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पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी।

महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के विचार्राथ भेज दिया गया।

समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा।

सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी।

यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।