Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);
}
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.' $stackFrame = (int) 1 $trace = [ (int) 0 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php', 'line' => (int) 2421, 'function' => 'deprecationWarning', 'args' => [ (int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.' ] ], (int) 1 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php', 'line' => (int) 73, 'function' => 'offsetGet', 'class' => 'Cake\Http\ServerRequest', 'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => 'catslug' ] ], (int) 2 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php', 'line' => (int) 610, 'function' => 'printArticle', 'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController', 'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}, 'type' => '->', 'args' => [] ], (int) 3 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php', 'line' => (int) 120, 'function' => 'invokeAction', 'class' => 'Cake\Controller\Controller', 'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}, 'type' => '->', 'args' => [] ], (int) 4 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php', 'line' => (int) 94, 'function' => '_invoke', 'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher', 'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {} ] ], (int) 5 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php', 'line' => (int) 235, 'function' => 'dispatch', 'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher', 'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 6 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\BaseApplication', 'object' => object(App\Application) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 7 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php', 'line' => (int) 162, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 8 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware', 'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 9 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php', 'line' => (int) 88, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 10 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware', 'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 11 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php', 'line' => (int) 96, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 12 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware', 'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 13 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 51, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 14 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php', 'line' => (int) 98, 'function' => 'run', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 15 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php', 'line' => (int) 39, 'function' => 'run', 'class' => 'Cake\Http\Server', 'object' => object(Cake\Http\Server) {}, 'type' => '->', 'args' => [] ] ] $frame = [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php', 'line' => (int) 73, 'function' => 'offsetGet', 'class' => 'Cake\Http\ServerRequest', 'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) { trustProxy => false [protected] params => [ [maximum depth reached] ] [protected] data => [[maximum depth reached]] [protected] query => [[maximum depth reached]] [protected] cookies => [ [maximum depth reached] ] [protected] _environment => [ [maximum depth reached] ] [protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6-%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8-10993/print' [protected] base => '' [protected] webroot => '/' [protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6-%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8-10993/print' [protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]] [protected] _input => null [protected] _detectors => [ [maximum depth reached] ] [protected] _detectorCache => [ [maximum depth reached] ] [protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {} [protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {} [protected] session => object(Cake\Http\Session) {} [protected] attributes => [[maximum depth reached]] [protected] emulatedAttributes => [ [maximum depth reached] ] [protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]] [protected] protocol => null [protected] requestTarget => null [private] deprecatedProperties => [ [maximum depth reached] ] }, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => 'catslug' ] ]deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311 Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421 App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73 Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51 Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);
}
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.' $stackFrame = (int) 1 $trace = [ (int) 0 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php', 'line' => (int) 2421, 'function' => 'deprecationWarning', 'args' => [ (int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.' ] ], (int) 1 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php', 'line' => (int) 74, 'function' => 'offsetGet', 'class' => 'Cake\Http\ServerRequest', 'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => 'artileslug' ] ], (int) 2 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php', 'line' => (int) 610, 'function' => 'printArticle', 'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController', 'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}, 'type' => '->', 'args' => [] ], (int) 3 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php', 'line' => (int) 120, 'function' => 'invokeAction', 'class' => 'Cake\Controller\Controller', 'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}, 'type' => '->', 'args' => [] ], (int) 4 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php', 'line' => (int) 94, 'function' => '_invoke', 'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher', 'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {} ] ], (int) 5 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php', 'line' => (int) 235, 'function' => 'dispatch', 'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher', 'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 6 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\BaseApplication', 'object' => object(App\Application) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 7 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php', 'line' => (int) 162, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 8 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware', 'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 9 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php', 