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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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काम करने के वातावरण, मालिकों का उनके साथ व्यवहार, क्षतिपूर्ति आदि को सुनिश्चित करते हैं. कारखाना और खदान ही नहीं दुकान, भवन निर्माण, बागान आदि में काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए भी कानून हैं. </p> <p align="justify"> <strong>फैक्टरी अधिनियम 1948</strong><br /> यह अधिनियम कहता है कि ‘ऐसा परिसर जिसमें (1) दस या उससे अधिक कामगार काम करते हों या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी हिस्से में निर्माण की प्रक्रि या विद्युत-चालित हो अथवा सामान्यत: इस प्रकार की जाती हो, (2) जिसमें भले ही निर्माण प्रक्रि या में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता हो, लेकिन उसमें बीस या उससे अधिक कामगार काम करते हों, कारखाना है, लेकिन इसमें खदान अथवा केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों से संबंधित इकाई, रेलवे का संचालन करनेवाला शेड, होटल, रेस्तरां अथवा खाने-पीने की जगह शामिल नहीं है. इस कानून को केंद्र सरकार फैक्टरी सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआइ) तथा तथा राज्य सरकारें फैकटरी निरीक्षकों के माध्यम से लागू कराती है. </p> <p align="justify"> <strong>बागान श्रमिक अधिनियम, 1951</strong><br /> इसमें बागान-मजदूरों के कल्याण का प्रावधान है और यह बागानों में काम की दशाओं को तय करता है. इस कानून में बागान शब्द का अर्थ है कोई भी बागान. इसमें कार्यालय, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल और वे सभी परिसर शामिल हैं, जहां इस प्रकार के बागान हैं. भले ही उनका कुछ भी हो. इस अधिनियम का संचालन श्रम मंत्रलय अपने औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से करता है. यह केंद्रीय औद्योगिक संबंध प्रणाली (सीआइआरएम) से निकट संबंध बनाकर काम करता है. </p> <p align="justify"> <strong>खदान अधिनियम, 1952</strong><br /> इसमें कोयला, धातु व लौह तथा तेल की खदानों में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण से संबंधित उपायों के प्रावधान किये गये हैं. इस अधिनियम के अनुसार खदान शब्द से आशय है ‘ऐसी खुदाई जिसमें खिनजों की खोज या निकासी के उद्देश्य से कोई काम किया गया हो या किया जा रहा हो. इसमें हर तरह की बोरिंग, बोर छिद्र, तेल-कुएं तथा शॉफ्ट, खुली खदानें, कन्वेयर अथवा हवाई रोपवे, प्लेंस, मशीनरी कारखाने, रेलवे, ट्रामवे, स्लाइिडंग, कार्यशालाएं, पावर स्टेशन आदि शामिल हैं. खनन के काम से 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आरके नीरद
प्रवासी मजदूरों का मांगें ब्योरा
असंगठित मजूदरों को शोषण से बचाएं
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फैक्टरी अधिनियम 1948
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