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मनमानी की दवा और मरीज-- पीयूष द्विवेदी

सरकार अगर जेनेरिक दवाओं के लिए कोई कानून लाती है, तो कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए। जो भी दवा जेनेरिक हो, उस पर मोटे अक्षरों में जेनेरिक लिखा रहे। डॉक्टर अबूझ लिखावट के बजाय साफ-साफ लिखें जिसे मरीज भी पढ़ सकें। यदि किसी बीमारी की जेनेरिक दवा होते हुए भी डॉक्टर गैर-जेनेरिक दवा लिखते हैं, तो उसका कारण स्पष्ट करें।

 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के जरिये देश के सभी तबकों के नागरिकों के लिए समुचित चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का इरादा केंद्र सरकार पहले ही जता चुकी है। अब उसने जेनेरिक दवाओं का चलन बढ़ाने के लिए कानून लाने की बात कह कर दवाओं की मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के संकेत दिए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम ‘मन की बात' में जेनेरिक दवाओं के संबंध में कुछ बातें कही थीं। अब उन्होंने एक अस्पताल के उद््घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस संबंध में कानून लाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, ‘डॉक्टर उपचार के दौरान इस तरह से पर्चे पर लिखते हैं कि गरीब लोग उनकी लिखावट को नहीं समझ पाते हैं और फिर लोगों को निजी स्टोर से अधिक कीमत पर दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। हम एक ऐसा कानूनी ढांचा लाएंगे जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर पर्चा लिखता है, तो उसे ऐसे लिखना होगा कि मरीज जेनेरिक दवाएं खरीद सकें और उन्हें कोई अन्य दवा न खरीदनी पड़े।'

 


 
अब खबर है कि सरकार की तरफ से अधिकारियों को इस संबंध में कानून बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि प्रस्तावित कानून कैसा होगा और कब इसका मसौदा सामने आएगा, यह अभी साफ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में जेनेरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टरों पर सख्ती के प्रावधान किए जाएंगे। बहरहाल, इतना तो तय है कि सरकार जेनेरिक दवाओं का चलन बढ़ाने और महंगी दवाओं के जरिये अनुचित लाभ कमाने वाले डॉक्टरों, दवा-कंपनियों और विक्रेताओं पर लगाम लगाने के लिए कमर कस रही है।

 

 


 
यहां यह समझना जरूरी है कि जेनेरिक दवा क्या होती है। दरअसल, कोई भी दवा कंपनी जब किसी दवा को बनाती है, तो उसका एक यौगिक (फार्मूला) होता है जिसका सर्वाधिकार बीस वर्ष तक उसी कंपनी के पास सुरक्षित रहता है। मतलब यह कि बीस वर्ष तक उस दवा को केवल वही कंपनी बना सकती है, जिसने उसके यौगिक की रचना की है। बीस वर्ष के बाद दवा के फार्मूले को सार्वजनिक कर दिया जाता है और तब उसके अनुसार कोई भी कंपनी उस दवा को बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। सार्वजनिक फार्मूले के तहत बनने वाली दवा ही जेनेरिक दवा कहलाती है।

 

 


 
फार्मूला सार्वजनिक होने के कारण जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं। जबकि जो फार्मूला सार्वजनिक नहीं होता, उससे निर्मित दवाएं केवल एक कंपनी द्वारा बनाए जाने के कारण, बाजारी प्रतिस्पर्धा के अभाव में, काफी महंगी मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर, सामान्य बुखार के लिए प्रयुक्त होने वाली दवा पैरासिटामाल एक जेनेरिक दवा है, इस नाते बाजार में यह सब जगह इसी एक नाम से मिलती है और इसकी कीमत भी काफी कम होती है। मगर, इसी केजैसे प्रभाव वाली बुखार की दूसरी कई दवाएं जेनेरिक न होने के कारण इससे महंगी मिलती हैं। यह तो सामान्य बुखार की दवाओं की बात है, बड़ी-बड़ी बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली जेनेरिक और गैर-जेनेरिक दवाओं की कीमतों के बीच तो कई गुने का अंतर देखने को मिलता है।

 

 