'line' => (int) 88, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 10 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware', 'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 11 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php', 'line' => (int) 96, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 12 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 65, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware', 'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {} ] ], (int) 13 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php', 'line' => (int) 51, 'function' => '__invoke', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 14 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php', 'line' => (int) 98, 'function' => 'run', 'class' => 'Cake\Http\Runner', 'object' => object(Cake\Http\Runner) {}, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {}, (int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {}, (int) 2 => object(Cake\Http\Response) {} ] ], (int) 15 => [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php', 'line' => (int) 39, 'function' => 'run', 'class' => 'Cake\Http\Server', 'object' => object(Cake\Http\Server) {}, 'type' => '->', 'args' => [] ] ] $frame = [ 'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php', 'line' => (int) 74, 'function' => 'offsetGet', 'class' => 'Cake\Http\ServerRequest', 'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) { trustProxy => false [protected] params => [ [maximum depth reached] ] [protected] data => [[maximum depth reached]] [protected] query => [[maximum depth reached]] [protected] cookies => [ [maximum depth reached] ] [protected] _environment => [ [maximum depth reached] ] [protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6-%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8-10993/print' [protected] base => '' [protected] webroot => '/' [protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6-%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8-10993/print' [protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]] [protected] _input => null [protected] _detectors => [ [maximum depth reached] ] [protected] _detectorCache => [ [maximum depth reached] ] [protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {} [protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {} [protected] session => object(Cake\Http\Session) {} [protected] attributes => [[maximum depth reached]] [protected] emulatedAttributes => [ [maximum depth reached] ] [protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]] [protected] protocol => null [protected] requestTarget => null [private] deprecatedProperties => [ [maximum depth reached] ] }, 'type' => '->', 'args' => [ (int) 0 => 'artileslug' ] ]deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311 Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421 App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74 Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51 Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]Code Contextif (Configure::read('debug')) {
trigger_error($message, E_USER_WARNING);
} else {
$response = object(Cake\Http\Response) { 'status' => (int) 200, 'contentType' => 'text/html', 'headers' => [ 'Content-Type' => [ [maximum depth reached] ] ], 'file' => null, 'fileRange' => [], 'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {}, 'cacheDirectives' => [], 'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f1c04086183-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f1c04086183-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">> </span></span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/> </span></code></span> <code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/> </span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f1c04086183-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 51822, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'metaKeywords' => 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन', 'metaDesc' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...', 'disp' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 51822 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन' $metaKeywords = 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन' $metaDesc = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...' $disp = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"/> <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन | Im4change.org</title> <meta name="description" content="देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास..."/> <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> $(document).ready(function () { var img = $("img")[0]; // Get my img elem var pic_real_width, pic_real_height; $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues .attr("src", $(img).attr("src")) .load(function () { pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not pic_real_height = this.height; // work for in memory images. }); }); </script> <style type="text/css"> @media screen { div.divFooter { display: block; } } @media print { .printbutton { display: none !important; } } </style> </head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center"> <tr> <td class="top_bg"> <div class="divFooter"> <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0" alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/> </div> </td> </tr> <tr> <td id="topspace"> </td> </tr> <tr id="topspace"> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> <tr> <td width="100%"> <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal"> <strong>शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन</strong></h1> </td> </tr> <tr> <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3"> देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p> </font> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> </table></body> </html>' } $maxBufferLength = (int) 8192 $file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php' $line = (int) 853 $message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48 Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141 [main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]Code Context$response->getStatusCode(),
($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')
));
