Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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साफ नीयत से होगी गंगा की सफाई-- दिनेश मिश्र |
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गंगा में कचरे का जिक्र आते ही आंखों के सामने सबसे पहले कानपुर का जाजमऊ कस्बा घूम जाता है, जहां 450 के करीब चर्म-शोधन कारखाने हैं। इन्हें यहां से हटाकर किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर ले जाने की बात हुई थी, मगर उत्तर प्रदेश सरकार आज तक ऐसे स्थान की तलाश ही कर रही है, जहां इन कारखानों को ले जाया जाए। अब तक इनमें से महज14 कारखाने ही दूसरी जगहों पर ले जाए गए हैं।
अत्यधिक देरी के कारण ही गंगा सफाई अभियान का यह मामला जनहित याचिका के जरिये उच्चतम न्यायालय से होता हुआ राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी तक पहुंचा। एनजीटी ने संज्ञान लिया कि इतनी बड़ी राशि खर्च हो जाने के बावजूद केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और कई स्थानीय निकायों के प्रयासों का गंगा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है और पर्यावरण के लिहाज से यह मसला अब भी गंभीर बना हुआ है। 13 जुलाई को दिए गए 543 पन्नों के एक फैसले में एनजीटी ने गंगा के किनारे से 500 मीटर के अंदर हरिद्वार से लेकर उन्नाव तक कहीं भी कचरा फेंकने पर रोक लगा दी और इस आदेश की अवमानना करने पर 50,000 रुपये तक दंड की सिफारिश की है। अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह छह हफ्तों के अंदर चर्म-शोधक कारखानों को वहां से हटाकर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाए, ताकि इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल नदी में न जाने पाए। यह आदेश उत्तर प्रदेश के कानपुर, बंथरा और उन्नाव स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों को ध्यान में रखकर दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार से भी कहा गया है कि वह गंगा और उसकी सहायक छोटी नदियों के किनारे होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नियमावली बनाकर नदी को दूषित करने वाले आयोजनों पर रोक लगाए। एनजीटी नदी के किनारे से 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार के निर्माण को रोकने के पक्ष में भी है। सभी संबद्ध संस्थाओं को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और प्रदूषणरोधी संयंत्र लगाने का काम चार महीनों के अंदर शुरू करने का आदेश भी दिया गया है, ताकि दो वर्षों के अंदर उन्हें पूरा किया जा सके। अपने तमाम निर्देशों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए अधिकरण ने एक विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव भी किया है।
वैसे अधिकरण के पीठ ने अधिकारियों के सामने बीती छह फरवरी को भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उस समय तक की उपलब्धियों को जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी कहा था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम लेते हुए और दूसरी तमाम संस्थाओं को इंगित करते हुए पीठ का कहना था कि किसी ने अपना काम नहीं किया। अगर किया होता, तो उन्हें यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी लोग कहते हैं कि गंगा पर बहुत काम हुआ है, मगर सच तो यह है कि वह एक भी बूंद साफ नहीं हुई।
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