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बिहार-- सरकार को 14 लाख लाभुकों की है तलाश

खाद्य सुरक्षा. 85% आबादी को दिलाना है लाभ
राज्य में कुल 8.71 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलेगा, पर अब तक राज्य सरकार अनाज के लिए केंद्र को 8.57 करोड़ लोगों की ही सूचना दे सकी है.

पटना : पिछले दो साल से राज्य के वैसे 14 लाख गरीबों की खोज नहीं की जा सकी है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल मिलना है. यह कानून राज्य में फरवरी, 2014 से ही लागू है.

इस कानून के दायरे में राज्य के 85 प्रतिशत आबादी को शामिल किया गया है, जिन्हें सस्ते दर पर अनाज दिया जाना है. पिछले दिनों ऐसे 14 लाख लाभुकों की पहचान मार्च, 2016 तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया था, इसके बावजूद जिलों से एेसे लाभुकों को तलाश के काम पूरा नहीं हुए हैं. विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य के आबादी के 85 प्रतिशत लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना तय हुआ था. इसके अनुसार राज्य में कुल 8.71 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलेगा, पर अब तक राज्य सरकार ने अनाज के लिए केंद्र को 8.57 करोड़ लोगों की ही सूचना दे सकी है.

इसके लिए केंद्र सरकार बिहार काे प्रतिमाह 4.57 लाख टन अनाज प्रतिमाह देती है. राज्य सरकार इसे राज्य के 42209 जनवितरण प्रणाली की दुकानों से लोगों को देती है.

विभागीय मंत्री मदन सहनी ने स्वीकार किया ऐसे लोगों को सूची में शामिल करने में देरी हुई है.
उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के कारण यह विलंब हुआ है. जल्द ही ऐसे लोगों के लाभुक की सूची में शामिल करने के लिए एक फार्मेट जारी किया जायेगा. इसे एक से दो माह के अंदर पूरा कर लिया जायेगा. यह फार्मेट प्रखंड मुख्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर मिलेगा. यहीं से खाद्य सुरक्षा योजना की श्रेणी में आने के योग्य व्यक्ति आवेदन करेंगे. आवेदन की जांच के बाद उसे सूची में शामिल कर लिया जायेगा.

जल्द ही फॉर्मेट किया जायेगा जारी

पंचायत चुनाव के कारण यह विलंब हुआ है. जल्द ही ऐसे लोगों के लाभुक की सूची में शामिल करने के लिए एक फार्मेट जारी किया जायेगा. इसे एक से दो माह के अंदर पूरा कर लिया जायेगा. यह फार्मेट प्रखंड

मुख्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर मिलेगा. यहीं से खाद्य सुरक्षा योजना की श्रेणी में आने के योग्य व्यक्ति आवेदन करेंगे. आवेदन की जांच के बाद उसे सूची में शामिल कर लिया जायेगा.
मदन सहनी, मंत्री