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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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<strong>वेदांता पर फैसला करेगी ग्राम-पंचायत</strong></h1> </td> </tr> <tr> <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3"> <p> भुवनेश्वर: केंद्र सरकार और स्थानीय आदिवासियों के कड़े विरोध के बावजूद ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को नियमगिरी पर्वत में बॉक्साइट के खनन के बारे में निर्णय लेने के लिए 12 ग्राम सभाओं की बैठक की तिथियों की घोषणा कर दी. </p> <p> 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत में खनन के बारे में अंतिम निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया था और तीन महीनों के अन्दर खुदाई से प्रभावित होने वाले सभी गावों में ग्राम सभा की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर उनकी राय लेने का आदेश दिया था. </p> <p> डोंगरिया कंध आदिवासी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं. नियमगिरि पर्वत और इसके आसपास 100 से भी अधिक गाँव हैं और केंद्र आदिवासी मंत्रालय और स्थानीय आदिवासी, दोनों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि इन सभी गावों में ग्राम सभा बुलाई जाए. लेकिन सभी आपत्तियों के बावजूद केवल 12 गावों में ग्राम सभा की घोषणा से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार ने 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वेदांता पर फैसला करेगी ग्राम-पंचायत |
भुवनेश्वर: केंद्र सरकार और स्थानीय आदिवासियों के कड़े विरोध के बावजूद ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को नियमगिरी पर्वत में बॉक्साइट के खनन के बारे में निर्णय लेने के लिए 12 ग्राम सभाओं की बैठक की तिथियों की घोषणा कर दी. 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत में खनन के बारे में अंतिम निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया था और तीन महीनों के अन्दर खुदाई से प्रभावित होने वाले सभी गावों में ग्राम सभा की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर उनकी राय लेने का आदेश दिया था.
डोंगरिया कंध आदिवासी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं. नियमगिरि पर्वत और
इसके आसपास 100 से भी अधिक गाँव हैं और केंद्र आदिवासी मंत्रालय और स्थानीय
आदिवासी, दोनों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि इन सभी गावों में
ग्राम सभा बुलाई जाए. लेकिन सभी आपत्तियों के बावजूद केवल 12 गावों में
ग्राम सभा की घोषणा से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार ने इस बारे
में केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय की आपत्तियों को नज़रंदाज़ करने करने का मन
बना लिया है.
2004 में इस पर्वत में खुदाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने
वाले जाने माने पर्यावरणविद् बिस्वजीत मोहंती ने सरकार के इस फैसले पर
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीबीसी से कहा, "इससे यह स्पष्ट हो गया की
ओडिशा सरकार पर्यावरण और आदिवासी अधिकार से जुड़े सभी कानूनों और संविधानिक
विधि व्यवस्था को ताक पर रखते हुए वेदांता कंपनी की तरफदारी करने पर तुली
हुई है."
राज्यपाल से गुहार
ग्राम सभाओं की संख्या 12 में सीमित रखने के राज्य सरकार के निर्णय के
बारे में नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने पिछले
महीने ओडिशा सरकार को दो पत्र लिखे. 7 जून को विभागीय सचिव विभा पूरी दास
ने राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव बिजय कुमार पटनायक के पास लिखे गए अपने
पत्र में कहा की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय का गलत मतलब निकाला
है. इसके पहले स्थानीय डोंगरिया कंध आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल से मिलकर नियमगिरि के पास स्थित सभी 104 गाँव में ग्राम सभा कराने का आग्रह किया.
'नहीं करने देंगे खुदाई'
नियमगिरि के आसपास रहने वाले सभी आदिवासी इस पर्वत को 'नियम राजा' कहते
हैं और उसकी पूजा करते हैं. डोंगरिया कंध आदिवासियों के नेता कुमुटी माझी
ने कहा, "सरकार चाहे कुछ भी कर ले. लेकिन हम मरते दम तक नियमगिरी पहाड़ में
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पंचायत के सरपंच मालती काद्राका कहती हैं, "संविधान ने हमें ग्राम सभा की
बैठक बुलाने का अधिकार दिया है और इसका इस्तेमाल कर हम बैठक बुलाएंगे और
ग्राम सभा के निर्णय सीधे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजेंगे."
स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय लोगों से कहा है की वे जंगल अधिकार कानून के
तहत अपने अपने दावे 14 जुलाई तक अपने अपने सरपंच के पास पेश करें. लेकिन यह
सूचना इस दुर्गम इलाके में रहनेवाले अधिकांश लोगों के पास अभी तक नहीं
पहुचं पाई है. सरकार की उदासीनता को देख एक स्थानीय पत्रकार और समाजसेवी मुहम्मद असलम ने विज्ञापन के मज़मून मोबाइल फ़ोन के जरिए लोगों तक उनकी अपनी भाषा यानी कुई में पहुँचाने का बीड़ा उठाया है. लेकिन इस इलाके में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या इतनी कम है और मोबाइल नेटवर्क इतना ख़राब है कि यह सूचना 14 जुलाई तक बहुत लोगों तक पहुँच पाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती. 18 अप्रैल को सुप्रीमे कोर्ट ने नियमगिरि में बॉक्साइट खनन के बारे में अंतिम निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया था और तीन महीने के अन्दर यह प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय को इस प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी सौपते हुए उसे यह निश्चित करने के लिए कहा था की ग्राम सभा के जरिए उन सभी की राय ली जाये, जिनका नियमगिरि पहाड़ से धार्मिक और भावनात्मक संबंध है. (साभार बीबीसी) |