएगा। </div> <div style="text-align: justify"> भारत ने पीड़ित समुदायों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से ज्यादा काम किया है। यदि विधेयक को कानूनी रूप मिला तो यह देश को शरणार्थी संबंधी प्रबंधन में अग्रणी स्थान दे देगा। इसके साथ एक ऐसा कानूनी ढांचा आकार लेगा, जो उन लोगों के साथ व्यवहार के मानदंडों का स्तर ऊंचा उठाएगा, जो भारत जैसे मानवीय देश में मानवीय अधिकारों के अलावा सब कुछ खो दिया है। आखिर में मेरा तीसरा विधेयक भारतीय दंड विधान की उस कुख्यात धारा 377 में संशोधन के लिए हैं, जो किसी भी लिंग या नस्ल के वयस्कों के बीच सहमति 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दंड विधान को उदार बनाने का वक़्त-- शशि थरुर |
ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिली हमारी संसदीय व्यवस्था में कानून बनाने का काम मोटे तौर पर सरकार द्वारा संचालित है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि विपक्षी दल विधेयक लाएं और उन्हें पारित कर कानून का रूप देने का प्रयास करें। हालांकि, संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर सकते हैं। इस प्रावधान को ‘निजी सदस्य के विधेयक' कहा जाता है। संसद चल रही हो तो हर शुक्रवार की दोपहर बाद का समय आम तौर पर इसके लिए सुरक्षित रहता है। आज शुक्रवार है और मैं ऐसे तीन विधेयक पेश करूंगा। यदि ये विधेयक पारित हो गए तो भारत के लिए अधिक उदारवादी कानूनी ढांचा निर्मित करने में मददगार होंगे।
पहला विधेयक ‘राजद्रोह' की कठोर परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने के लिए है- यह भी एक दुखदायी ब्रिटिश विरासत है। इसे 1870 में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को दबाने के लिए अपराध घोषित कर कानून का रूप दिया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 124 ए के तहत कोई भी व्यक्ति जो ‘सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए शब्द, संकेत या कोई प्रदर्शन करे' तो उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है और उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। राजद्रोह भारतीय राष्ट्रवादियों को आतंकित करने का माध्यम बन गया था : बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जोगेंद्र चंद्र बोस और महात्मा गांधी उन शुरुआती प्रमुख लोगों में थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। गांधीजी और नेहरूजी, दोनों इस कानून को खत्म करना चाहते थे। हालांकि, राष्ट्र निर्माताओं ने इसका उल्लेख संविधान में तो नहीं किया, लेकिन वे इसे कानून की किताब से हटाने में नाकाम रहे। यह आज भी अपराध है, जिसका दुरुपयोग कोई भी असहिष्णु सरकार किसी जायज सहमति के खिलाफ भी कर सकती है। मेरा विधेयक राजद्रोह का आरोप लगाने की अनुमति तभी देता है जब उसके शब्द या कार्यों का नतीजा हिंसा के इस्तेमाल इरादतन हत्या, हत्या या हिंसा भड़काने या ऐसे अपराध में हो, जिसके लिए भारतीय दंड विधान में उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो- जैसे हत्या या दुष्कर्म। सरकार के कदमों या प्रशासनिक कार्रवाई की सिर्फ शब्दों या संकेतों से आलोचना राजद्रोह के दायरे में नहीं अाएगी। संशोधित कानून बोलने की आज़ादी और सरकार के खिलाफ असहमति व्यक्त करने के अधिकार को बढ़ावा देगा। साथ में शब्दों के जरिये हिंसा भड़काने के खिलाफ उपायों को भी इसमें स्थान दिया गया है। राजद्रोह के बारे में नेहरूजी ने कहा था, ‘जितनी जल्दी हम इससे पिंड छुड़ा लें, उतना बेहतर।' ब्रिटेन ने तो उनकी यह सलाह स्वीकार कर ली, लेकिन भारत ने नहीं की। अब समय अा गया है कि हम ऐसा करें।
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(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
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