 
दरअसल, अब समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, तो प्राय: वह सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखने के बजाय समान प्रभाव वाली महंगी गैर-जेनेरिक या ब्रांडेड दवाएं लिख देता है। साथ ही, अक्सर हर डॉक्टर अपनी जान-पहचान के दो-एक दवा-विक्रेताओं के नाम भी सुझाते हुए वहीं से दवा लेने की सलाह दे डालता है। मरीज जो डॉक्टर को अपना भगवान माने बैठे होता है, वह बिना कोई सवाल-जवाब किए डॉक्टर की बताई हुई जगह से दवा खरीद लेता है। अब उस दवा-विक्रेता से डॉक्टर का कमीशन तय होता है। जितने अधिक मरीज डॉक्टर उस दवा-विक्रेता के पास भेजता है, डॉक्टर को कमीशन के रूप उतनी ही अधिक प्राप्ति होती है। दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर डॉक्टरों और दवा-विक्रेताओं की मुनाफाखोरी के इस पूरे मकड़जाल में मरीज उलझ कर रह जाता है और उसे कुछ पता भी नहीं चलता कि माजरा क्या है। जो दवाएं उसे काफी कम कीमत में मिल सकती हैं, जानकारी के अभाव में वह उन दवाओं के लिए अधिक कीमत दे आता है। प्राय: मरीज इन सब विषयों में डॉक्टरों से कुछ सवाल भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर किसी जागरूक व्यक्ति ने कभी गैर-जेनेरिक दवाओं को लेकर कोई सवाल कर दिया और जेनेरिक दवा लिखने की मांग कर दी, तो डॉक्टर नाराज हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि उन्होंने जो दवा लिखी है वही फायदेमंद है और अगर मरीज ने अपने मन से दवा ली तो उसके हानि-लाभ का जिम्मेदार वह खुद होगा। इस तरह की बातों के बाद मरीज अक्सर डर जाते हैं और डॉक्टर के एक-एक निर्देश का अनुपालन करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह मरीजों का भयादोहन करके डॉक्टर और 
दवा-विक्रेता पूरी सांठगांठ से दवाओं की मुनाफाखोरी का बड़ा गोरखधंधा चला रहे हैं।

 

 


 
इसी बेलगाम मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए अब मोदी सरकार ने कानून बनाने के संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश की गली-गली में फैले छोटे-छोटे डॉक्टरों और दवा-विक्रेताओं की मनमानियों पर क्या महज कानून के जरिए नियंत्रण पाया जा सकता है? दरअसल, इस संबंध में कानून होना तो समय की आवश्यकता है, मगर सिर्फ कानून के बल पर इस गोरखधंधे पर लगाम लग जाएगी, यह दावा नहीं किया जा सकता। दवाओं से जुड़ी अनियंत्रित मुनाफाखोरी से तो निजात तभी मिल पाएगी जब कानून बनने के साथ-साथ लोगों में जागरूकता भी आएगी।

 

 


 
वैसे, जेनेरिक दवाओं को लेकर जमीनी स्तर पर लंबे समय से काम कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशुतोष कुमार सिंह एक अलग ही समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका कहना है कि देश में नब्बे प्रतिशत दवाएं जेनेरिक हैं, मगर उन्हें ब्रांडेड के रूप में बेचा जा रहा है। सरकार को इस तरह की धोखाधड़ी बंद करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

 

 


 
अब सरकार अगर जेनेरिक दवाओं के लिए कोई कानून लाती है, तो उसे उपर्युक्त सभी बातों पर विचार करना होगा। मोटे तौर पर संभावित कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए। पहला, यह कि जो भी दवा जेनेरिक हो, उस पर मोटे अक्षरों में जेनेरिक लिखा रहे। दूसरा, डॉक्टर मरीज को यदि कोई दवा बाहर से लिखते हैं, तो अपनी अबूझ लिखावट के बजाय साफ-साफ शब्दों में लिखें जिसे मरीज भी पढ़ सकें। इसके अलावा यह प्रावधान भी किया जा सकता है कि यदि किसी बीमारी की जेनेरिक दवा होते हुए भी डॉक्टर उसके लिए गैर-जेनेरिक दवा लिखते हैं, तो उसका कारण भी स्पष्ट करें।

 

 


 
दवा-विक्रेताओं के लिए जेनेरिक दवाएं रखना आवश्यक किया जाए। और जो इन नियमों का पालन न करे, उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान हो। इसके अलावा और भी अनेक प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ तभी कारगर और प्रभावी होगा जब आम लोगों में इस संबंध में जागरूकता आएगी; उन्हें जेनेरिक और गैर-जेनेरिक दवाओं का मतलब और इनके बीच का अंतर पता होगा। इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। आम लोगों तक सरल भाषा में जेनेरिक और गैर-जेनेरिक दवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कुछ व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस तरह की लघु पुस्तिकाएं आदि वितरित की जा सकती हैं। इसके अलावा, जेनेरिक और गैर-जेनेरिक दवाओं के संबंध में जागरूकता के लिए और भी हरसंभव प्रयत्न सरकार को करने चाहिए।