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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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क्या सच में हम कह सकते हैं कि भारत का एक आम नागरिक, जो उस अभिव्यक्ति का अंश है, उसके भी चुनाव लड़ने और चुने जाने की कोई संभावना है? क्या चुनावों में बढ़ते धनबल और बाहुबल के आगे उसमें चुनाव लड़ने का साहस हो सकता है? देश में चुनाव सुधारों पर बहुत बहस हो चुकी है और हो रही है, किंतु लगता है कि लोकतंत्र में कोई भी निर्वाचित सरकार सियासी कारणों से इस संबंध में कठोर निर्णय लेने हेतु तैयार नहीं। </div> <p> </p> <p style="text-align: justify"> निर्वाचन आयोग निर्वाचित संस्था नहीं है। उसे संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त है और वह जनता को नाराज करने की चिंता से भी मुक्त है। वह इस संबंध में कोई निर्णय क्यों नहीं ले सकता? क्या उसके पास अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई और रास्ता नहीं? क्या चुनाव आयोग बिना संविधान और कानून में परिवर्तन किए अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने की कोई पहल नहीं कर सकता? वर्ष 1993 में राजनीति के अपराधीकरण पर गठित वोहरा समिति को सीबीआई ने बताया था कि पूरे देश में छोटे-बड़े हर शहर में क्राइम-सिंडीकेट बन गए हैं, जो स्वयं में कानून हैं, क्योंकि अपराधियों के गैंग का पुलिस, नौकरशाहों और नेताओं से गठजोड़ हो गया है। यूपी, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों में अनेक नेता इन अपराधी समूहों के मुखिया हो गए हैं और वे अपने गैंग के सदस्यों को स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और लोकसभा में निर्वाचित करा देते हैं। इसीलिए अनेक जनप्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों की बाढ़-सी आ गई है। </p> <p style="text-align: justify"> जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत यदि न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास की सजा मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और वह अयोग्यता सजा की अवधि खत्म होने के 6 वर्ष बाद तक बनी रहती है। इसी अधिनियम की धारा 62(5) के अंतर्गत जेल में बंद किसी कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं है। कई लोगों को यह आश्चर्यजनक लगता है कि दो वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त को (जेल में होने के बावजूद) न केवल चुनाव लड़ने का अधिकार है, वरन यदि कोई अभियुक्त जमानत पर जेल के बाहर है (चाहे उसे दस वर्ष की जेल क्यों न हुई हो) तो कानून उसे वोट देने का भी अधिकार देता है। सितंबर 2013 में संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) में संशोधन कर जेल में बंद अभियुक्तों को भी वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान कर दिया था, लेकिन मुद्दा अभियुक्तों या अपराधियों के मानवाधिकारों का नहीं, वरन चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश को रोकने का है। </p> <p> </p> <p style="text-align: justify"> देश में जिस तरह का सियासी माहौल है व जिस प्रकार मानवाधिकारों की दुहाई देकर अपराधियों, आतंकियों व अनेक समाजविरोधी तत्वों को न्यायपालिका में बचाया जा रहा है, उससे डर है कि कहीं लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा ही न खत्म हो जाए। हमें तय करना होगा कि लोकतंत्र बड़ा है या मानवाधिकार? 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सुधार की दिशा में सख्ती से बढ़ें कदम - डॉ. एके वर्मा |
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(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)
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