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न्यूज क्लिपिंग्स् | निजी स्कूलों की फीस नहीं हो सकती नियंत्रित, हाईकोर्ट ने इसे लौटाने का आदेश किया रद्द

निजी स्कूलों की फीस नहीं हो सकती नियंत्रित, हाईकोर्ट ने इसे लौटाने का आदेश किया रद्द

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published Published on Jul 10, 2013   modified Modified on Jul 10, 2013

मुंबई। सरकार ऐसे निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित नहीं कर सकती जो सरकार से सहायता नहीं लेते और जो छात्रों की सुविधाओं पर मोटी रकम खर्च करते हैं। बांबे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह व्यवस्था दी। कोर्ट की इस व्यवस्था का व्यापक असर होने की संभवाना है।

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को भी रद्द कर दिया। इसमें ऐसे स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2006-07 से 2011-12 के बीच ली गई फीस छात्रों के एक समूह को लौटाने को कहा गया था। नवंबर 2012 के सरकारी आदेश में यह भी कहा गया था कि जो स्कूल आईसीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं हैं उन्हें भी फीस लौटानी होगी। वहीं, जानकारों का कहना है कि इस फैसले से निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल सकते हैं


सुविधाओं की दलीलमुंबई के डायमंड जुबली हाई स्कूल ने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। स्कूल प्रशासन ने बताया कि उसने 2007-08 से शैक्षिक सुविधाओं में इजाफा किया। तीन लैब, तीन लाइब्रेरी बनाई। कर्मचारियों की संख्या 72 से बढ़ाकर 114 की है। इसीलिए फीस बढ़ाई थी।

गलत इरादा नहीं

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि स्कूल ने गलत इरादे से फीस बढ़ाई। बेहतर शिक्षा को स्कूल स्थापित करना सबका अधिकार है। इसमें किसी तरह का अंकुश कानून बनाकर ही लगाया जा सकता है। सरकार सर्कुलर जारी कर ऐसा नहीं कर सकती।


http://www.bhaskar.com/article/MH-MUM-school-fiss-high-court-mumbai-maharashtra-4315753-NOR.html


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