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न्यूज क्लिपिंग्स् | जमीन के गोरखधंधे पर नकेल कसने की कोशिश

जमीन के गोरखधंधे पर नकेल कसने की कोशिश

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published Published on Aug 27, 2014   modified Modified on Aug 27, 2014
संजीत कुमार, रायपुर। प्रदेश में चल रही अवैध प्लॉटिंग के गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 5 डिसमिल तक की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।

सरकार के इस आदेश से करीब पांच दिनों से राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में 2300 वर्ग फीट से छोटे प्लॉट की भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अफसर कह रहे हैं कि रोक नहीं लगाई गई है, यह पुराना कानून है। सभी जिलों को इस कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी वजह से छोटे भू-खंडों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है।

राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार पूरे प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। इसकी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने छोटे भू-खंडों और प्लॉटों की खरीदी- बिक्री पर लगाम कस दी है।

विभागीय अफसरों ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि कानूनन छोटे प्लॉट खरीदे- बेचे नहीं जा सकते। नियमानुसार ऐसे प्लॉट और भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए पहले उसका डाइवर्शन कराना पड़ेगा। डायवर्सन के बाद उसके उपयोग के हिसाब से छोटे- बड़े टुकड़ों की रजिस्ट्री हो सकेगी।

इस फैसले से अवैध प्लॉटिंग पर काफी हद तक रोक लग सकती है। वहीं इसकी वजह से उन लोगों की दिक्कत बढ़ जाएगी, जिनके पास पहले से छोटा प्लॉट है और अब वे अपनी किसी जरूरत के लिए उसे बेचना चाहते हैं। - शैलेष वर्मा, उपाध्यक्ष, क्रेडाई छत्तीसगढ़

सरकार ने रोक नहीं लगाई है, बल्कि यह तो कानून में ही है कि 5 डिसमिल या उससे छोटे जमीन के टुकड़े की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हम तो केवल इस कानून का पालन करा रहे हैं। नियमानुसार 5 डिसमिल से छोटे जमीन के टुकड़े की खरीदी- बिक्री के लिए पहले डाइवर्शन कराना होगा। इस कानून पर सख्ती से अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी। - आरएस पिस्दा, सचिव, राजस्व विभाग


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