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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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की समरसता, आत्मनिर्भरता और लोकतंत्र में जन भागीदारी को मानते थे. देश आजाद हुआ और गणतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बना, लेकिन इसमें गांव की परिकल्पना शामिल नहीं हो सकी. सब ने कहा, यह देश गांधी का, लेकिन इसका संविधान गांधी का नहीं. गांधी जी की हत्या के बाद संविधान के नीति निदेशक में पंचायत को जोड़ा गया. इसे कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया. सच तो यह है कि गांव गणराज्य को लेकर संविधान निर्माताओं ने कोई ठोस पहल नहीं की. गांवों के गणतंत्र के लिए पंचायतों को सशक्त करना था. इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विफल रहीं हैं. पंचायतों को लेकर संवैधानिक प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित नहीं हुई. नतीजा हुआ कि पंचायतों का चुनाव कराना राज्य सरकारों की मरजी पर निर्भर कर गया. दो-दो दशक तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हुआ. यह गांवों को गणतांत्रिक ताकत देने शासन और संविधान की विफलता रही. <p> 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया. इसका उद्देश्य पंचायतों को लोकतांत्रिक अधिकार देना और गांवों को हर तरह से सशक्त बनाना था, लेकिन इसमें भी कमी नहीं. यह कमी या तो चूक थी या फिर अधिकार 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इसलिए पीपी मॉडल को सरकारी व्यवस्था में शामिल किया गया है. इसमें सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में निजी कंपनियों को उतना ही भागीदार बनाया जा रहा है, जितनी सरकारी तंत्र की संवैधानिक रूप से भागीदारी तय है. तीसरी ओर सरकार अब कर्मचारी से ले कर अधिकारी वर्ग के पदों पर अनुबंध पर युवाओं को बहाल कर रही है. इन कर्मियों को लेकर सरकार कोई दायित्व लेने को तैयार नहीं है. अब तक प्रयोग में यह साफ हुई है कि यह प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है. इसमें कार्य की गुणवत्ता और कर्मियों के काम की काम के प्रति संवेदनशीलता की दर कम है. ऐसे कर्मियों में काम को लेकर संतोष नहीं है. </p> <p> ग्राम पंचायत से खुल सकता है रास्ता<br /> इस स्थिति में ग्राम गणराज्य बड़ा रास्ता दे सकता है. स्कूल, अस्पताल, पेयजल, सिंचाई, कृषि, कुटीर उद्योग जैसे विषयों को सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों को अगर सौंपा जाता है, तो सरकार का बोझ कम होगा और नतीजे भी अच्छे आयेंगे. गांवों में प्रतिरोध की ताकत ग्राम पंचायतों की कार्यशैली की सही निगरानी कर सकेगी. डा रामजी सिंह तो यहां तक कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री की कुरसी से इंदिरा गांधी को 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संविधान में गांव की परिभाषा भी नहीं- आर के नीरद |
भारत के संविधान में गांव की कोई परिभाषा नहीं है. जब
गांव ही नहीं है, तो ग्राम गणराज्य भी नहीं है. यह बड़ा विरोधाभास है.
महात्मा गांधी गांव गणराज्य की बात करते थे. वे आजादी का असली अर्थ गांवों
की समरसता, आत्मनिर्भरता और लोकतंत्र में जन भागीदारी को मानते थे. देश
आजाद हुआ और गणतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बना, लेकिन इसमें गांव की
परिकल्पना शामिल नहीं हो सकी. सब ने कहा, यह देश गांधी का, लेकिन इसका
संविधान गांधी का नहीं. गांधी जी की हत्या के बाद संविधान के नीति निदेशक
में पंचायत को जोड़ा गया. इसे कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया. सच तो यह है कि
गांव गणराज्य को लेकर संविधान निर्माताओं ने कोई ठोस पहल नहीं की. गांवों
के गणतंत्र के लिए पंचायतों को सशक्त करना था. इसमें केंद्र और राज्य
दोनों सरकारें विफल रहीं हैं. पंचायतों को लेकर संवैधानिक प्रतिबद्धता भी
सुनिश्चित नहीं हुई. नतीजा हुआ कि पंचायतों का चुनाव कराना राज्य सरकारों
की मरजी पर निर्भर कर गया. दो-दो दशक तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हुआ.
