Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Notice (8): Undefined variable: urlPrefix [APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8]news-clippings/नोएडा-में-नंदीग्राम-नहीं-होने-देंगे-सुप्रीम-कोर्ट-राकेश-भटनागर-3731.html"/> न्यूज क्लिपिंग्स् | नोएडा में नंदीग्राम नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट : राकेश भटनागर | Im4change.org
Resource centre on India's rural distress
 
 

नोएडा में नंदीग्राम नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट : राकेश भटनागर

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती।

जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, ‘हम आंखें मूंदे नहीं रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय विकास है।’ पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था।

यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,‘यह नियम अपने आप लागू नहीं हो सकता।’

हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है।

पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, ‘क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि क्यों ली गई?’ इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को रद्द करदिया था।