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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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पहले यह जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें और गुणवत्तापूर्ण बनाएं। ऐसा भी नहीं कि इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति आठवीं और दसवीं पास प्रत्याशी कर सकेंगे। दसवीं स्तर तक की शिक्षा का महत्त्व कितनी गुणवत्तापूर्ण है, इससे सभी वाकिफ हैं। अब अगर यह मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण विद्यालय नहीं जा सका, लेकिन उसमें बेहतर नेतृत्व क्षमता है, तो वह जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। </p> <p style="text-align: justify"> शिक्षा किसी कौशल का आधार कभी नहीं हो सकती, जबकि नेतृत्व और जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत स्तर पर काम करने की क्षमता एक कौशल ही है। गांवों में ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, जिनकी स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई, पर अपने कामकाज के जरिए उनकी लोकप्रियता खासी है। ऐसे लोगों के हाथों में स्थानीय प्रशासन का नेतृत्व हो तो कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है। पर इस तरह के अनिवार्य प्रावधानों के कारण हमें ऐसे कुशल लोगों की क्षमता से वंचित रहना पड़ रहा है। </p> <p style="text-align: justify"> आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत विश्व 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अनिवार्य बनाया गया है। </div> <p style="text-align: justify"> हरियाणा सरकार ने भी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 बनाया, जिसमें चुनाव लड़ने के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को दसवीं पास और महिला और दलितों के मामले में आठवीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। इन प्रावधानों के विरुद्ध अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस कदम की वैधानिकता को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसा करना जमीनी लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम साबित होगा। </p> <p style="text-align: justify"> आरंभिक तौर पर देखने से प्रतीत होता है कि इन प्रावधानों से करीब अस्सी फीसद ग्रामीण आबादी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकती है। हालांकि यह अदालत का फैसला है, इसलिए इसकी वैधानिकता पर बहस नहीं की जानी चाहिए, पर अगर राज्य सरकार के इस अधिनियम को देखा जाए तो यह अपरिपक्व और सतही निर्णय कहा जा सकता है। आज हमारे देश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अधिकतर ग्रामीण आबादी निरक्षर है। </p> <p style="text-align: justify"> पहले यह जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें और गुणवत्तापूर्ण बनाएं। ऐसा भी नहीं कि इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति आठवीं और दसवीं पास प्रत्याशी कर सकेंगे। दसवीं स्तर तक की शिक्षा का महत्त्व कितनी गुणवत्तापूर्ण है, इससे सभी वाकिफ हैं। अब अगर यह मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण विद्यालय नहीं जा सका, लेकिन उसमें बेहतर नेतृत्व क्षमता है, तो वह जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। </p> <p style="text-align: justify"> शिक्षा किसी कौशल का आधार कभी नहीं हो सकती, जबकि नेतृत्व और जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत स्तर पर काम करने की क्षमता एक कौशल ही है। गांवों में ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, जिनकी स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई, पर अपने कामकाज के जरिए उनकी लोकप्रियता खासी है। ऐसे लोगों के हाथों में स्थानीय प्रशासन का नेतृत्व हो तो कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है। पर इस तरह के अनिवार्य प्रावधानों के कारण हमें ऐसे कुशल लोगों की क्षमता से वंचित रहना पड़ रहा है। </p> <p style="text-align: justify"> आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत विश्व 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पंचायतों में सुधार का आधार-- गौरव कुमार |
गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य करने संबंधी कानून के बाद अब राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए एक नया कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों एक अध्यादेश जारी कर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर दी। इसके अनुसार सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आठवीं पास और अधिसूचित क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है। इसी तरह जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दसवीं पास होना अनिवार्य बनाया गया है।
हरियाणा सरकार ने भी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 बनाया, जिसमें चुनाव लड़ने के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को दसवीं पास और महिला और दलितों के मामले में आठवीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। इन प्रावधानों के विरुद्ध अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस कदम की वैधानिकता को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसा करना जमीनी लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम साबित होगा। आरंभिक तौर पर देखने से प्रतीत होता है कि इन प्रावधानों से करीब अस्सी फीसद ग्रामीण आबादी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकती है। हालांकि यह अदालत का फैसला है, इसलिए इसकी वैधानिकता पर बहस नहीं की जानी चाहिए, पर अगर राज्य सरकार के इस अधिनियम को देखा जाए तो यह अपरिपक्व और सतही निर्णय कहा जा सकता है। आज हमारे देश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अधिकतर ग्रामीण आबादी निरक्षर है। पहले यह जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें और गुणवत्तापूर्ण बनाएं। ऐसा भी नहीं कि इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति 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