यह गांवों को गणतांत्रिक ताकत देने शासन और संविधान की विफलता रही.
73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया. इसका उद्देश्य पंचायतों को लोकतांत्रिक अधिकार देना और गांवों को हर तरह से सशक्त बनाना था, लेकिन इसमें भी कमी नहीं. यह कमी या तो चूक थी या फिर अधिकार के विकेंद्रीकरण से इनकार था. इस संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की संवैधानिक व्यवस्था की, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर डाल दी गयी. इसमें पंचायतों के लिए 29 विभागों के कार्य और अधिकार की चर्चा गयी, लेकिन यह केवल सूची के रूप में सीमित रह गयी. राज्य सत्ता को गांव के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है. उसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों की क्षमता और ईमानदारी पर संदेह है. इस ने ग्राम गणतंत्र की अवधारणा को पूरी तरह कमजोर किया है. इसलिए पंचायती राज संस्थानों को अब तक उन सभी 29 विभागों के कार्य और अधिकार नहीं मिले, जिसकी वकालत संविधान संशोधन करता है.
घोटाले का खतरा और लोकतंत्र
क्या है गांव और शहर के वर्गीकरण का मापदंड नगर : वह आवास, जिसकी आबादी 1,00,000 या उससे अधिक हो, नगर कहा जाता है. इसके अलावा वहां की 75 प्रतिशत जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो तथा जनसंख्या का घनत्व कम-से-कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो. कसबा : ऐसे आवास क्षेत्र, जहां की आबादी 5,000 या उससे अधिक हो, कसबा माना जाता है. गांव : आबादी वाला ऐसा क्षेत्र, जहां की जनसंख्या 5000 से कम हो, गांव कहा जाता है. इसमें चिरागी और बेचिरागी दोनों तरह के गांव आते हैं. साथ ही 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी परंपरागत पेशे, खेती और इस तरह के अन्य व्यवसाय सु जुड़ी है.
ये आधार भी हैं शामिल गांव या ग्राम छोटी-छोटी मानव बस्तियों को कहते हैं, जिनकी जनसंख्या कुछ सौ से पांच हजार के बीच होती है तथा जहां की बड़ी आबादी खेती और अन्य परंपरागत पेशे से जुड़ी होती है.
जनगणना निदेशालय
राजस्व विभाग
ग्राम गणराज्य में ही प्रभावी होंगी योजनाएं
प्रभाव और पक्ष में रखने के लिए वहां
अधिकार के विकेंद्रीकरण से दूसरी ओर सरकार सरकारी तंत्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप में लागू करने में तेजी से विफल हो रही है. इसलिए पीपी मॉडल को सरकारी व्यवस्था में शामिल किया गया है. इसमें सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में निजी कंपनियों को उतना ही भागीदार बनाया जा रहा है, जितनी सरकारी तंत्र की संवैधानिक रूप से भागीदारी तय है. तीसरी ओर सरकार अब कर्मचारी से ले कर अधिकारी वर्ग के पदों पर अनुबंध पर युवाओं को बहाल कर रही है. इन कर्मियों को लेकर सरकार कोई दायित्व लेने को तैयार नहीं है. अब तक प्रयोग में यह साफ हुई है कि यह प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है. इसमें कार्य की गुणवत्ता और कर्मियों के काम की काम के प्रति संवेदनशीलता की दर कम है. ऐसे कर्मियों में काम को लेकर संतोष नहीं है.
ग्राम पंचायत से खुल सकता है रास्ता |