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बंद करने लायक 60 स्कूलों में भी कराएंगे आरटीई के तहत दाखिला

रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले 60 स्कूलों को बंद करने के बजाय आरटीई के तहत दाखिला कराने के दायरे में रखा गया है। ये तब स्थिति है, जब स्कूल शिक्षा विभाग ने तीसरी बार इन स्कूलों के मापदंडों की जांच करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।


जिला शिक्षा विभाग को 31 दिसम्बर तक इन स्कूलों की जांच करके उन्हें अंतिम रूप से बंद करने की सिफारिश रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी तक इन स्कूलों की जांच ही नहीं कराई। नतीजा यह हुआ कि अब आरटीई के तहत हितग्राही पालकों को इन्हीं स्कूलों में भी आवेदन करने के लिए आप्शंस दिया जा रहा है। पूरे मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों पर उंगली उठने लगी है।


एक तरफ राज्य सरकार इन स्कूलों को बंद करने की सिफारिश कर रही है और दूसरी तरफ इन्हीं स्कूलों में दाखिला करने की सिफारिश। अफसरों का तर्क है कि इन स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले पर रोक तब तक नहीं लगा सकते हैं, जब तक इनकी मान्यता खत्म न की जाए। लिहाजा इन स्कूलों में भी सत्र 2017-18 के लिए दाखिला देने की प्रक्रिया चल रही है।


गौरतलब है कि जिन स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई थी, उनके निरीक्षण के बाद पता चला था कि ज्यादातर स्कूलों में आरटीई के मापदंड के हिसाब से खेल मैदान नहीं है। शौचालय और पेयजल सुविधा का अभाव है। निःशक्त बच्चों के लिए रैंप-रेलिंग की व्यवस्था नहीं है। खेल मैदान के लिए भी विद्यार्थियों को तरसना पड़ रहा है। ज्यादातर स्कूल रहवासी मकानों में चल रहे हैं। पिछले सालों में सभी नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से निजी स्कूलों को मान्यता दी गई, वे स्कूल शिक्षा विभाग को ही कठघरे में खड़ा कर रहा है।


इसलिए हुई थी जांच

बता दें कि पिछले साल हायर सेकंडरी स्कूल शांतिनगर नोडल के अंतर्गत आने वाले वेदांता इंटरनेशनल स्कूल देवेंद्रनगर में जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग रायपुर ने नोडल अधिकारियों के जरिए निजी स्कूलों का निरीक्षण करवाया था।


इन स्कूलों में दोबारा कक्षा के अनुरूप भवन, प्रशिक्षित शिक्षक, पेयजल, शौचालय और खेल मैदान की सुविधा आदि का निरीक्षण किया गया था। इनमें करीब 60 स्कूल ऐसे हैं, जो दो से तीन कमरे में संचालित हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट पर इन्हें बंद करने की सिफारिश की थी।


आरटीई के तहत दाखिला 15 मार्च तक

आरटीई के तहत दाखिला के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नोडल अफसरों को 31 जनवरी तक आवेदन लेने के लिए निर्देश दिया है। 12 फरवरी से इन आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद मैसेज के जरिए पालकों को उनके बच्चों के दाखिले की जानकारी दी जाएगी। 28 फरवरी तक आवेदनों की जांच, पात्रता, निर्धारण व सीट आवंटन कर दिया जाएगा। 5 मार्च तक प्रवेश के लिए अंतिम तिथि घोषित की गई है और 20 मार्च तक रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी। एक अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा।


जब तक किसी स्कूल की मान्यता खत्म नहीं की जाती है, तब तक आरटीई के तहत दाखिले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। जिन स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई थी, उनकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। - एएन बंजारा, जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर