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न्यूज क्लिपिंग्स् | साठ खदानों के परिचालन पर लगी रोक

साठ खदानों के परिचालन पर लगी रोक

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published Published on May 23, 2010   modified Modified on May 23, 2010

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। खनिज संपदा वाले झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इंडियन ब्यूरो आफ माइंस [आईबीएम] ने 60 खदानों के परिचालन पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी प्रस्तावित योजना के विरुद्ध खनन करने पर लगाई गई है। आईबीएम के विशेष कार्यबल-एक ने मार्च, 2010 तक विभिन्न राज्यों की 106 खदानों में दौरा कर खनन कार्यो का जायजा लिया। जांच में पता चला कि इनमें से आधी से ज्यादा संख्या में खदानों में कामकाज तय शर्तो के मुताबिक नहीं हो रहा था।

देशभर की खदानों में चल रहे खनन कार्यो की निगरानी के लिए आईबीएम ने विशेष कार्यबल गठित किया था। यह कार्यबल समय समय पर खदानों में हो रहे खनन कार्यो की समीक्षा कर खान मंत्रालय को रिपोर्ट भेजता है। जागरण से बातचीत में आईबीएम के कंट्रोलर जनरल [सीजी] सी एस. गुंडेवार ने बताया कि खदानों में खनन कार्य प्रस्तावित नियमों के विरुद्ध चल रहा था। इसलिए खदानों में खनन कार्यो पर रोक लगा दी गई है।

उधर, कर्नाटक के बेल्लारी में खनन नियमों के उलंघन पर नकेल कसते हुए आईबीएम के विशेष कार्यबल-दो ने राज्य की 18 खदानों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इस कार्यबल ने राज्य की 67 खदानों में खनन गतिविधियों की जांच की और पाया कि खनन कार्य शर्तो के मुताबिक नहीं हो रहा। हालांकि उद्योग संगठन सीआईआई ने आईबीएम की इस कारवाई का विरोध किया है। संगठन ने इस बाबत गुरुवार को खान मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा है। इसमें खदानों के बंद होने से बाजार में आयरन ओर की कीमतें बढ़ने की बात कही गई है। इस पत्र में खदानों से जुड़े दैनिक मजदूरों की आजीविका बंद होने के मुद्दे को भी उठाया गया है। इसके अलावा खदानों की तरफ से हुए तकनीकी उलंघन में सुधार के लिए 90 से 120 दिनों का समय दिए जाने की सिफारिश भी की गई है।


http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6427870.html


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