Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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मजदूरों को अब तक इन योजनाओं के मिले लाभ, लाभुकों का ब्योरा आदि मांगें. आप राज्य और केंद्र सरकार के श्रम कल्याण निदेशालय से भी यह सूचना मांग सकते हैं. सच यह है कि जानकारी और जागरूकता के अभाव में हमारे मजदूर इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. </p> <p align="justify"> <strong>पत्थर खदानों में सुरक्षा का सवाल उठाएं</strong><br /> राज्य में पत्थर खदान और क्र शर में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं. इसमें नियमों का खुला उल्लंघन तो होता ही है, मजदूरों का भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है. मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता. खनन और श्रम विभाग के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन भी ऐसे मामलों की अनदेखी करता है. काम के दौरान अक्सर बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और मजदूरों की जान जाती है. पत्थर व्यवसायी पुलिस की मदद तथा बिचौलियों की सहायता से मामलों को रफा-दफा कर देता है. ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है. कानूनन मजदूरों को काम के दौरान उनकी सुरक्षा की पोशाक, चश्मा, हेलमेट और मास्क जैसी सुविधाएं मिलनी हैं. मजदूरों को स्वास्थ्य सहायता, शिशु गृह, कैंटीन, वर्दी, आराम करने की जगह आदि सुविधाएं दी 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पत्थर खदानों में सुरक्षा का सवाल उठाएं
मनरेगा के लाभुकों को है आपका इंतजार अंतर-राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा-दशाओं का विनियमन) अधिनियम, 1979 प्रवासी कामगारों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए है. इस अधिनियम का उद्देश्य एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करनेवाले कामगारों के नियोजन और उनकी सेवा-शर्तों को तय करना है. यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू है, जो अंतरराज्यीय प्रवासन करनेवाले पांच या उससे अधिक कामगारों को बहाल करते हैं. अधिनियम में प्रत्येक अंतरराज्यीय-प्रवासन वाले कामगार को पासबुक जारी करने का प्रावधान है, जिसमें उसके विस्थापन भत्ते, यात्र भत्ते और यात्र की अविध में मजदूरी के भुगतान के ब्योरे अंकित होने हैं. साथ ही कामगार के उपयुक्त आवास-सुविधा, मेडिकल सुविधा तथा सुरक्षा पोशाक, मजदूरी के भुगतान, बिना लिंग-भेद के समान कार्य के लिए समान वेतन आदि के पूरे ब्यौरे भी अंकित होने हैं. केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी मुख्य श्रम आयुक्त की है और राज्यों के क्षेत्रिधकार में स्थित प्रतिष्ठानों की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है. राज्य सरकारों के क्षेत्रिधकार में ऐसे मामले श्रमायुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारी देखते हैं.
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