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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साथ ही, फंसे हुए कर्ज की समस्या को निपटाने के लिए बैंकों की तरफ से फैसला भी ले सकता है। <p> इस संदर्भ में रिजर्व बैंक निगरानी समितियों का भी गठन कर सकता है, जिनका कार्य होगा फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए बैंकों और संयुक्त ऋणदाता फोरम को निर्देश देना। निगरानी समितियां तीन तरह से काम करेंगी। पहला, कर्जदाताओं को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, चूककर्ता कंपनियों के साथ समझौता होने के बाद उसे अमलीजामा पहनाना। और तीसरा, फंसे हुए कर्ज के मसले का समाधान निकालना। इस परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक के फैसले को मानने के लिए बैंक बाध्य होंगे। गौरतलब है कि बैंकिंग अधिनियम की धारा 35-ए में रिजर्व बैंक के इन अधिकारों को परिभाषित किया गया है। </p> <p> रिजर्व बैंक ने छह महीनों के अंदर पचपन बड़े देनदारों से कर्ज वसूलने का निर्देश बैंकों को दिया है। साथ में यह भी कहा है कि यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वह चूककर्ता कंपनियों (देनदारों) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करेगा। रिजर्व बैंक ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रथम चरण 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फंसे हुए कर्ज से निजात की नई कवायद-- सतीश सिंह |
सरकार ने अध्यादेश के जरिए रिजर्व बैंक को फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया है। इस अध्यादेश का उद््देश्य है फंसे हुए कर्ज के मौजूदा गतिरोध को खत्म करना। इस कानून के पारित होने के बाद केंद्रीय बैंक चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साथ ही, फंसे हुए कर्ज की समस्या को निपटाने के लिए बैंकों की तरफ से फैसला भी ले सकता है।
इस संदर्भ में रिजर्व बैंक निगरानी समितियों का भी गठन कर सकता है, जिनका कार्य होगा फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए बैंकों और संयुक्त ऋणदाता फोरम को निर्देश देना। निगरानी समितियां तीन तरह से काम करेंगी। पहला, कर्जदाताओं को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, चूककर्ता कंपनियों के साथ समझौता होने के बाद उसे अमलीजामा पहनाना। और तीसरा, फंसे हुए कर्ज के मसले का समाधान निकालना। इस परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक के फैसले को मानने के लिए बैंक बाध्य होंगे। गौरतलब है कि बैंकिंग अधिनियम की धारा 35-ए में रिजर्व बैंक के इन अधिकारों को परिभाषित किया गया है। रिजर्व बैंक ने छह महीनों के अंदर पचपन बड़े देनदारों से कर्ज वसूलने का निर्देश बैंकों को दिया है। साथ में यह भी कहा है कि यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वह चूककर्ता कंपनियों (देनदारों) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करेगा। रिजर्व बैंक ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रथम चरण में बारह बड़े चूककर्ताओं की पहचान की है। उल्लेखनीय है कि इन कंपनियों (चूककर्ताओं) के ये कर्ज उनकी निवल पूंजी से कई गुना अधिक हैं अर्थात ये कंपनियां बैंक-कर्ज में आकंठ डूबी हैं। इन कंपनियों को दी गई कर्ज की राशि बैंकों के कुल फंसे हुए कर्ज, जो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए है, का लगभग पच्चीस प्रतिशत यानी 2,28,668 करोड़ रुपए है। इसमें से 6 लाख 80 हजार करोड़ रुपए सरकारी बैंकों के हैं, जिसमें से सत्तर प्रतिशत कर्ज बड़े कारोबारी घरानों के हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल-दिसंबर 2016-17 के दौरान सरकारी बैंकों के फंसे हुए कर्ज में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से ज्यादातर ऊर्जा, स्टील, सड़क, टेक्सटाइल व अन्य बुनियादी क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले भूषण स्टील के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका दाखिल कर दिवालिया प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एक अन्य सरकारी बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) भी शामिल हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भूषण स्टील को कार्यशील पूंजी मुहैया कराई थी। दोनों याचिकाएं दिवालिया संहिता-2016 की धारा-7 के तहत दाखिल की गई हैं। भूषण स्टील के ऊपर करीब 46,000 करोड़ रुपए की देनदारी है, जो बीस से ज्यादा बैंकों की बकाया राशि है। इसमें सबसे ज्यादा रकम स्टेट बैंक की है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत कॉरपोरेट पुनर्गठन की शुरुआत के लिए सिफारिश की गई कंपनियों में भूषण स्टील भी शामिल है। भूषण स्टील ने इस साल एस-4 ए के तहत पुनर्गठन के लिए प्रयास किया था। रिजर्व बैंक की एस-4 ए योजना के तहत बैंकों को फोरेंसिक आॅडिट के माध्यम से यह साबित करना होता है कि प्रवर्तक की तरफ से जानबूझ कर चूक नहीं की गई थी। अगर आॅडिट में प्रतिकूल चीजें पाई जाती हैं तो एस-4 ए का क्रियान्वयन तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि मालिकाना हक में बदलाव न किया जाए या दोषी प्रवर्तकों के साथ प्रबंधन की संलिप्तता न हो। सरकार की इस पहल से बैंक वाणिज्यिक रूप से तुरंत आवश्यक फैसले ले सकेंगे।
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