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स्कूल बच्चों के लिए है सुरक्षा कर्मियों के लिए नहीं:सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/छत्तीसगढ़.सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूलों में सुरक्षा बलों को ठहराने और पढ़ाने का काम कहीं और करने की व्यवस्था फौरन बंद करने को कहा है। मौजूदा समय में स्कूलों में रह रहे सुरक्षा बलों को हटाने का निर्देश दिया है।


सलवा जुडूम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की बेंच ने कहा कि वैकल्पिक स्थानों पर स्कूल चलाने की बात नहीं मानी जा सकती।


छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखते हुए वकील हरीश साल्वे और अतुल झा ने कहा कि वे प्रशासन से बात कर इस बारे में जवाब पेश करेंगे। दूसरी ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने जजों की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इसी तरह का आदेश पहले पूर्वोत्तर राज्यों को दिया जा चुका है। वहां भी सुरक्षा बलों को स्कूलों में ठहराया गया था।


याची को सुरक्षा के निर्देश


बेंच ने राज्य सरकार से याची पूर्व विधायक मनीष कुरजम को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने सलवा जुडूम और कुछ कॉपरेरेट समूहों से जान का खतरा बताया था।


कुरजम ने सलवा जुडूम के खिलाफ वामपंथी नेता करतम जोगा के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इन्हें अप्रैल में हुए हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों की मौत के सिलसिले में सितंबर में गिरफ्तार भी किया गया था।

छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष:

राज्य सरकार की ओर से 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया कि राज्य में सलवा जुडूम को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि माओवादी संगठन और नक्सली हाल के दिनों में स्कूल, पंचायत भवन और अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं।


नाम बदलकर समर्थन जारी है

याचिकाकर्ताओं की दलील है कि राज्य सरकार अब भी सलवा जुडूम को मजबूत करने में रखी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण इस संगठन का नाम बदल दिया गया है। लेकिन सरकार इसकी जानकारी छिपा रही है।