$response = object(Cake\Http\Response) { 'status' => (int) 200, 'contentType' => 'text/html', 'headers' => [ 'Content-Type' => [ [maximum depth reached] ] ], 'file' => null, 'fileRange' => [], 'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {}, 'cacheDirectives' => [], 'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f1c04086183-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f1c04086183-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">> </span></span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/> </span></code></span> <code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/> </span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f1c04086183-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 51822, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'metaKeywords' => 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन', 'metaDesc' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...', 'disp' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 51822 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन' $metaKeywords = 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन' $metaDesc = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...' $disp = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"/> <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन | Im4change.org</title> <meta name="description" content="देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास..."/> <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> $(document).ready(function () { var img = $("img")[0]; // Get my img elem var pic_real_width, pic_real_height; $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues .attr("src", $(img).attr("src")) .load(function () { pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not pic_real_height = this.height; // work for in memory images. }); }); </script> <style type="text/css"> @media screen { div.divFooter { display: block; } } @media print { .printbutton { display: none !important; } } </style> </head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center"> <tr> <td class="top_bg"> <div class="divFooter"> <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0" alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/> </div> </td> </tr> <tr> <td id="topspace"> </td> </tr> <tr id="topspace"> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> <tr> <td width="100%"> <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal"> <strong>शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन</strong></h1> </td> </tr> <tr> <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3"> देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p> </font> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> </table></body> </html>' } $reasonPhrase = 'OK'header - [internal], line ?? Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148 Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54 Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141 [main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]Notice (8): Undefined variable: urlPrefix [APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8]Code Context$value
), $first);
$first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) { 'status' => (int) 200, 'contentType' => 'text/html', 'headers' => [ 'Content-Type' => [ [maximum depth reached] ] ], 'file' => null, 'fileRange' => [], 'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {}, 'cacheDirectives' => [], 'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f1c04086183-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f1c04086183-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f1c04086183-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">> </span></span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/> </span></code></span> <code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/> </span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f1c04086183-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 51822, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'metaKeywords' => 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन', 'metaDesc' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...', 'disp' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 51822 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन' $metaKeywords = 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन' $metaDesc = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...' $disp = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> &nbsp; </p>' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"/> <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन | Im4change.org</title> <meta name="description" content="देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास..."/> <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> $(document).ready(function () { var img = $("img")[0]; // Get my img elem var pic_real_width, pic_real_height; $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues .attr("src", $(img).attr("src")) .load(function () { pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not pic_real_height = this.height; // work for in memory images. }); }); </script> <style type="text/css"> @media screen { div.divFooter { display: block; } } @media print { .printbutton { display: none !important; } } </style> </head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center"> <tr> <td class="top_bg"> <div class="divFooter"> <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0" alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/> </div> </td> </tr> <tr> <td id="topspace"> </td> </tr> <tr id="topspace"> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> <tr> <td width="100%"> <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal"> <strong>शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन</strong></h1> </td> </tr> <tr> <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3"> देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p> </font> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;"> <form><input type="button" value=" Print this page " onclick="window.print();return false;"/></form> </td> </tr> </table></body> </html>' } $cookies = [] $values = [ (int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8' ] $name = 'Content-Type' $first = true $value = 'text/html; charset=UTF-8'header - [internal], line ?? Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181 Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55 Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141 [main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
<head>
