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न्यूज क्लिपिंग्स् | वृद्ध माता-पिता की अनदेखी करने पर देना होगा 10 हजार तक गुजारा भत्ता

वृद्ध माता-पिता की अनदेखी करने पर देना होगा 10 हजार तक गुजारा भत्ता

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published Published on Sep 12, 2014   modified Modified on Sep 12, 2014
रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 को स्वीकृति दे दी. इसके तहत अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा. नहीं करनेवालों से सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा-भत्ता दिलवायेगी. इसके लिए पीड़ित माता-पिता कोट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा, जिसका गठन जल्द होगा. राज्य सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति भी गठित करेगी. समाज कल्याण मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे.

मानदेय बढ़ाने का फैसला : कैबिनेट ने नव स्वीकृत बाल विकास परियोजना में कांट्रेक्ट पर कार्यरत पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय छह हजार से बढ़ा कर 23,500 रुपये करने का फैसला लिया.

आइएसएम धनबाद को 5.83 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति दी. इसका उद्देश्य आइएसएम धनबाद को आइआइटी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है. सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद मंत्रिपरिषद ने तदर्थ अभियंताओं की सेवा नियमित करने का भी निर्णय लिया. संविदा पर कार्यरत सांख्यिकी सहायिका को भी 23,500 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा. लिपिक सह टंकक को 12,500 रुपये और आदेशपाल को 10,700 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा.

कन्यादान योजना में सोने का सिक्का भी : मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15 हजार रुपये से बढ़ा कर 30 हजार रुपये करने का फैसला किया. इस राशि में से विवाहित जोड़े को पांच ग्राम का सोने का सिक्का भी दिया जायेगा. 24 कैरेट सोने के सिक्के की खरीद बैंक से की जायेगी. योजना का लाभ एक अप्रैल 2014 से मिलेगा. इस तिथि के बाद से अब तक शादी कर चुके लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन देना होगा.

नौका चालन के लिए लाइसेंस जरूरी : कैबिनेट ने नौका चालन के लिए नौका परिचालन नियमावली की स्वीकृति दी. इसके तहत अब नौका चलानेवालों को लाइसेंस लेना होगा. साथ ही सवारियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट समेत अन्य सामग्री रखनी होगी. बिना लाइसेंस के नौका चालन दंडनीय अपराध होगा. कैबिनेट ने बहरागोड़ा, मेघात्री, रायडीह और मुरी सेमर में वाणिज्य कर का चेकपोस्ट शुरू करने की भी अनुमति दी.

छात्रों को भी साइकिल

कल्याण विभाग द्वारा संचालित साइकिल योजना में छात्रों को भी शामिल करने का फैसला किया गया. बीपीएल के अलावा एपीएल छात्र-छात्राओं को भी साइकिल दी जायेगी. साइकिल उन्हीं छात्रों को मिलेगी, जिनकी स्कूल में उपस्थिति 80} होगी. योजना का लाभ एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी मिलेगा.

जम्मू कश्मीर को पांच करोड़

मंत्रिपरिषद ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को पांच करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया. वहां फंसे झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाने और उन्हें वापस लाने के लिए पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारी जम्मू-कश्मीर के प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगायेंगे. प्रभावित लोगों को विमान से झारखंड लाया जायेगा. इसका खर्च राज्य सरकार उठायेगी.

जल्द होगा ट्रिब्यूनल का गठन, देना होगा आवेदन

नियम को प्रभावी बनाने के लिए मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी समिति

अन्य फैसले

पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय छह हजार से बढ़ा कर 23,500

सांख्यिकी सहायिका को भी 23,500 रुपये प्रतिमाह

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15 से बढ़ा कर 30 हजार रुपये

आइएसएम धनबाद को 5.83 एकड़ जमीन नि:शुल्क दी जायेगी

बहरागोड़ा, मेघात्री, रायडीह और मुरी सेमर में वाणिज्य कर चेकपोस्ट


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