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मध्यप्रदेश: सरकार ने डिफॉल्टर किसानों का 2600 करोड़ किया माफ

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का 2600 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने का फैसला किया है। वहीं एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील होगी। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में ये अहम फैसले किए गए।

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक लाख की आबादी पर अब शहर में तहसील बनेगी। तहसील के लिए 2 करोड़ की लागत का भवन और वाहन के लिए 5 लाख रुपए भी सरकार की तरफ दिए जाएंगे।

 

कैबिनेट में किसान प्रोत्साहन सहायता योजना की जानकारी देने पहुंचे प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर राजेश राजोरा ने बताया कि सरकार ने सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने के लिए समाधान योजना को मंजूरी दी। इसके तहत डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक समाधान योजना के तहत किसाकों का करीब 2600 करोड़ रु. का ब्याज माफ होगा और 17 लाख 78 हजार किसानों को इस योजना का लाभा मिलेगा। वहीं किसान अब 2 किश्तों में मूलधन दे सकेंगे, हालांकि 15 जून तक उन्हें पहली किश्त चुकानी होगी। इतना ही नहीं सरकार ने हर किसान को न्यूनतम 5000 रु. का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। सरकार ने चना, मसूर, सरसो पर 100 रुपये और गेंहू, धान पर 200 रुपये बोनस राशि देने का भी फैसला किया है।

 

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने नायब तहसीलदार के 550 नए पदों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के 191 और चतुर्थ श्रेणी के 191 पदों को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक नायाब तहसीलदार और सभी जिलों में 11 नायब तहसीलदार के पद को भी मंजूरी दी। ये जिलों में अमला चुनाव संबंधी कार्य करेगा। सरकार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र RBC 6 4 में भी संशोधन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी।

 

उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने तय किया है कि अब से विधवाओं के लिए कल्याणी शब्द का उपयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इतना ही नहीं विधवाओं के उत्थान के लिए सरकार ने उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का फैसला भी किया है। सरकार ने तय किया है कि विधवा महिला से शादी करने पर सरकार की तरफ से 2 लाख रूपये दिए जाएंगे।