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न्यूज क्लिपिंग्स् | लविप्रा : एक और तालाब बेचा

लविप्रा : एक और तालाब बेचा

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published Published on Feb 4, 2010   modified Modified on Feb 4, 2010

लखनऊ, 4 फरवरी : पहले ही अपनी आवासीय योजनाओं में 124 तालाबों को लील चुका एलडीए अब गोमतीनगर क्षेत्र के एक और तालाब का वजूद खत्म करना चाहता है। उच्चतम न्यायालय व हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर तालाब की एक बीघा भूमि का सौदा कर डाला गया। नीलामी में यह जमीन एलडीए ने जिस संस्था को दी थी, उस संस्था ने एक निजी बिल्डर को रजिस्ट्री कर दी। अब जब कम्पनी ने वहां निर्माण के लिए घेराबंदी की तो नगर निगम भी जाग उठा और उसने बिल्डर्स कम्पनी को कब्जा खाली करने की नोटिस जारी की है। श्मशान की भूमि के बाद तालाब की भूमि बेचने के मामले में एलडीए को नगर निगम का यह दूसरा झटका है।

नगर निगम के प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी ने एक निजी कम्पनी को भेजी नोटिस में कहा है कि ग्राम उजरियांव की खसरा संख्या 263 के क्षेत्रफल 0.266 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा करके टीन की चादरों से दीवार बनायी गई, जबकि उक्त भूमि अभिलेखों में तालाब में दर्ज है, जो नगर निगम की निहित सम्पत्ति है। नोटिस में कब्जा हटाने को कहा गया है, उधर नगर निगम ने अगले सप्ताह कब्जा हटाने की तिथि भी नियत कर दी है।

एलडीए ने की थी जमीन नीलाम

एलडीए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मेश्राम का कहना है कि प्राधिकरण ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं की थी। काफी पहले यह जमीन एक कम्पनी को नीलामी प्रक्रिया के तहत दी गई थी, तब तालाबों पर निर्माण न करने सम्बन्धित अदालत का फैसला नहीं आया था। उक्त कम्पनी ने वर्ष 2007 में बिल्डर को रजिस्ट्री की थी।

अदालत का आदेश

जल संरक्षण का मुख्य स्त्रोत तालाब को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने हिचलाल बनाम कमला देवी मामले में फैसला दिया था। तालाब पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी और तालाबों से कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। समय-समय पर उच्च न्यायालय और शासन ने भी तालाबों से कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे।

नगर निगम क्षेत्र में तालाबों की स्थिति

द्यकुल तालाब थे- 924 द्यरिक्त पड़े हैं- 477, आंशिक कब्जे वाले- 121, द्यएलडीए योजना में समाहित -124, द्यरेलवे योजना में - चार, आवास विकास परिषद योजना में - 37, सड़क निर्माण में -24


http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6159161_1.html
 

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