<link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 51822, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'metaKeywords' => 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन', 'metaDesc' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...', 'disp' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p>', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51822, 'title' => 'शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन', 'subheading' => '', 'description' => 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p>', 'credit_writer' => '- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-clash-is-not-good-in-top-institutions-856768#sthash.uxTuZLwy.dpuf', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'शीर्ष-संस्थाओं-में-उचित-नहीं-टकराव-अरविंद-मोहन-10993', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 10993, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 51822 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन' $metaKeywords = 'संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन,संस्थाओं की स्वायत्तता,नोटबंदी,कालाधन' $metaDesc = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास...' $disp = 'देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं। <p> अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। </p> <p> इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। </p> <p> जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। </p> <p> बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। </p> <p> 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। </p> <p> (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) </p> <p> </p>' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'
include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
![]() |
शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन |
देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, उसमें से 43 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक तो इतने नाम काटना अभूतपूर्व था, पर तीन दिन बाद ही गेंद उसके पाले में वापस आ गई, क्योंकि अदालत ने फिर से वही नाम सरकार के पास भेज दिए हैं।
अब सरकार के पास इन नामों को लटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम से दोबारा आए नाम मंजूर होने ही हैं। अब सरकार देर भर कर सकती है, क्योंकि इस शर्त के साथ कोई समयसीमा तय नहीं है। जाहिर है, सरकार से नाम वापसी का मतलब नामों पर पुनर्विचार करना और सरकार का मन देखकर कुछ बदलाव करना होता है। अगर जजों की नियुक्ति की अदालत उन्मुख मौजूदा व्यवस्था के लोगों को सरकार की मर्जी का जरा भी ध्यान नहीं है तो हम सरकार से भी बहुत सीधे ढंग से उन्हीं नामों को क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। साफ है कि ऐसे में हमारे हाई कोर्ट कम जजों के साथ काम करने को मजबूर रहेंगे। इससे पहले टकराव का एक दौर सबने देखा था और उसकी चर्चा भी हुई, पर इस बार तो नोटबंदी के चक्कर में किसी को होश भी नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले एक आयोजन में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला उठाया और अदालतों में जजों के अकाल के मसले को कार्यपालिका की उपेक्षा या अकर्मण्यता से जुड़ा बता दिया तो लगा कि मोदी भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे, पर उन्होंने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि अभी तक जारी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से आए नामों में से सरकार की पसंद वाले नामों को अगले दिन क्लियर भी करा दिया। जस्टिस ठाकुर को जवाब देने का काम तीन दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने न्यायपालिका को अपने ही उस फैसले का सम्मान करने की सलाह दी, जो उसने केंद्र द्वारा बनाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को नामंजूर करते हुए दिया था। प्रसाद ने कहा कि हमने उस फैसले का सम्मान किया है तो न्यायपालिका को भी पूरी विनम्रता से उसे मान लेना चाहिए। परंतु इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में जजों की कोई ऐसी कमी नहीं आई है कि हाय-तौबा मचाई जाए। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो कहें, किंतु सच यही है कि जजों का अकाल तो है, क्योंकि मोदी राज में जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे न्यायपालिका ने अपने कामकाज में दखल माना और कमीशन बनाकर कार्यपालिका की सहमति के साथ ही नियुक्ति की जो नई व्यवस्था लानी चाही, उसे दस महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया। दरअसल जब आयोग बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब भी विवाद थे और नियुक्तियां कम ही हुई थीं। अभी देश के 24 हाई कोर्टों में जजों के 1079 पद हैं, जिनमें से 464 अर्थात 43 फीसदी खाली पड़े हैं। सिर्फ दस हाई कोर्टों में ही 355 जगहें खाली हैं। सबसे ज्यादा 83 रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये आंकड़े कानून मंत्रालय के ही हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद इनको गलत नहीं बतला सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तो 63 फीसदी पद खाली हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 46 फीसदी। इनका काम कैसे चलता होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। बार-बार होती टकराहट और नोटबंदी जैसी आपात स्थिति में भी धैर्य न रखना बताता है कि दोनों पक्ष कितने उतावले हैं। नए और अच्छे जज नियुक्त करने की जगह मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री अगर इसे सार्वजनिक बयानबाजी का विषय भी बनाने लगे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जजों की नियुक्ति का सवाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। इसे दोनों पक्षों ने जिस तरह से इज्जत का सवाल बना लिया है, उससे इसके जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला अगर इस स्तर तक आया है तो दोष को देखना आसान है। कुछ बहुत ही घटिया नियुक्तियां हुई हैं और भाई-भतीजावाद अभी लंबित लिस्ट तक में है, पर इसमें किसी भी अन्य सरकार की तरह या उससे कुछ ज्यादा ही बलशाली होने की मोदी सरकार की इच्छा को भी जिम्मेदार मानना चाहिए। आपातकाल में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा न्यायपालिका को काफी हद तक अपना वफादार बनाने की कोशिश के अलावा इतना दखल शायद किसी और सरकार ने नहीं किया होगा। 1993 से चल रही कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली ने ऊपरी अदालतों की नियुक्ति को भी दोषपूर्ण बना दिया है। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुप्रीम कोर्ट तक में अधिकांश जजों को भ्रष्ट बताने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग, तो किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामले चलाने की नौबत आ गई। न्यायपालिका ने स्वयं इस कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली में कमी देखी। तभी वह नई प्रणाली लाने पर सहमत हुई। उस व्यवस्था में पारदर्शिता का घनघोर अभाव था, पर जो नई व्यवस्था लाने की तैयारी की गई उसमें बाकी काम तो काफी हुआ, पर नियुक्ति के काम में कार्यपालिका का दखल बढ़ा दिया गया। इसमें कहीं यह गुमान काम कर रहा था कि हमें जनादेश प्राप्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी न्यायपालिका अपनी कमियों के उजागर होते जाने तथा शांति भूषण-प्रशांत भूषण के भ्रष्टाचार वाले आरोपों से भी बैकफुट पर थी। पर अगर कार्यपालिका को जनादेश का गुमान था तो न्यायपालिका को भी बीते पच्चीस-तीस वर्षों के अपने काम और अपनी बढ़ी प्रतिष्ठा का गुमान था। फिर उसके पास जनादेश का सम्मान करने की जगह संविधान की पहरेदारी करने का जिम्मा होने का बहाना है ही। सो, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने आयोग बनाने के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिस पर संसद में सभी की सहमति तो थी ही, जिसे बीस राज्यों ने भी मंजूर करके भेजा था। तब से दस महीने गुजर चुके हैं और न न्यायपालिका झुकने को तैयार है, न ही कार्यपालिका। झुकना क्या, कोई भी अपनी व्यर्थ की अहं की लड़ाई बंद करने और पारदर्शी तथा योग्यता का आदर वाली व्यवस्था लाने की हड़बड़ी में नहीं दिखता। अदालतों और फिर लोगों का नुकसान होता है, तो होता रहे। (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं)
|