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न्यूज क्लिपिंग्स् | सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में होगा विभागवार आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में होगा विभागवार आरक्षण

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published Published on Jan 24, 2019   modified Modified on Jan 24, 2019
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण अब विभाग के आधार पर दिया जाएगा न कि विश्वविद्यालय की कुल सीटों के आधार पर. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया जहां उसने कहा था कि आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को इकाई माना जाना चाहिए.

इस फैसले को केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मंगलवार को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने इसे ख़ारिज कर दिया.

मालूम हो कि साल 2006 से विश्वविद्यालयों में आरक्षण का रोस्टर लागू किया गया है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय को इकाई मानकर एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया जाता है. इसके अनुसार होने वाली नियुक्तियों में 15% आरक्षण एससी, 7.5% एसटी और 27% आरक्षण ओबीसी के लिए तय है. 

इस नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जहां अदालत ने कहा कि नियुक्तियां विभागवार आरक्षण के आधार पर होनी चाहिए. केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

मार्च 2017 में यूजीसी द्वारा इस आदेश का अनुपालन करते हुए सभी विश्वविद्यालयों को इसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कहा गया. इसके बाद आरक्षित वर्ग को नौकरियां न मिलने की बात सामने आई और मामला संसद में उठा.

द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिएयहां क्लिक करें 


http://thewirehindi.com/69682/supreme-court-upholds-faculty-quota-in-universities/


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