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सीवीसी के ख़िलाफ़ शिकायतों से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं: केंद्र

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के खिलाफ शिकायतों की निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है. उनके खिलाफ किसी शिकायत पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब दिशानिर्दश तय हो जाएंगे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यह जानकारी 9 जनवरी को एक आरटीआई जवाब में दी. यह जानकारी भारतीय वन सेवा अधिकारी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी ने मांगी थी. चतुर्वेदी ने सीवीसी केवी चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा था.

डीओपीटी ने अपने जवाब में कहा, ‘मुख्य सतर्कता आयुक्त/सतर्कता आयुक्तों के खिलाफ आपत्तियों/शिकायतों के निस्तारण के लिए डीओपीटी ने दिशानिर्देश तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.'

साल 2003 से ही सीवीसी अधिनियम है और इस संबंध में 15 सालों तक दिशानिर्देश तय नहीं किए गए. इसका मतलब है कि ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जहां सीवीसी या सीवीसी के निर्णयों को चुनौती दी जा सके.

द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें